आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11/2012

अधिसूचना तिथि

28/02/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/02/2012

अधिसूचना: 11 जारी करने की तिथि: 28/2/2012

छूट - - सांविधिक निकाय / प्राधिकरण / बोर्ड / आयोग - शरीर या प्राधिकारी अधिसूचित - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46)

अधिसूचना नहीं. 11/2012 [F.NO.142/15/2011-SO (टीपीएल)] / तो 343 (ई), 28-2-2012 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम गठित एक संस्था के उद्देश्यों के लिए सूचना देता है केन्द्र सरकार द्वारा, के रूप में निर्दिष्ट आय, ने कहा कि निगम को उत्पन्न होने के संबंध में: -

(एक) लंबे समय तक या कौशल विकास के लिए एक संगठन में निवेश से बाहर अल्पावधि पूंजी लाभ;

(ख) लाभांश और रॉयल्टी कौशल विकास उद्यम समर्थित या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित से;

(ग) के कौशल विकास के लिए संस्थाओं को ऋण पर ब्याज;

बैंकों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले (घ) ब्याज; और

(ई) राशि सरकार अनुदान के रूप में प्राप्त किया.

प्र.20. इस अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की निर्दिष्ट आय के लिए लागू होगा.

(3) इस अधिसूचना प्रभावी होगा जहां

(मैं) की गतिविधियों और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की निर्दिष्ट आय की प्रकृति वित्तीय वर्ष भर अपरिवर्तित रहते हैं; और

(Ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम फाइलें अधिनियम की उपधारा (4 सी) धारा 139 के खंड (छ) के अनुसार आयकर रिटर्न.

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