आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

11065

अधिसूचना तिथि

10/09/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/09/1999

अधिसूचना: 11065 जारी करने की तारीख: 10/9/1999

                        

अधिसूचना: 11065
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/10/09
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 469 (ई) 2 जुलाई 1996 दिनांकित जबकि [(1996) में प्रकाशित 133 सीटीआर (एसटी) 46], उप - धारा के तहत जारी (1) के खंड के साथ पठित (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10 में निर्दिष्ट किया था, निर्माण, फर्नीचर और गांव Bhatwari, तहसील Ukhimath, जिला चमोली में स्कूल के चल रहे हैं, भारत Sevashram संघा, 211, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जल्दबाज Behan एवेन्यू, कलकत्ता --- 700 019, उत्तर प्रदेश,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या अनुमानित लागत पर भारत Sevashram संघा, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कलकत्ता --- 700019, द्वारा किया जा रहा है जो गांव Bhatwari, तहसील Ukhimath, जिला चमोली, उत्तर प्रदेश, पर निर्माण, फर्नीचर और स्कूल के चलने की परियोजना के उनतीस लाख रुपए ८५००० ही आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[एफ सं NC-91/99]