आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11030

अधिसूचना तिथि

18/08/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/08/1999

अधिसूचना: 11030 जारी करने की तारीख: 18/8/1999

                        

अधिसूचना: 11030
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई, आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/8/1999
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है:
Salambe गांव, शाहपुर तालुका, जिले में 03 मेगावाट वज्र पतन जलविद्युत परियोजना. ठाणे, एम / एस विंध्याचल हाइड्रो पावर लिमिटेड, साम्राज्य हाउस, 3 तल, 214, डॉ. डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई के महाराष्ट्र.
[एफ सं 205/129/99-ITA-II]