आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11067

अधिसूचना तिथि

10/09/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/09/1999

अधिसूचना: 11067 जारी करने की तारीख: 10/9/1999

                        

अधिसूचना: 11067
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/10/09
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 791 (ई) 18 सितंबर 1995 ((1995 में प्रकाशित) 128 सीटीआर (एसटी) दिनांक जबकि 8], उप - धारा के तहत जारी (1) के खंड के साथ पठित (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार Rutumbhara शैक्षणिक एवं द्वारा क्रम संख्या 11, Sadatpura, ईदर, साबरकांठा, गुजरात में स्कूल की इमारत के निर्माण, पर निर्दिष्ट किया था विकास ट्रस्ट, Sadatpura, पीओ Sapawada, ताल. ईदर, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जिला साबरकांठा, गुजरात,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है ईदर Rutumbhara शैक्षणिक एवं विकास ट्रस्ट, Sadatpura, पीओ Sapawada, ताल, द्वारा किया जा रहा है जो Sadatpura, ईदर, साबरकांठा, गुजरात, पर योजना या स्कूल की इमारत के निर्माण की परियोजना. रुपए की अनुमानित लागत से जिला साबरकांठा, गुजरात, सत्रह लाख तिरेसठ हज़ार ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[एफ सं NC-91/99]