आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11072

अधिसूचना तिथि

10/09/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/09/1999

अधिसूचना: 11072 जारी करने की तारीख: 10/9/1999

                        

अधिसूचना: 11,072
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/10/09
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 180 (ई) [138 सीटीआर (एसटी) 201 (1997) में प्रकाशित], उप - धारा के तहत जारी 10 मार्च 1997 दिनांक जबकि (1) के खंड के साथ पठित (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10 अतिरिक्त निर्माण, उपकरण, चिकित्सा शिविरों और Laxmipura, तालुक में शेठ Kasturbhai Lalbhai अस्पताल के चलने पर निर्दिष्ट किया था Khedbrahma, साबरकांठा जिला, गुजरात, Gyanmandal Laxmipura समूह Prerit आरोग्य मंडल, पीओ Laxmipura, तालुक-Khedbrahma, जिला द्वारा. साबरकांठा, गुजरात --- 383275, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या अतिरिक्त निर्माण, उपकरण, चिकित्सा शिविरों और Gyanmandal Laxmipura समूह Prerit आरोग्य मंडल, पीओ Laxmipura, तालुक-Khedbrahma, जिला द्वारा किया जा रहा है जो Laxmipura में शेठ Kasturbhai Lalbhai अस्पताल, तहसील Khedbrahma, साबरकांठा जिला, गुजरात, के चलने की परियोजना . रुपए बाईस लाख ही आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पचासी हज़ार की अनुमानित लागत पर साबरकांठा, गुजरात --- 383,275,.
[एफ सं NC-91/99]