आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

110

परिपत्र की तिथि

13/04/1973

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/04/1973

परिपत्र सं. 110, 13-04-1973 दिनांकित

३११ पद के उम्मीदवार के लिए भुगतान देनदारियों की पर्याप्त डिस्चार्ज हो जाएगा कि प्रावधान करने की अनुमति दी फंडों के न्यासी - - भविष्य निधि में मान्यता प्राप्त करने के लिए योगदान खण्ड (चतुर्थ) की उपधारा (1) आयकर नियम के नियम 67A और 101A के साथ पठित

1 पंजाब, हरियाणा. और वाणिज्य और उद्योग दिल्ली चैंबर इन नियमों के रूप में नामित व्यक्ति या प्रत्याशियों को भुगतान के मामले में धन के न्यासियों को मुक्ति नहीं देते, नियम 67A और आयकर नियमों के 101A में संशोधन के लिए बोर्ड से संपर्क किया है भविष्य के सभी दावों और देनदारियों के खिलाफ.

प्र.20. आयकर नियमों के नियम 67A और 101A के प्रावधानों के तहत नामांकित व्यक्ति मृतक की संपत्ति को प्रोबेट या प्रशासन के पत्र के उत्पादन के किसी भी विशिष्ट आवश्यकता के बिना ग्राहक की क्रेडिट पर खड़े पैसा प्राप्त करने के हकदार हो जाता है.  यह प्रत्याशियों उचित तरीके से पैसा के साथ सौदा होगा और वे आवश्यक यह लग रहा है कि अगर वे भी उनके भुगतान करने से पहले मृतक की संपत्ति को प्रतिनिधित्व का एक उचित अनुदान के उत्पादन पर जोर हो सकता है कि खुद को संतुष्ट करने के न्यासियों के लिए छोड़ दिया जाता है.  इसलिए बोर्ड के फंड के ट्रस्टी पद के उम्मीदवार या प्रत्याशियों को भुगतान न्यासियों की देनदारियों की पर्याप्त डिस्चार्ज हो जाएगा कि उनके भविष्य निधि नियमों में प्रावधान करने की अनुमति दी जा सकती है और भविष्य में कोई दावा झूठ का निर्णय लिया गया है .नियम के तहत निर्धारित अन्य शर्तों से संतुष्ट हैं, तो इस तरह के एक प्रावधान युक्त ट्रस्ट कर्म, इसलिए, मान्यता से इनकार कर दिया नहीं होना चाहिए

परिपत्र: नहीं, 110 [एफ सं 215/172-IT (ए) द्वितीय], 13-4-1973 दिनांकित.