11103 : अधिसूचना: 11103 जारी करने की तारीख: 6/10/1999
अधिसूचना सं.
11103
अधिसूचना तिथि
06/10/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/10/1999
अधिसूचना: 11103
धारा (ओं) भेजा: एस.80-IA (12) (ई), एस. 80-IA (4) (IIIA)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/06/10
आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 (1961 का 43) की उप - धारा (12) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस तरह के क्षेत्र के विकास की अवस्था को ध्यान में रखते की हद और के लिए गुंजाइश सहित ऐसे क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार के शहरीकरण को निर्दिष्ट नीचे अनुसूची और जैसा भी मामला हो इसी में दिखाया गया, नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के बाहर गिरने के कॉलम 3 में दिखाया क्षेत्रों स्तंभ में प्रवेश (2) क्या है, अर्थात् कहा खंड के प्रयोजनों के लिए:
अनुसूची -------- क्र. क्षेत्र सं छावनी बोर्ड की नगर पालिका या विवरण के नाम -------- 1 2 3 -------- 1. मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, 15 हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली से सभी दिशाओं में नई किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र. मामले के रूप में नगर निगम सीमा, या, छावनी की सीमा हो सकती है.
प्र.20. अहमदाबाद, बैंगलोर, कानपुर, 12 लखनऊ, नागपुर और पुणे की दूरी तक के क्षेत्र. नगरपालिका सीमा, या, जैसा भी मामला हो, छावनी सीमा से सभी दिशाओं में किलोमीटर है.
(3) आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, भोपाल, 10 कोचीन, कोयंबटूर, धनबाद, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, नगरपालिका सीमा, या, जमशेदपुर, लुधियाना, मदुराई रूप से सभी दिशाओं में किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो सकता है , छावनी सीमा. पटना, सेलम, शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, Tiruchirapally, त्रिवेंद्रम, वाराणसी (बनारस) और वडोदरा (बड़ौदा).
(4) नगरपालिका सीमा, या, जैसा भी मामला हो, छावनी सीमा से सभी दिशाओं में 8 छावनी बोर्ड किलोमीटर की दूरी तक किसी भी अन्य नगर पालिका या क्षेत्रों. --------
प्र.20. यह अप्रैल, 1998 के दिन 1 पर बल में आ गए हैं समझा जाएगा.
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन
धारा 80-IA की उप - धारा 4 के खंड (IIIA) एक पहाड़ी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र या 31 मार्च तक 1 अप्रैल 1997 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय पर कार्य शुरू कर दिया जो तीर्थयात्रा के एक जगह में स्थित होटल के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करता है 2001. इस खंड प्रावधान आपरेशन में आया, जहां से तारीख है जो वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी 1 अप्रैल 1998, द्वारा डाला गया था. इस खंड के प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सूचित करने के लिए, इस अधिसूचना 1 अप्रैल 1998 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लाया जा रहा है. इस अधिसूचना के पूर्वव्यापी संचालन पर प्रतिकूल निर्धारिती की ब्याज असर नहीं होगा.
[एफ सं 142/20/99-TPL]

