11006 : अधिसूचना: 11006 जारी करने की तारीख: 23/7/1999
अधिसूचना सं.
11006
अधिसूचना तिथि
23/07/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/07/1999
अधिसूचना: 11,006
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (वी), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/7/1999
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा (23 सी) धारा 10 के उपखंड (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत, नई की "कैथोलिक बिशप सम्मेलन सूचित करता है मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए दिल्ली "1996-97 निम्न शर्तों के अधीन 1998-1999 के लिए, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 197/56/98-ITA-I]

