आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11101

अधिसूचना तिथि

06/10/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/10/1999

अधिसूचना: 11101 जारी करने की तारीख: 6/10/1999

                        

अधिसूचना: 11101
धारा (ओं) भेजा: एस. 295, एस.43D (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/06/10
आयकर अधिनियम के खंड (ख) धारा 43D की, 1961 (1961 का 43) के साथ पढ़ा खंड 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे आय में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है कर नियम, 1962, अर्थात्:
इस अधिसूचना 6 अक्टूबर 1999 पर किए गए आयकर अधिनियम, 1961, में संशोधन होता है कि यह पहले से ही इस अधिनियम के ही शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
[एफ 142/8/99-TPL---Ref सं. भारत के राजपत्र, असाधारण, पं.. द्वितीय, 3 (द्वितीय), डीटी. 6 अक्टूबर 1999]