आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11070

अधिसूचना तिथि

10/09/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/09/1999

अधिसूचना: 11070 जारी करने की तारीख: 10/9/1999

                        

अधिसूचना: 11070
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/10/09
जबकि वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 93 (ई) 7 फ़रवरी 1997 [(1997) में प्रकाशित 137 सीटीआर (एसटी) 49], (1) के खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने प्लॉट नंबर ए 1 में मराठवाड़ा चिकित्सा अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास संस्थान पहले चरण के सीरियल नंबर 1 निर्माण में निर्दिष्ट किया था ए 2, एमआईडीसी Chikalthana, औरंगाबाद और एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में, मराठवाड़ा चिकित्सा अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास संस्थान, श्री Nandlalji धूत अस्पताल, प्लॉट नं A1 और A2, एमआईडीसी Chikalthana, औरंगाबाद-10 के द्वारा, (उपकरणों की लागत सहित) तत्संबंधी प्रस्तुत आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या प्लॉट नंबर ए 1 और ए 2, एमआईडीसी Chikalthana, औरंगाबाद में मराठवाड़ा चिकित्सा अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास संस्थान के प्रथम चरण के निर्माण की परियोजना और मराठवाड़ा मेडिकल रिसर्च और ग्रामीण विकास से बाहर किया जा रहा है, जो (उपकरणों की लागत सहित) तत्संबंधी प्रस्तुत संस्थान, श्री Nandlalji धूत अस्पताल, प्लॉट नं A1 और A2, रुपए की अनुमानित लागत से एमआईडीसी Chikalthana, औरंगाबाद -10, आठ करोड़ इक्कीस लाख केवल तीन में से एक और आगे की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ५७,००० साल निर्धारण वर्ष 2000-2001 से शुरू होगा.
[एफ सं NC-91/99]