110 : अधिसूचना: 110 जारी करने की तिथि: 23/12/2008
अधिसूचना सं.
110
अधिसूचना तिथि
23/12/2008
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/12/2008
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269B - सक्षम प्राधिकारी - एक सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एक संयुक्त आयुक्त - अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी
अधिसूचना सं. 110/2008 [तो 2959 (ई)], 23-12-2008 दिनांक
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269B की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, सिवाय इस विषय पर सभी पुराने सूचनाओं का अधिक्रमण में उन बातों किया रूप (2) टेबल के लिए नीचे दिए गए स्तंभ में निर्दिष्ट के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 2, 1961 की उप - धारा (28C) के रूप में परिभाषित या उन सूचनाओं के तहत किया जा करने के लिए छोड़ा गया है, इसके द्वारा आयकर की हर संयुक्त आयुक्त अधिकृत कहा तालिका के कॉलम में इसी प्रविष्टि (3) में निर्दिष्ट के रूप में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त अधिनियम के अध्याय XX-ए के तहत एक सक्षम प्राधिकारी का कार्य करते हैं.
इस अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.
फॉर्म
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क्रम सं. बेच
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सक्षम प्राधिकारी
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प्रादेशिक अधिकार - व्यापार
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(1) डेरिवेटिव
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(2)
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(3)
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1
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -5, अहमदाबाद.
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गुजरात राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.20.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -6, बंगलौर.
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कर्नाटक और गोवा राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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(3)
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, भोपाल.
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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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(4)
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, कोचीन.
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केरल राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.5.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, लखनऊ.
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उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.6.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, जयपुर.
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राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.7.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -4, दिल्ली.
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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8
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, चंडीगढ़.
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हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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9
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -2 (1), मुम्बई.
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महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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10
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -4, कोलकाता.
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पश्चिम बंगाल राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र।11.
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आयकर के अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -4, चेन्नई की संयुक्त.
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तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.12.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -2, हैदराबाद.
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आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.13.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, भुवनेश्वर.
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उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.14.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, गुवाहाटी.
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असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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प्र.15.
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आयकर की संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, रेंज -1, पटना.
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बिहार और झारखंड राज्यों की क्षेत्रीय सीमा के भीतर झूठ बोल क्षेत्रों.
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[एफ सं 316A/2/2008-OT]

