आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

11/2006

परिपत्र की तिथि

16/11/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/11/2006

परिपत्र: सं 11/2006, 16-11-2006 दिनांकित

1961 आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान वेतन से आयकर कटौती

परिपत्र सं. 11/2006, 16-11-2006 दिनांक

संदर्भ 30-11-2005 दिनांकित, परिपत्र No.9/2005 लिए आमंत्रित किया है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती के दौरान की दरें वित्तीय वर्ष 2005-06, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं. प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और सूचनाएं आयकर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं विभाग

www.incometaxindia.gov.in

प्र.20. 2006 वित्त अधिनियम

वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष 2006-07 (यानी आकलन वर्ष 2007-08 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है ) निम्न दरों पर:

 

आयकर की दरों
{0}ए){/0}
कर की सामान्य दर:
 
1
कुल आय से अधिक न हो
1]00]000
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]50]000
10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1]00]000
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000
रुपये. 5,000 से अधिक कुल आय रू 1 से अधिक है जिसके द्वारा राशि, 50,000 का 20 फीसदी
(4)
कुल आय रुपए से अधिक है. 2]50]000
रुपये. 25,000 से अधिक कुल आय 2 रुपए से अधिक की राशि, 50,000 का 30 फीसदी
भारत में और उम्र के पैंसठ साल से कम एक महिला, निवासी के लिए कर की दरें:
1
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1]35]000
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,35,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]50]000
10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1]35]000
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000
रुपये. 1,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.1]50]000
(4)
कुल आय रुपए से अधिक है. 2]50]000
रुपये. 21,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.2]50]000
(C)
भारत में और वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का एक व्यक्ति, निवासी के लिए कर की दरें:
1
कुल आय से अधिक न हो
1,85,000
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,85,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000
20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,85,000
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 2]50]000
रुपये. 13,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.2]50]000

आयकर पर सरचार्ज:

इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि कुल आय दस लाख रुपये से अधिक है, जहां इस तरह के आयकर का दस प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी.

हालांकि, आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी. 10 रुपये, 00,000 से अधिक है कि आय की राशि की तुलना में अधिक से 10,00,000.

ऊपर उल्लिखित किसी भी, आगे आयकर और अधिभार का दो प्रतिशत की दर से एक अतिरिक्त अधिभार (आयकर पर शिक्षा उपकर) की वृद्धि हो जाएगी, तो अधिभार की वृद्धि के रूप में आयकर की राशि.

अधिभार और शिक्षा उपकर निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय हैं.

(3) आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना से

"वेतन".

कर की गणना की विधि:

3.1 सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा. आयकर ऊपर दिए और प्रत्येक भुगतान के समय में औसतन कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, Rs.1, 00,000 या Rs.1, 35,000 या Rs.1, 85,000 से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं, हालांकि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता होगी मामले कर्मचारी की उम्र और लिंग के आधार पर हो सकता है. (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध-I में दिया जाता है).

नियोक्ता द्वारा गैर मौद्रिक अनुलाभ पर टैक्स का भुगतान:

3.2 एक विकल्प एक कर्मचारी को दिया गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को दिया गया है. नियोक्ता, उसके विकल्प में, कर्मचारी के वेतन से किसी भी टीडीएस बनाने के बिना इस तरह के अनुलाभ खुद पर कर का भुगतान कर सकते हैं. नियोक्ता इस तरह के कर कर्मचारी को सिर वेतन के तहत आय प्रभार्य के भुगतान के समय अन्यथा घटाया यानी था जब समय पर इस तरह के टैक्स का भुगतान करना होगा.

जवाब आयकर की संगणना:

उपर्युक्त पैरा 3.2 में वर्णित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए 3.3, कर सिर "वेतन के तहत आय प्रभार्य पर, वित्तीय वर्ष के लिए बल में दर के आधार पर गणना आयकर की औसत से निर्धारित किया जा रहा है ", नियोक्ता द्वारा खुद को भुगतान किया गया है जो कर के लिए अनुलाभ का मूल्य भी शामिल है.

उदाहरण:

सभी अनुलाभ का वर्ष समावेशी के लिए उम्र के पैंसठ साल से कम एक पुरुष कर्मचारी की सिर 'वेतन' के तहत आय प्रभार्य रुपये है कि मान लीजिए. 2,40,000, जो रुपये से बाहर. 40,000 गैर मौद्रिक अनुलाभ के कारण है और नियोक्ता ऊपर पैरा 3.2 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए चुनता है.

 

उपाय:
 
सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य सभी अनुलाभ के समावेशी:
2]40]000
कुल वेतन पर टैक्स:
23,000
टैक्स की औसत दर [(23,000 / 2,40,000) 100 x]:
9.58%
टैक्स 40 रुपए पर देय, 000 (40,000 से 9.58%)
3,833
प्रत्येक माह जमा किया जाना आवश्यक राशि: (3,833 / 12)
३१९


ताकि नियोक्ता द्वारा भुगतान कर कर्मचारी के वेतन से बनाया टीडीएस होना समझा जाएगा. एक से अधिक नियोक्ता से वेतन:

3.4 उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है. यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब भी सिर के कारण या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त "वेतन" और लेखन में, वहाँ से स्रोत पर काटा गया और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित कर के तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान / चुना नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.

वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान जब राहत:

3.5 निर्धारिती, एक कंपनी, सहकारी सोसायटी में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर उप - धारा के तहत राहत पाने का हकदार है जहां खंड 192 की उपधारा (2) के तहत (1) के खंड 89 का, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं, विधिवत उसके द्वारा सत्यापित फार्म सं 10E में ऐसे विवरण, और इस के बाद पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति पर राहत की गणना करेगा इस तरह के ब्यौरे के आधार और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में एक ही लेते हैं.

स्पष्टीकरण: - इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय का मतलब है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और के लिए विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम के उद्देश्यों.

पर्चा 12C में करदाता द्वारा घोषणा की प्रस्तुत

खंड 192 में से 3.6 (i) उप - धारा (2 बी) "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है.पहले इस तरह के विवरण (अनुबंध-II) प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया था, जो फार्म सं 12C, क्योंकि आयकर नियम से हटा दिया गया है.हालांकि, ब्यौरे अब पर्चा 12C में किया जाना आवश्यक था के रूप में ठीक उसी तरह से करदाता द्वारा सत्यापित है जो एक साधारण बयान में दी जाए.

(Ii) ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होना चाहिए.किसी भी अगर (डीडीओ) कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत, यदि कोई हो, ऐसी आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर लेते हैं, और नुकसान होगा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट. हालांकि, इस उपधारा के किसी भी मामले में राशि नीचे सिर "वेतन" के तहत आय से (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान को ध्यान में रखा गया है जहां को छोड़कर) कर छूट को कम करने का असर नहीं होगा अन्य आय और कर कटौती की उस 'के खाते में नहीं लिया गया था कि अगर इतना घटाया होगा. दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में ही कटौती की जा के लिए कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय" और कोई अन्य सिर के तहत किसी भी हानि (नकारात्मक आय) ले जा सकते हैं. खाते में हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ निर्धारिती ऊपर उल्लेख घोषणा फ़ाइलें और हाउस प्रॉपर्टी से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि.

(Iii) उप - धारा (2 सी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जिसे इस तरह के भुगतान के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक बयान दिया है करने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा कि नीचे देता है वेतन के लिए उसे और फार्म सं 12BA में उसके मूल्य को प्रदान की. (अनुबंध-III). नियोक्ता द्वारा जारी किए गए के रूप में, फार्म नं 16 के साथ सं 12BA फार्म, प्रासंगिक वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ ही कर्मचारी द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता है.

हाउस प्रॉपर्टी से आय की गणना के लिए उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए स्थितियां

एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर, रुपये की एक सामान्य कटौती के संबंध में सिर 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत आय / हानि की गणना के प्रयोजन के लिए 3.7 (मैं). 30,000 उधार पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य है.हालांकि, रुपए की अधिकतम सीमा को ब्याज के कारण एक कटौती. इस तरह के ऋण के निर्माण या खरीदने के आवासीय घर और निर्माण या इस तरह के ऋण के लिए आवासीय इकाई के अधिग्रहण के अंत से तीन साल के भीतर पूरा हो गया है के लिए 1999/01/04 पर या के बाद लिया गया है अगर 1,50,000 उपलब्ध है पूंजी उधार लिया था वित्तीय वर्ष में जो. इस तरह के उच्च कटौती मरम्मत या एक मौजूदा आवासीय घर के नवीकरण के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य नहीं है. Rs.1, 50,000 तक ब्याज के संबंध में उच्च कटौती का दावा करने के लिए, कर्मचारी व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसे कोई रुचि निर्माण के उद्देश्य के लिए इस तरह के कर्मचारी द्वारा देय ब्याज की राशि का उल्लेख, उधार पूंजी पर देय है या आवासीय घर के या एक नए ऋण के रूप में चुकाया जाना बना रहता है, जो उधार पूंजी का एक हिस्सा या पूरी के रूपांतरण के लिए अधिग्रहण.

3.7 (द्वितीय) रुपये के ब्याज की ऊंची कटौती का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तों. एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर के संबंध में 1,50,000 पूंजी की राशि 1999/01/04 पर या के बाद उधार गया होगा और आवासीय घर के अधिग्रहण या निर्माण के अंत से तीन साल के भीतर पूरा हो गया होगा कि कर रहे हैं पूंजी उधार लिया था वित्तीय वर्ष में जो.निर्माण के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में कोई शर्त नहीं है. नतीजतन, आवासीय घर के निर्माण पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से उच्च कटौती उपलब्ध होगा, जब तक कि इसके निर्माण / अधिग्रहण तीन साल के भीतर पूरा हो गया है, के रूप में 1999/01/04 से पहले शुरू किया लेकिन हो सकता था राजधानी के संबंध में 1999/01/04 के बाद उधार लिया. यह भी पूरी तरह से 1999/01/04 पर या के बाद उधार पूंजी द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा आवासीय इकाई के निर्माण / अधिग्रहण के बारे में कोई शर्त यह है कि वहाँ का उल्लेख किया जा सकता है.पिछले 1999/01/04 के लिए लिया ऋण केवल 30, 000 के लिए ब्याज की कटौती ले जाएगा. हालांकि, किसी भी मामले में उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती की कुल राशि रुपये से अधिक नहीं होगा. एक साल में 1,50,000.

अतिरिक्त या कटौती की कमी के लिए समायोजन:

3.8 उप - धारा के प्रावधानों (3) धारा 192 के deductor कि वित्तीय वर्ष के भीतर ही उस कर्मचारी के लिए बाद में कटौती में, पहले से ही वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति देते हैं.

शेष राशि के तहत भविष्य निधि और पेंशन फंड के भुगतान पर टीडीएस:

3.9 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के अधिनियम लागू होने के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय में, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाते हैं.

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है कहां 3.10, तो भुगतान की गई राशि पर टैक्स नियम में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.

विदेशी मुद्रा में भुगतान वेतन:

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए 3.11, ऐसे वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

(4) कर और अपने कर्तव्यों की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों:

अधिनियम की धारा 204 के खंड (i) खंड 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या के तहत 4.1 नियोक्ता एक कंपनी है, तो तत्संबंधी प्रधान अधिकारी सहित कंपनी ही.

4.2 पैरा 6 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.

कम दर पर कर की कटौती:

मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है अगर 4.3 धारा 197 कर दाता की कुल आय किसी भी कम दर पर आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि, उसका निर्धारण अधिकारी को फार्म .13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए कर दाता सक्षम बनाता है, और या आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है. कर्मचारी द्वारा दी गई इस तरह के एक प्रमाण पत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए: (. सर्कुलर नंबर 147, 28-10-1974 को अपील)

टैक्स कटौती के जमा:

4.4 अनुभाग 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 या धारा 192 (1 ए) के तहत कर्मचारी की ओर से गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, राशि का भुगतान करेगा तो या काट कर जैसा भी मामला हो तो निर्धारित ढंग से केन्द्र सरकार की ऋण (आयकर नियम के ख़बरदार नियम 30, 1962) के लिए, ने कहा, गैर मौद्रिक अनुलाभ पर गणना की थी.द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.

जमा टैक्स कटौती करने में विफलता के लिए पेनल्टी:

एक व्यक्ति स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी भाग घटा, या, कटौती के बाद में विफल रहता है 4.5, तो निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार की साख को पूरा या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उत्तरदायी होगा धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह कर कर रहा है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष बारह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है वास्तव में भुगतान किया. इस तरह के ब्याज, प्रभार्य हैं, प्रत्येक तिमाही के लिए टीडीएस की त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाना है. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल, ठीक के साथ.

टैक्स कटौती के लिए प्रमाण पत्र की प्रस्तुत:

4.6 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. आमतौर पर "टीडीएस प्रमाणपत्र" नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. यहां तक ​​कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. (पेंशन सहित) वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रमाण पत्र प्रपत्र सं .16 में जारी किया जाना है. हालांकि, भारत में निवासी है और जिनकी आय वेतन से रुपये से अधिक नहीं है, जो एक कर्मचारी के मामले में. 1,50,000, कर की कटौती का प्रमाण पत्र फार्म सं 16AA (अनुबंध-IV के रूप में संलग्न फार्म का नमूना 16AA) में जारी किया जाएगा. यह, हालांकि, स्रोत पर मामला टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16 या फार्म 16AA) जारी करने का कोई दायित्व नहीं छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है. खंड 192, एक कर्मचारी को दिया वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के अनुसार इस तरह के आय यानी, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है.इस तरह के ब्यौरे के प्रपत्र और तरीके से नियम 26A, प्रपत्र 12BA, फॉर्म 16 और आयकर नियमों के फार्म 16AA में निर्धारित कर रहे हैं.

अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य से संबंधित सूचना रुपये से ऊपर वेतन के मामले में फार्म सं 12BA में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. 1,50,000. अन्य मामलों में, जानकारी फार्म 16 ही में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा. या तो मामले में, प्रपत्र 12BA या स्वयं के द्वारा फार्म 16 के साथ फार्म 16 प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए होगा.

पारस 3.2 और 3.3 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभ पर कर का भुगतान किया गया है, जो एक नियोक्ता, कर केन्द्र सरकार को भुगतान किया है और राशि का उल्लेख किया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र का सवाल कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा तो, कर भुगतान किया गया है, जिस पर दर और संशोधन फार्म 16 में कुछ अन्य विवरण का भुगतान किया.

कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा एक बयान प्रस्तुत करने के लिए अनुभाग 192 (2 सी) के तहत नियोक्ता पर डाली दायित्व कानून और मूल्यांकन फंसाया उसके अधीन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता की एक गंभीर जिम्मेदारी है. अपेक्षित जानकारी के किसी भी झूठी जानकारी, गढ़े प्रलेखन या दमन इसलिए कानून के तहत प्रदान परिणामों आवश्यक होगा. पर्चा No.12BA और फार्म नं 16 में प्रमाण पत्र हर वर्ष 30 अप्रैल तक यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह के भीतर कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किए जा रहे हैं.वह संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है अनुभाग 203 से आवश्यक के रूप में, वह अनुभाग 272A, विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100 रुपए की जाएगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा .

अनिवार्य पैन और टैन का हवाला देते हुए:

4.7 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैचालान में टैन), टीडीएस प्रमाण पत्र, बयानों और अन्य दस्तावेजों.इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं 1987/09/10 दिनांकित No.275/118/87-IT (बी),]. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.इसी प्रकार, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह जिसका आयकर अनुभाग 192 (2 सी) के तहत सजा बयान में काट लिया गया है, धारा 203 के तहत सजा प्रमाण पत्र से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती लोगों के लिए अनिवार्य है और सभी लाभ (3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया और वितरित किया.

टीडीएस की त्रैमासिक विवरण:

(वेतन आय के मामले में नियोक्ता) कर की कटौती 4.8 व्यक्ति 30 जून को समाप्त होने की अवधि के लिए टीडीएस की त्रैमासिक विवरण दाखिल करने के लिए आवश्यक है, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, विधिवत निदेशक को सत्यापित आयकर (सिस्टम) या एम / एस के जनरल. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल). ये बयान पहले तीन वित्तीय वर्ष के क्वार्टर और पर या 15 जून से पहले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही निम्नलिखित के संबंध में 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी या उससे पहले दायर किया जाना आवश्यक है. टीडीएस की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से प्रभावी के साथ दूर किया गया है 2006/01/04. अंतिम तिमाही के लिए तिमाही बयान [अधिसूचना संख्या का.आ. 704 (अ) द्वारा यथा संशोधित, दिनांकित 2006/12/05] टीडीएस की वार्षिक वापसी के रूप में माना जाएगा पर्चा 24Q में दायर की.

अब यह सरकार के सभी कार्यालयों और केवल अधिसूचित अधिसूचना सं के रूप में तो 974 "स्रोत स्कीम, 2003 में टैक्स कटौती के रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" (के अनुसार कंप्यूटर मीडिया पर टीडीएस की त्रैमासिक बयान दाखिल करने के लिए सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है ई), 26-8-2003 दिनांकित. (अनुबंध-V). त्रैमासिक बयान टीआईएन सुविधा केन्द्रों में से किसी में ई टीडीएस मध्यस्थ के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ऐसी कटौती से दायर हो रहे हैं, www.incometaxindia.gov.in पर और http://tin.nsdl पर उपलब्ध हैं ब्यौरे जो की. कॉम.एक व्यक्ति के कारण समय में त्रैमासिक बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A (2) (कश्मीर), विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100 रुपए की जाएगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. हालांकि, इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी.

त्रैमासिक बयान केवल आयकर नियम, 1962 के नियम 31 ए के अनुसार कंप्यूटर मीडिया पर दायर किया जाता है. ये त्रैमासिक विवरण अनिवार्य कर deductor की कर कटौती खाता संख्या (टैन) और जिसका टैक्स काट लिया गया है कर्मचारियों की स्थायी खाता संख्या (पैन) के हवाले से की आवश्यकता होती है. इसलिए, सभी आरेखण और अभी तक टैन प्राप्त नहीं किया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों / विभागों, का संवितरण अधिकारी, तुरंत के लिए आवेदन और तन प्राप्त करना होगा. इसी तरह, जिसका आयकर की कटौती की है से (अनिवासी कर्मचारियों सहित) सभी कर्मचारियों को पहले से ही प्राप्त नहीं है, तो पैन प्राप्त करने के लिए सलाह दी जा सकती है, और नहीं तो कर कटौती के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है, के रूप में सही ढंग से एक ही बोली के लिए . रुपये की धारा 272B के तहत जुर्माना. 10,000 जानबूझकर एक झूठी पैन की सूचना के लिए निर्धारित किया गया है.

4.9 निर्धारित कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी अनुभाग 200 (3) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक वापसी हो समझा जाएगा, और किसी भी मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर आगे बढ़ने में स्वीकार्य होगी, मूल की किसी भी सामग्री का सबूत के रूप में.

टीडीएस की जमा के लिए चालान:

केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 4.10, यह आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान चालान नहीं है ITNS-281.स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

पेंशन से होने वाली आय पर टीडीएस:

एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 4.11 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी. पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत यदि आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी के लिए योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि में से कटौती, अनुमति दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) No.7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं .60/GA.64 (11 CVL) -/92), इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं पेंशनरों 13-1-1998 दिनांकित भी मुहैया सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 761, के लिए फार्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुभाग 203 के तहत बाध्य कर रहे हैं.

महत्वपूर्ण परिपत्र:

गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ दिया है के बाद कर्मचारी की वजह से हो जाता है और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों,, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता कहां 4.12 1995/11/07 सर्कुलर नं 707,: धन वापसी कर यह द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.

वे क्रेडिट किताब समायोजन और उसमें दी गई है इस तरह के समायोजन की तिथि के अनुसार आयकर विभाग को प्रभावित किया गया है संकेत मिलता है कि अगर किताब समायोजन से भुगतान कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा जारी किए गए 4.13 डी एस प्रमाण पत्र, आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में, आकलन अधिकारी चालान संख्या, आदि सरकार के खाते में भुगतान की तारीखों की तरह विवरण पर जोर नहीं हो सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में उन्हें पहले उत्पादित प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए: सर्कुलर नंबर 747, 27 दिनांकित -12-1996.

4.14 21-10-1980 को अपील स्रोत पर कटौती करों से अधिक deductor द्वारा किए गए भुगतान की वापसी के लिए निर्धारित एक विशिष्ट प्रक्रिया, ख़बरदार सर्कुलर नंबर 285, वहाँ है.

अनिवासियों के संबंध में 4.15, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा. यह विशेष रूप से शेष अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा और रोजगार की सेवा अनुबंध का हिस्सा है है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है.

प्र.5. सिर "वेतन" के तहत आय के आकलन

सिर "वेतन" के तहत 5.1 आय प्रभार्य.

(1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:

(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;

(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं है.

(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां . कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.

वेतन की परिभाषा:

(3) "वेतन" मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, छोड़ आदि के नकदीकरण के संबंध में भुगतान यह भी शामिल है शामिल एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि हद तक यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है. ब्याज के साथ कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में शामिल किया जाएगा. अधिसूचित अधिसूचना सं एफ नहीं 5/7/2003- ईसीबी और पीआर 22-12-2003 को अपील के रूप में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा की गई किसी भी योगदान (अनुबंध-VA के रूप में प्रतिलिपि संलग्न) और खंड 80CCD [इस परिपत्र के पैरा 5.4 (ई)] में निर्दिष्ट भी वेतन आय में शामिल किया जाएगा.वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.

(4) की धारा 17 शब्द "वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में मुनाफे" को परिभाषित करता है. दस्तूरी में शामिल हैं:

(क) उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई किराया मुक्त आवास के मूल्य;

(ख) उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;

(ग) किसी भी लाभ या सुविधा दी जाती है या निम्न में से किसी मामले में नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई का मूल्य:

इस तरह कंपनी के एक निदेशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा (मैं);

(Ii) कंपनी में पर्याप्त रुचि है, जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;

(Iii) (क) के अंतर्गत या (ख) के ऊपर और जिनकी आय सिर वेतन के तहत (से कारण या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति दी है) नहीं है, जो एक कर्मचारी के लिए (एक कंपनी सहित) एक नियोक्ता द्वारा, मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान की नहीं सभी लाभ और सुविधाओं के मूल्य के अनन्य, 50, 000 से अधिक है.

इस तरह के लाभ और सुविधाओं के मूल्यांकन से संबंधित नियमों का नियम 3 में निर्धारित किया गया है. यह आगे के वेतन के एवज में मुनाफे 'पूर्व रोजगार के लिए या कराधान के प्रयोजनों के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद, अन्यथा मुश्त राशि में प्राप्त राशि शामिल है या होगा कि प्रदान की जाती है. दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए नियम इस प्रकार हैं: -

मैं आवास: बिना असबाब आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित हैं:

(I) सरकार. और राज्य सरकार. कर्मचारियों; और

(Ii) अन्य.

केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किराया द्वारा कम के रूप में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा.

नीचे चर्चा के रूप में सभी दूसरों के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन, निर्धारित दरों पर किया जाएगा नहीं:

कर्मचारी को उपलब्ध कराई आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है कहां, दर 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'वेतन' का 20% है.अन्य स्थानों के लिए, अतिरिक्त उपार्जन मूल्य वेतन का 15% होगा.

ख.इसलिए प्रदान की आवास नियोक्ता द्वारा पट्टा / किराए पर लिया जाता है, निर्धारित दर 20 वेतन का% या द्वारा भुगतान किराए की किसी भी राशि से कम के रूप में, जो भी कम हो नियोक्ता द्वारा देय लीज किराए पर लेने की वास्तविक राशि है कर्मचारी.

सुसज्जित आवास के लिए, उपरोक्त विधि द्वारा निर्धारित रूप में रिआयत की मूल्य दर वृद्धि की जाएगी

(मैं) 10 फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों की लागत का%, या

(Ii) फर्नीचर, उपकरणों और साधनों देय वास्तविक किराया शुल्क की राशि से, किराए पर ले लिया गया है जहां.

कर्मचारी खुद के द्वारा भुगतान किसी भी आरोप से कम के रूप में.

"आवास" एक घर, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल घर, जहाज आदि शामिल हालांकि, एक पर एक खनन स्थल या पर काम कर रहे एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के मूल्य अपतटीय तेल अन्वेषण साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक बांध स्थल या एक विद्युत उत्पादन साइट या एक बंद किनारे साइट एक विशेषाधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा. हालांकि, इस तरह के आवास या तो एक "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित होना चाहिए या यह एक "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित नहीं है जहां, आवास नहीं अधिक 800 से अधिक वर्ग फुट की कुर्सी क्षेत्र वाले एक अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए और स्थित नहीं होना चाहिए किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए एक परियोजना निष्पादन साइट अपने कमीशन के स्तर को ऊपर परियोजना की एक साइट का मतलब है. एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है. इसी तरह की प्रकृति के ऑफशोर साइटों दूरी की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं है.

एक आवास के एक होटल में एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का मूल्य अवधि के लिए, 24 वार्षिक वेतन का% या भुगतान वास्तविक शुल्क या जो भी कम हो ऐसे होटल, को देय होगा जो इस तरह के आवास के दौरान वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम के रूप में प्रदान की जाती है. बहरहाल, मामले में कर्मचारी नहीं एक और एक जगह से स्थानांतरण पर कुल पंद्रह दिनों में से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के आवास प्रदान की जाती है जहां, एक होटल में दी जाने वाली ऐसी रहने की कोई रिआयत मूल्य वसूल किया जाएगा. यह सेवाएं आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि दस्तूरी, नियोक्ता भुगतान करता है या प्रति कर्मचारी के रूप में एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए अधिक और ऊपर है कि किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है अवशिष्ट खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ इन नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क अलग से अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, कर्मचारी अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है इसके अलावा, अगर, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो 90 दिन तक की अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 3 में निर्धारित तालिका के अनुसार कम मूल्य की है. निर्धारित लेकिन, जैसा कि बाद दस्तूरी का मूल्य दोनों मनाने के लिए शुल्क लिया जाएगा.

द्वितीय. व्यक्तिगत आने आदि: एक सफाई कर्मचारी, माली और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत आने की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर लिया जा रहा है.परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में अधिक लाभ के रूप में लगाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

तृतीय. गैस, बिजली और पानी: गैस, बिजली और घरेलू खपत के लिए पानी की मुफ्त आपूर्ति के लिए, नियम सुविधा की आपूर्ति एजेंसी के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि दस्तूरी का मूल्य जाएगी प्रदान.आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया जाता है, नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत अधिक लाभ के मूल्यांकन के लिए ले जाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

चतुर्थ. नि: शुल्क या रियायती शिक्षा: नि: शुल्क या रियायती शिक्षा के कारण दस्तूरी ऐसे खर्चों कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है यह सोचते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक नियोक्ता, चल बनाए रखने या सीधे या परोक्ष रूप से शिक्षा संस्था के वित्तपोषण है जिन मामलों को कवर किया जाएगा.ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा. हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह मुक्त शैक्षिक सुविधाओं कि नियोक्ता के रोजगार में अपने होने के कारण किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, कर्मचारी को दस्तूरी के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ऐसी शिक्षा या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ की लागत 1000 रुपये PM से अधिक है या इलाके के पास एक ऐसी ही संस्था में इस तरह की शिक्षा की लागत

वी. ब्याज मुक्त या रियायती ऋण: यह कर्मचारियों या अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, आम बात है.इस तरह के कर्ज से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा भुगतान किया है, यदि कोई हो, ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा. निर्धारित ब्याज दर अब एक ही प्रकार के ऋणों के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 1 दिन पर और आम जनता के लिए यह द्वारा उन्नत एक ही उद्देश्य के लिए के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवर्ष आरोप लगाया दर होगी. दस्तूरी मूल्य अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर गणना की जाएगी. इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगा.

हालांकि, रुपये तक के छोटे ऋणों. कुल में 20,000 छूट रहे हैं. नियम 3 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए ऋण, भी छूट रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की. किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहां, निर्धारित दर पर अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा.

छठी. संपत्ति का उपयोग करें: यह कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया जा नियोक्ता के स्वामित्व में एक संपत्ति के लिए आम बात है.इस दस्तूरी इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से बरामद किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत का 10% की दर से शुल्क लिया जा रहा है. हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग किसी भी दस्तूरी को जन्म नहीं देना होगा.

सातवीं. संपत्ति का हस्तांतरण: कोई भी कीमत पर कम या ज्यादा नियोक्ता से अपने बाजार मूल्य की तुलना में लागत से चल परिसंपत्ति (नहीं किया जा रहा शेयर या प्रतिभूतियों) के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के अक्सर एक कर्मचारी या सदस्य.कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, दस्तूरी के मूल्य के रूप में लिया जाएगा. पहले से ही उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति के उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत का 10% की राशि से कम हो जाएगा. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करने से बाहर काम किया जाएगा. इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है. वे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि जैसे उपकरण (यानी व्हाइट गुड्स) शामिल नहीं हैं इसी प्रकार, कारों के मामले में, दस्तूरी के मूल्य से इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करने से बाहर काम किया जाएगा उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि.

आठवीं. कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान: पिछले वित्त अधिनियम, 2000 के लिए, स्टॉक विकल्प दस्तूरी के रूप में (व्यायाम कीमत और व्यायाम की तारीख पर उचित बाजार मूल्य के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व राशि पर), और पूंजीगत लाभ के रूप में, दो चरणों में यानी लगाया गया उसी के स्थानांतरण के समय.(आकलन वर्ष 2001-02 के लिए प्रासंगिक) 2001/01/04 से प्रभाव के साथ आगे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए गए स्टॉक विकल्प पूंजीगत लाभ के रूप में, बिक्री के समय में केवल एक बार लगाया जा रहे हैं. रिआयत की धारा 17 के तहत कर्मचारी द्वारा विकल्प के व्यायाम के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया है जहां मामलों में, (2), विकल्प के व्यायाम के समय पर उचित बाजार मूल्य पूंजी बाहर काम करने के लिए शेयर के अधिग्रहण की लागत होगी लाभ. केन्द्र सरकार के संबंधित दिशा निर्देशों 2001/11/10 दिनांकित, अधिसूचना सं 1021 (ई) जारी किए गए हैं.स्टॉक विकल्प उपरोक्त निर्देशों (गैर योग्य स्टॉक विकल्प) के अनुरूप दोनों स्तरों पर कर लगाया जाना जारी करेगा नहीं.

यह वर्गों 10 (13A) के तहत विशेष रूप से मुक्त लाभ, 10 (5), 10 (14), 17 आदि मुक्त होने के लिए जारी रहेगा उल्लेख करना प्रासंगिक है. ये टूर और स्थानांतरण पर यात्रा की तरह लाभ में शामिल शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा, दैनिक भत्ता छोड़ दें.

5.2 आय हेड "वेतन" में शामिल नहीं (छूट)

निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अनुभाग अधिनियम के 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा: -

(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.

इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है:

(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.

यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी.

(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या, एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के लिए या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के सदस्यों के लिए, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.

(4) अन्यथा नकद समकक्ष सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की या, छूट प्राप्त है, के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान धारा 10 के खंड (10 एए) के तहत उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 31-5-2002 को भारत अधिसूचना सं सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 588 (ई), तक ही सीमित रहेगा. 1998/01/04 के बाद, कि क्या सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, रिटायर, जो इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में 3,00,000.

  1. धारा 10 के तहत (10 बी), एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि, औद्योगिक अधिनियम 1947 या किसी भी राशि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में 50 रुपए, 000 से भी कम नहीं विवादों के खंड 25f (ख) में प्रदान के आधार पर गणना की है योग इनमें से जो भी कम है. इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात. इस तरह के भुगतान की अधिकतम सीमा रुपये है. 5,00,000 जहां छंटनी 1997/01/01 को या उसके बाद है.

  2. धारा 10 (10C) के तहत किसी भी भुगतान प्राप्त या प्राप्य किसी भी योजना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या की योजनाओं के अनुसार उसकी सेवा के अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति के समय में शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा (किश्तों में प्राप्त भी हो) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी गई है:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ख) किसी अन्य कंपनी;

(ग) एक प्राधिकरण के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(ई) एक सहकारी सोसायटी;

(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के अधीन;

(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;

(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

वीआरएस के तहत प्राप्त राशि की छूट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिसूचित संस्थानों को भारत या किसी भी राज्य या राज्य भर में महत्व होने के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए.

(7) किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त:

(I) उप - धारा के तहत प्राप्त किसी भी राशि (3) धारा 80 डीडी या उप - धारा (3) के खंड 80DDA की या,

(Ii) मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी या के तहत प्राप्त किसी भी राशि,

(Iii) किसी भी राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम का आश्वासन दिया वास्तविक पूंजी राशि का 20 प्रतिशत से अधिक है जिनके संबंध में 2003/01/04 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.हालांकि, एक व्यक्ति की मौत पर ऐसी नीति के तहत प्राप्त किसी भी राशि अभी भी मुक्त किया जाएगा.

  1. भविष्य निधि से किसी भी भुगतान के लिए जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19), लागू होता है (या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से).

  2. धारा 10 आयकर अधिनियम, 1961 की (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से है निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आय कर से मुक्त.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:

(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक नियोक्ता से प्राप्त; या

(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या

(ग) जहां इस तरह के आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% में स्थित है; या

(घ) जहां इस तरह के आवास की वजह से कम से कम जो भी प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को, किसी अन्य जगह में स्थित वेतन का 40% है.

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है. यह वास्तव में नियम 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों मकान किराया भत्ता या उसके किसी कर्मचारी की कुल आय में से किसी भी भाग को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये तक मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 3,000 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा. यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.

धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -

(मैं) जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.

(Ii) एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.

ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.

सीबीडीटी खंड (क) के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया है और (ii) धारा 10 7 जुलाई दिनांकित (14) अधिसूचना सं अतः 617 (ई), 1995 (एफ No.142/9/95-TPL की ) जो अधिसूचना के अनुसार 24-4-2000 (एफ No.142/34/99-TPL दिनांक एसओ सं 403 (ई),) में संशोधन किया गया है.अपने निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता महीने अधिसूचना के अनुसार 800 की हद तक मुक्त है तो सं 395 (ई), 13 दिनांकित -5-1998.

  1. धारा 10 आयकर अधिनियम की (15) (iv) (क) के तहत, में, उनकी सेवानिवृत्ति लाभों के बाहर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा बनाई गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II, दिनांक 7-6-89 से, अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS- द्वितीय द्वारा संशोधित, सेंट्रल, 12-10-89 दिनांकित सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.

  2. धारा 10 के खंड (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है जो एक व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त एक व्यक्ति या परिवार पेंशन से प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान किया गया है "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर चक्र 'या विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया.ऐसी सूचना, अधिसूचना नग अतः 1948 (ई) बनाया 24-11-2000 और 81 (ई) दिनांक, अनुबंध के माध्यम से और VIB प्रति के रूप में संलग्न रहे हैं जो 29-1-2001 दिनांकित किया गया है

  3. अधिनियम की धारा 17 के तहत, टैक्स से छूट भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -

 

  1. किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में, एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराई;

  2. वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);

(Ii) नियम 3 ए में प्रदान के रूप में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में (2) आयकर नियम 1962 की, मुख्य आयुक्त नियम 3 (ए) में प्रदान के रूप में निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में (1 ) आयकर नियम, 1962 का:

उपखंड में गिरने एक मामले में (ख) के ऊपर, कर्मचारी आय का उनकी वापसी रोग या बीमारी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करेगा.

(सी) प्रीमियम या खुद के लिए या के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान उनके परिवार के सदस्यों (केन्द्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत);

कुल रु से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (डी) प्रतिपूर्ति,. एक साल में 15,000;

(ई) के रूप में, विदेश में कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ. यह कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, 2 लाख से अधिक नहीं है केवल यदि रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय, अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा कि नोट किया जाए.

चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च पर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए, "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शामिल है, और एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' पति और व्यक्ति के बच्चों का मतलब है. वे पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, तो परिवार भी माता - पिता, भाई और व्यक्ति की बहनों शामिल हैं.

अधिनियम मनोरंजन भत्ते की धारा 16 के तहत 5.3 कटौती:

एक कटौती भी की अनुमति दी है धारा के तहत (द्वितीय) एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 का विशेष रूप से सरकार से वेतन की रसीद में है जो निर्धारिती,, एक के बराबर राशि के लिए एक नियोक्ता द्वारा दी गई पांचवें उसके (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) वेतन या जो भी कम हो पांच हजार रुपए का.मनोरंजन भत्ता के कारण कोई कटौती गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.

रोजगार पर टैक्स:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन लगाया के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार (प्रोफेशनल टैक्स) पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.

यह वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए ऊपर की अनुमति दी जा रही थी जो सकल वेतन आय, से "मानक कटौती" के बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वीकार्य नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है.

अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत 5.4 कटौती

कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में, अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उसकी सकल कुल आय से अनुमति दी जानी हैं:

धारा 80 सी के अनुसार, एक कर्मचारी रुपए की सीमा के अधीन निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान किया है या चालू वित्त वर्ष में जमा राशियों के पूरे के लिए कटौती के हकदार होंगे.1,00,000:

(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्ति, पति या पत्नी या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.

(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति के जीवन, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे पर (7) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;

(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पति या पत्नी या बच्चे, अब तक की कटौती की राशि वेतन के 1/5th से अधिक नहीं है के रूप में;

(4) किसी भी योगदान दिया:


(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;

(ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति, या पति या पत्नी या बच्चों के नाम में खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए;

[केन्द्र सरकार के बाद से, (ई) सार्वजनिक भविष्य निधि अधिसूचना का.आ. संख्या 1559 अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है.]

एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा (ग);

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);

यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;

(5) किसी भी सदस्यता: -

(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.

[केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवीं अंक) को अधिसूचित किया है अधिसूचना का.आ. संख्या 1560 (ई) 2005/03/11 दिनांकित.]

(6) कोई भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित (ख) एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए धारा 10 के खंड में (23D) कहा जाता है और.

[केन्द्र सरकार अधिसूचित यूनिट एलआईसी म्युचुअल फंड अधिसूचना का.आ. संख्या 1561 (ई), 2005/03/11 दिनांकित की (पूर्व Dhanraksha, 1989 के रूप में जाना जाता है) बीमा योजना से जोड़ दिया है के बाद से.]

(7) जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना या केन्द्र सरकार के रूप में किसी अन्य बीमा कंपनी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

[केन्द्र सरकार के बाद से न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा मैं, नई जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-मैं और नई जीवन अक्षय-II अधिसूचना को अधिसूचित किया है तो सं 1562 (ई) 2005/03/11 दिनांकित और जीवन अक्षय -III अधिसूचना एसओ सं 847 (ई) 2006/06/01 दिनांकित]

(8) किसी भी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट, या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 में करने के लिए भेजा केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की किसी भी योजना के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

[केन्द्र सरकार के बाद से ऐसा नहीं 1563 (ई) 2005/03/11 दिनांकित इस उद्देश्य अधिसूचना के लिए बचत योजना, 2005 इक्विटी लिंक्ड अधिसूचित किया है]

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की योजनाओं में 2006/01/04 के बाद किए गए निवेश भी धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य होगा.

(9) किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट, या, व्यवस्थापक द्वारा या निर्दिष्ट कंपनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट (में निर्दिष्ट उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

[केन्द्र सरकार के बाद से, (ई) यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड अधिसूचना का.आ. संख्या 1564 अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है.]

  1. केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी जमा योजना, या, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

  2. किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, में निर्माण या घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किया जा रहा है के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी भी जमा योजना में किए गए भारत आवासीय प्रयोजनों के लिए, या (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा भारत में गठित, या किसी भी कानून के तहत, के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों की योजना बनाने, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित , कस्बों और गांवों, या दोनों के लिए.

  3. एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या जो होगा, यह निर्धारिती के स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इस तरह के भुगतान की दिशा में या किसी भी वजह से आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना, हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निवास,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है

कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए. नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी होना होता है, कवर किया जाएगा, या एक सहकारी समिति, या एक अधिकार, या एक बोर्ड, या एक निगम, या किसी भी अन्य शरीर एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया.

स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा.

जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 80 सी (2) (अठारह) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति आय की कटौती की राशि इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होंगे.

(13) ट्यूशन फीस, प्रवेश के समय किया जाए या इसके बाद कर्मचारी के किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या भारत में स्थित अन्य शैक्षिक संस्था को भुगतान किया.

यह ट्यूशन फीस के रूप में स्वीकार्य राशि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस या इसी तरह की प्रकृति के भुगतान की प्रकृति में भुगतान का प्रतिनिधित्व राशि को छोड़कर भारत के अन्य शैक्षिक संस्था के लिए शुल्क के किसी भी भुगतान शामिल होगा कि स्पष्ट किया जाता है .

इक्विटी शेयरों या बोर्ड द्वारा या किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्था से मंजूरी दे दी है, जो एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए (14) सदस्यता.

  1. किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए सदस्यता धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट और ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है, बोर्ड ने मंजूरी दे दी.

  2. इन उद्देश्यों के लिए तैयार किए और सरकारी राजपत्र में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना के अनुसार है, जो एक अनुसूचित बैंक, साथ कम से कम पाँच साल की एक निश्चित अवधि के लिए एक अवधि के जमा के रूप में निवेश.

[केन्द्र सरकार के बाद से, इस उद्देश्य अधिसूचना का.आ. संख्या 1220 (ई) के लिए बैंक सावधि जमा योजना, 2006 अधिसूचित 28-7-2006 दिनांक है]

यह प्रीमियम या एक बीमा पॉलिसी पर किए गए अन्य भुगतान की राशि [उप पैरा में उल्लेख किया आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा अन्य (2)] केवल वास्तविक का 20 प्रतिशत की सीमा तक कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि स्पष्ट किया जा सकता है राजधानी राशि का आश्वासन दिया. ऐसे किसी भी वास्तविक पूंजी राशि की गणना में, निम्न खाते में नहीं लिया जाएगा:

(I) किसी प्रीमियम के मूल्य वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि से ऊपर.

बी एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती भुगतान पिछले वर्ष में है या प्रभाव या बल में भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी से किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि जमा अनुभाग जहां 80CCC, के अनुसार फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए अन्य बीमा कंपनी के धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह इस धारा के प्रावधानों को, और विषय के अनुसार, पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी भुगतान या पिछले एक साल में एक लाख रुपए की राशि से अधिक नहीं है (यदि कोई हो, ब्याज या बोनस उपार्जित या निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर) जमा राशि की.

भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट / कटौती निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए ऊपर और मूल्यांकन से धारा 80 सी के तहत धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी वर्ष के बाद वर्ष 2006-07.

सी. एक निर्धारिती, जनवरी, 2004 के 1 दिन या उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित एक व्यक्ति जा रहा है, एक पेंशन योजना के तहत भुगतान किया है या अपने खाते में कोई राशि जमा पिछले वर्ष में जहां खंड 80CCD, के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित अधिसूचना सं एफ एन 5/7/2003- ईसीबी एवं इंटर्नशिप (अनुबंध-VA के रूप में प्रतिलिपि संलग्न) 22-12-2003 को अपील के रूप में, वह राशि का पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी, ताकि भुगतान या पिछले वर्ष में उनके वेतन का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में जमा है.

इस तरह के एक कर्मचारी के मामले में केन्द्र सरकार ने इस तरह की पेंशन योजना के तहत अपने खाते में कोई योगदान देता है, जहां कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा योगदान राशि की पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष में उनके वेतन का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है.

जो एक कटौती के संबंध में, इस तरह के पेंशन योजना के तहत उनके खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, यदि कोई हो, एक साथ, उस पर अर्जित राशि के साथ, ऊपर चर्चा प्रावधानों के अनुरूप ही अनुमति दी गई है के द्वारा फिर से ceived है कहां निर्धारिती या उसके नामित व्यक्ति, पूरे या हिस्से में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, -

(एक) को बंद करने या उसकी ऐसी पेंशन योजना से बाहर निकलने के कारण; या

(ख) खरीदी या इस तरह के बंद होने पर लिया जाता है या बाहर चुनने वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में, राशि के पूरे खंड में निर्दिष्ट (एक) या खंड (ख) के ऊपर निर्धारिती या की आय होना समझा जाएगा उसके उम्मीदवार मामला इस तरह की राशि प्राप्त होती है, जिसमें वित्तीय वर्ष में, हो सकता है, और तदनुसार कि वित्तीय वर्ष की आय के रूप में कर के वसूल किया जाएगा के रूप में.

खंड 80CCD के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

वर्गों 80 सी, 80CCC और 80CCD के तहत कटौती की कुल राशि रू 1 से अधिक नहीं होगी, 00,000 (धारा 80CCE)

डी. धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती हद तक भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 10 रुपये, 000 से अधिक नहीं राशि के लिए रखा जा सकता है बल में रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा इस तरह के बीमा के द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि -

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या

(ख) किसी अन्य बीमा कंपनी और (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी.

व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:

(मैं) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है.

(Ii) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है.

हालांकि, कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. 15,000 / - निर्धारिती या उसकी पत्नी या पति, या आश्रित माता - पिता या परिवार के किसी भी सदस्य (मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है) उम्र की है जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी है जिसका अर्थ है एक वरिष्ठ नागरिक है, जहां प्रतिवर्ष प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की.

ई. के तहत खंड 80 डीडी, जहां भारत में एक निवासी है जो एक निर्धारिती,, है, पिछले वर्ष के दौरान, -

(क) (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी व्यय, प्रशिक्षण और एक आश्रित के पुनर्वास, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या रखरखाव के लिए इस संबंध में इस संबंध में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी विषय द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा एक आश्रित की, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है,

निर्धारिती कि इस वर्ष के अपने सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.

हालांकि, इस तरह निर्भर गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां सत्तर पांच हजार रुपए की राशि निर्दिष्ट शर्तों को कटौती विषय के रूप में दी जाएगी.

एक: इस खंड के अंतर्गत कटौती निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल यदि अनुमति दी जाएगी.

(मैं) ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना जिसका नाम सदस्यता के लिए व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है योजना बनाया गया है;

(Ii) निर्धारिती पर मनोनीत या तो आश्रित, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, या किसी भी अन्य व्यक्ति या आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट की जा रही विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है.

निर्भर हालांकि, अगर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, निर्धारिती, (3) (ख) के ऊपर पिछले साल की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा भुगतान या उप पैरा के तहत जमा राशि के बराबर राशि predeceases इस तरह की राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी जिसमें.

इस धारा के तहत छूट का दावा बी निर्धारिती, आकलन वर्ष के संबंध में, धारा 139 के तहत आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा जिसके लिए कटौती का दावा किया जाता है:

विकलांगता की हालत उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती एक नया प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि बाद में किसी भी अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी एक प्रति उसके आय के रिटर्न के साथ सुसज्जित है.

खंड 80 डीडी, के प्रयोजनों के लिए -

(क) "प्रशासक" यूनिट भारत के ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 (क) खंड में निर्दिष्ट के रूप में प्रशासक का मतलब है;

(ख) "आश्रित" का मतलब है,

एक व्यक्ति के मामले में (मैं), पति या पत्नी, बच्चे, माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों;

(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है,

निर्भर पूर्ण या मुख्य रूप से अपने समर्थन और रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर, और पिछले वर्ष से संबंधित आकलन वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना में खंड 80U के तहत किसी भी कटौती के लिए दावा नहीं किया गया है, जो;

(ग) "विकलांगता" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ है और "आत्मकेंद्रित 'भी शामिल होगा "सेरेब्रल पाल्सी" और "कई विकलांगता" आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक Retar-फाउंडेशन और बहु विकलांगता अधिनियम के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (क), (ग) और (ज) खंड में निर्दिष्ट , 1999 (1999 का 44);

(घ) "जीवन बीमा निगम 'के रूप में एक ही अर्थ होगा खंड (ग) उप - धारा (8) धारा 88 के;

दिसा-bilities व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) या इस तरह की धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट के रूप में (ई) "चिकित्सा प्राधिकारी" चिकित्सा प्राधिकारी का मतलब अन्य चिकित्सा प्राधिकारी हो सकता है, अधिसूचना द्वारा, "आत्मकेंद्रित", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और खंड (क) में निर्दिष्ट "गंभीर विकलांगता", (प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया ग), (ज), (जे) और आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु Disabili संबंधों अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के (ओ);

(च) "विकलांग व्यक्ति" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 2 के खंड (टी) में निर्दिष्ट के रूप में एक व्यक्ति का अर्थ है, 1995 (1996 का 1) या खंड (छ ) आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के;

(छ) "गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" का मतलब है,

(I) प्रतिशत अस्सी या एक या एक से अधिक विकलांग के अधिक के साथ एक व्यक्ति को, उपधारा में निर्दिष्ट के रूप में (4) विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 के ( 1996 के 1); या

(Ii) गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के (ओ) खंड में निर्दिष्ट;

(ज) "निर्दिष्ट कंपनी" भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप में एक कंपनी का मतलब है.]

अधिनियम के एफ के तहत धारा 80 ई के एक कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण पर ब्याज की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:

(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी, टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज, के माध्यम से.

(ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती कुल प्रारंभिक आकलन वर्ष के संबंध में आय और सात आकलन साल कंप्यूटिंग में दी जाएगी

तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल या ऊपर उल्लेख हित जो भी पहले हो निर्धारिती द्वारा पूर्ण में भुगतान किया जाता है जब तक.

इस प्रयोजन के लिए -

(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10, या, खंड (क) उप - धारा (2) के खंड के में निर्दिष्ट एक संस्था के खंड (2 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था का मतलब 80 जी.

(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;

(ग) "उच्च शिक्षा" गणित और सांख्यिकी सहित व्यावहारिक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग चिकित्सा, प्रबंधन, या, में किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;

(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.

जी कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए.अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. बहरहाल, कारण सत्यापन पर डीडीओ योगदान का 50% की सीमा तक शव निम्नलिखित को दान देते हैं:

(मैं) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड.

(Ii) प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष

(Iii) राष्ट्रीय बाल कोष,

(Iv) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,

(V) राजीव गांधी फाउंडेशन.

और 100% की सीमा तक निम्न निकायों को योगदान की:

द. राष्ट्रीय रक्षा कोष या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष,

ii प्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष,

ईई. अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड,

चतुर्थ. सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन,

वी. मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष - महाराष्ट्र,

vi. नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल,

VI राज्य रक्ताधान परिषद,

viii. सेना केन्द्रीय कल्याण निधि,

ix. भारतीय नौसेना परोपकार कोष,

x. वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि.

xi आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष -1996.

xii. राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि.

xiii. मुख्यमंत्री राहत कोष या मामले के रूप में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपराज्यपाल राहत कोष, कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है.

XIV. राष्ट्रीय श्रेष्ठता विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान विहित प्राधिकारी, XV ने मंजूरी दे दी. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल फंड,

XVI. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि केंद्रीय सरकार द्वारा गठित.

XVII. प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए फंड केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया है.

XVIII. आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु ​​विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट.

अधिनियम के एच. के तहत धारा 80GG एक निर्धारिती अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -

(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;

(ख) निर्धारिती फार्म सं 10BA में घोषणा फ़ाइलें. (अनुबंध-VII)

(ग) वह एक उसके 25 फीसदी की छत या रुपये के अधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 2,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.

(घ) निर्धारिती खुद नहीं करता है:

(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या

(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे मे रहने जा रहा है किसी भी रिहायशी आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क) उप धारा (2) या, जैसा भी मामला हो, खंड (ए के तहत निर्धारित किया जा रहा है ) की उपधारा (4) धारा 23 की:

आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

खंड 80U के तहत मैं, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति होने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जो एक निवासी, किया जा रहा है, एक की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी पचास हजार रुपये की राशि.

हालांकि, जहां इस तरह के व्यक्ति गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, पचहत्तर हज़ार रुपए का एक उच्च कटौती स्वीकार्य हो जाएगा है.

इस धारा के तहत छूट का दावा हर व्यक्ति कटौती का दावा किया है, जिसके लिए आकलन वर्ष के संबंध में, आयकर रिटर्न के साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा.

विकलांगता की हालत उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती एक नया प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि बाद में किसी भी अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी एक प्रति उसके आय के रिटर्न के साथ सुसज्जित है.

इस खंड, अभिव्यक्ति "विकलांगता", "चिकित्सा प्राधिकारी", "विकलांग व्यक्ति" और "गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" के प्रयोजनों के लिए धारा 80 डीडी इस के पैरा 5.4 की (उप पैरा ई में दी रूप में एक ही अर्थ होगा सर्कुलर).

दावे की सत्यता के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए डीडीओ:

(21) आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी द्वारा दाखिल इस तरह की राशि पर कटौती / छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की उसकी वापसी, सिवा,.

प्र.6. आय कर की गणना की कटौती की जाएगी:

खंड 192 के प्रयोजन के लिए 6.1 वेतन आय पालन के रूप में गणना की जाएगी: -

पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना;

(ख) चित्रा से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती (एक) ऊपर पर पहुंचे अनुमति दें.

(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने के ऊपर (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए की अनुमति दें.

यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर वेतन से आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.

  1. ऐसी आय पर आयकर ध्यान में रखते हुए इस सर्कुलर रखते हुए कर्मचारी की उम्र और लिंग के पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.

  2. देय इतने पर पहुंचे कर की राशि कुल देय कर पर पहुंचने के लिए निर्धारित दर पर अधिभार (यदि लागू हो) और अतिरिक्त अधिभार (शिक्षा उपकर) की वृद्धि हो जाएगी.

  3. पैरा 6.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए. किसी भी अतिरिक्त या किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न घाटे को एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान बाद में कटौती की राशि बढ़ाने या कम से समायोजित किया जा सकता है.

प्र.7.        विविध:

7.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम 2006 के लिए किया जा सकता है.

मामले में 7.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.


7.3 ये निर्देश केंद्र / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता है.

    1. इस परिपत्र की प्रतियां आयकर निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन एवं जनसम्पर्क), 6 मंजिल, मयूर भवन, इंदिरा चौक, नई दिल्ली 110 001 और निम्नलिखित वेबसाइटों पर साथ उपलब्ध हैं:

अनुबंध-1

उदाहरण - 1

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

के सकल वेतन आय होने के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना:

 

(मैं).
2, 00,000
(द्वितीय).
5, 00,000 और
(Iii).
10,00,]000

 

विवरण
(रुपये में)
(रुपये में)
(रुपये में)
 
(i)
(ii)
(iii)
(भत्ते सहित) सकल वेतन आय
जीपीएफ के लिए अंशदान
2]00]000
5,00,000
10,00,]000
 
20]000
50]000
1]00]000

 

कुल आय की गणना और कर देय आगे
सकल वेतन
2]00]000
5,00,000
10,00,]000
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती
20]000
50]000
1]00]000
करयोग्य आय
1]80]000
4,50,000
9,00,000
टैक्स आगे
11]000 .
85,000
2]20]000
जोड़ें: अधिभार
शून्य
शून्य
शून्य
जोड़ें: शिक्षा उपकर @ 2%
220
1]700
4,400
कुल कर देय
11,220
86,700
2,24,400


नोट: देय कर का 10% की दर से सरचार्ज कर योग्य आय रुपये से अधिक शुल्क केवल तभी लगाया जा रहा है.10,00,000.


उदाहरण - 2


निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

एक विकलांग आश्रित होने के एक पुरुष कर्मचारी निर्धारिती के मामले में आयकर की गणना.
विवरण:
1
सकल वेतन
3,20,000
प्र.20.
राशि विकलांगता के साथ एक आश्रित, किया जा रहा व्यक्ति treatmentof पर खर्च (लेकिन गंभीर विकलांगता नहीं)
7]000
(3)
एक विकलांगता के साथ निर्भर किया जा रहा व्यक्ति (लेकिन गंभीर नहीं विकलांगता) के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि
50]000
(4)
जीपीएफ अंशदान
25]000
प्र.5.
अदा होंठ
10]000

 

टैक्स की गणना
 
सकल वेतन
3 करोड, 20,000
कम: खंड 80 डीडी के तहत कटौती (50 करने के लिए प्रतिबंधित, 000 केवल)
50]000
करयोग्य आय
2]70]000
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
जीपीएफ 25,000
10,000 होंठ
कुल 35,000
 
कुल आय
2,35,000
आयकर उस पर
 
22]000
जोड़ें: सरचार्ज
शून्य
जोड़ें: @ 2% शिक्षा उपकर:
44
कुल कर देय
22,400


उदाहरण ३

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

चिकित्सा उपचार व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.
विवरण:
 
1 सकल वेतन
3 करोड, 00,000
स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा 2 चिकित्सा प्रतिपूर्ति
30]000
(3) जीपीएफ का योगदान
20]000
(4) एलआईसी प्रीमियम
20]000
प्र.5. गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी
25,000 रु
प्र.6. दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस
30]000
प्र.7.        बुनियादी सुविधाओं के बॉन्ड में निवेश
20]000

 

टैक्स की गणना
 
सकल वेतन
3 करोड, 00,000
जोड़ें: मेडिकल की प्रतिपूर्ति के संबंध में रिआयत
 
रुपये से अधिक व्यय. धारा 17 के मद्देनजर 15,000 (2) (वी)
15]000
करयोग्य आय
3 करोड, 15,000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

कम: कटौती यू / एस 80 सी:
 
जीपीएफ
20]000
एलआईसी
20]000
एचवीए की अदायगी
25]000
ट्यूशन शुल्क
30]000
ढांचागत बांडों में निवेश
20]000
कुल
1]15]000
रुपये के लिए प्रतिबंधित है. 1]00]000
1]00]000

 

कुल आय:
2,15,000
टैक्स देय
18]000
जोड़ें: सरचार्ज
शून्य
जोड़ें: @ 2% शिक्षा उपकर:
36
कुल कर देय
18,360


उदाहरण 4


निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

एक महिला कर्मचारी के मामले में दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में धारा 10 (13A) के तहत मकान किराया भत्ता की व्याख्यात्मक गणना:
 
विवरण:
 
1 वेतन
2, 00,000
प्र.20. महंगाई भत्ता
1]00]000
(3) मकान किराया भत्ता
1]20]000
(4) सीसीए
6,000 रूपये
प्र.5. भुगतान मकान किराया
1]44]000
प्र.6. सामान्य भविष्य निधि
36]000
प्र.7.        जीवन बीमा प्रीमियम
4]000
8 इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए सदस्यता
20]000

 

कुल आय और taxpayable उस पर की संगणना
1 वेतन + डीए + सीसीए
3 करोड, 06,000
    मकान किराया भत्ता
 
प्र.20. कुल वेतन आय            
1]20]000
(3) कम: मकान किराया भत्ता मुक्त यू / एस 10 (13A):
4, 26,000
कम से कम:
 
एचआरए की वास्तविक राशि = 1,20,000 प्राप्त
 
ख. (डीए सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लिया जाता है कि अपने ऊपर भरोसा रखनेवाला महंगाई भत्ते सहित) वेतन का 10% से अधिक में किराए के व्यय (1,44,000-30,000) = 1,14,000
 
वेतन की सी. 50% (बेसिक + डीए)
 
Rs.1, 50,000
1,14,000
सकल कुल आय:
3 करोड, 12,000

 

कम: धारा 80 सी के तहत कटौती
जीपीएफ
36]000
एलआईसी
4]500
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सदस्यता
 
बांड
20]000
कुल योगg :
60,000 रूपये


 

 
60,000 रूपये
कुल आय:
2,52,000
कुल आय पर टैक्स
22,100
सरचार्ज:
शून्य
@ 2% शिक्षा उपकर
442
कुल कर देय
22,542


उदाहरण के लिए 5

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना के मूल्यांकन illustrating.
 
1 वेतन
5,00,000
प्र.20. बोनस
76,000
(3) नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (वास्तविक
कंपनी द्वारा भुगतान बिल)
24]000
वास्तविक किराया प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई 4 (क) फर्निचर के फ्लैट
1]20]000
(दो महीने के लिए) नियोक्ता द्वारा भुगतान (ख) होटल किराया
50]000
(ग) किराए कर्मचारी से बरामद
10]000
फर्नीचर (डी) लागत
1]00]000
प्र.5. इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए सदस्यता
30]000
प्र.6. जीवन बीमा प्रीमियम
5]000
प्र.7.        एनएससी (आठवीं) जारी करना सदस्यता
20]000
10 मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान
36]000

 

कुल आय और कर का भुगतान किया और आगे की संगणना
 
1 वेतन
5,00,000
 
प्र.20. बोनस
र    76,000
दस्तूरी यानी के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन; Rs.48, 000 प्रति माह
 
अनुलाभ का मूल्यांकन
5,76,000
(क) Perq. फ्लैट के लिए:
 
के लोअर (वेतन का 20% दस महीनों = Rs.96, 000 के लिए)
 
और (वास्तविक किराया = 1,00,000 भुगतान)
र    96,000
(ख) Perq. होटल के लिए
 
(= 23,040 2 महीना के वेतन का 24%) के निचले,
और (वास्तविक भुगतान = 50000)
र       23,040
लागत का 10% @ फर्नीचर के लिए (ग) Perq
र       10]000
 
र       1,29,040
कम: रेंट कर्मचारी से बरामद
र       10]000
 
र       1,19,400
(घ) perq जोड़ें. नि: शुल्क गैस, चुनाव के लिए. पानी
र       24]000
कुल अनुलाभ:
र      1,43,040
सकल कुल आय (5,76,000 +1,43,040)
7,19,040
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
भविष्य निधि
36]000
एनएससी आठवीं समस्या को सदस्यता
20]000
एलआईसी
5]000
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
30]000 
कुल
91,000
91,000
कुल आय
6,28,040
टैक्स देय
1,38,412
सरचार्ज:
शून्य
@ 2% शिक्षा उपकर
2768
कुल कर देय
1,41,180


उदाहरण - 6

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

एक निजी कंपनी के एक महिला कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating मूल्यांकन दिल्ली में और गृह निर्माण ऋण चुकाने में तैनात हैं.
विवरण:
 
वेतन
3 करोड, 00,000
प्र.20.   महंगाई भत्ता
1]00]000
(3)  मकान किराया भत्ता
1]80]000
(4)  विशेष कर्तव्य भत्ता
12]000
प्र.5.   भविष्य निधि
60,000 रूपये
प्र.6.   होंठ
10]000
प्र.7.          एनएससी आठवीं अंक में जमा
30]000
8   उसके द्वारा काम पर रखा घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
1]20]000
9   गृह निर्माण ऋण की चुकौती (प्रधान)
60,000 रूपये
10 तीन बच्चों के लिए ट्यूशन फीस (रुपए प्रति बच्चा 10,000)
30]000

 

कुल आय और कर देय आगे की संगणना
1   सकल वेतन
 
5 रुपये, 92,000
(बेसिक + डीए + एचआरए + एसडीए)
 
 
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A)
 
 
कम से कम:
 
 
क  एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त
 
1]80]000
 
ख.  (डीए शामिल करते हुए) वेतन का 10% से अधिक में किराए पर व्यय डीए सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सहित (1,20,000-40,000) मान
80]000
 
सी. (डीए सहित) वेतन का 50%
2]00]000
(-) 80,000
सकल कुल कर योग्य आय
 
5 रुपये, 12,000
कम: धारा 88 सी के तहत कटौती
 
 
द.    भविष्य निधि
60,000 रूपये
 
ii    होंठ
10]000
 
ईई.   एनएससी आठवीं अंक
30]000
 
.   एचवीए की अदायगी
60,000 रूपये
 
v    ट्युशन फीस (दो बच्चों के लिए प्रतिबंधित)
20]000
 
कुल
1]80]000
 
के लिए प्रतिबंधित
      
1]00]000
कुल आय:
 
 
4,12,000
टैक्स देय
 
 
70,100
सरचार्ज:
 
शून्य
@ 2% शिक्षा उपकर
 
1402
कुल कर देय
 
71,502


नोट: महंगाई भत्ता के भाग मूल वेतन के साथ विलय और 'महंगाई वेतन' के रूप में दिखाया भी धारा 10 (13A) के तहत छूट की राशि बाहर काम करने के लिए 'वेतन' की परिभाषा में शामिल है.


उदाहरण के लिए 7

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

गृह संपत्ति से सिर आय के तहत नुकसान का दावा है जो एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर गणना.
विवरण:
 
1 सकल वेतन
4]00]000
प्र.20.   आवास ऋण चुकाया (प्रधान)
50]000
(3)  ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 के बाद लिया)
1]60]000
(4) राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान 
5]000
प्र.5. एनएससी खरीदा
10]000
प्र.6. जीपीएफ
30]000

 

कर योग्य आय और कर आगे की संगणना:
वेतन आय
 
4]00]000
प्र.20. गृह संपत्ति से आय
 
 
वार्षिक मूल्य
शून्य
 
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
1]50]000
 
(अधिकतम स्वीकार्य)
 
(-) 1, 50,000
सकल कुल आय
 
2 रुपए, 50,000
खंड 80 जी के तहत कम कटौती
 
 
रुपये के 50%. 5]000
र   2]500
 
धारा 80 सी के तहत कम कटौती:
 
 
जीपीएफ
30]000
 
एनएससी
10]000
 
आवास ऋण चुकाया
50]000
 
कुल
90]000
 
अध्याय छठी ए के तहत कुल कटौती
 
92,500
कुल आय
 
1,57,500
टैक्स देय
 
6,500
जोड़ें: अधिभार
 
शून्य
जोड़ें: शिक्षा उपकर
 
130
कुल कर देय
 
र   6630


उदाहरण - 8

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

आत्म - occupired गृह संपत्ति से सिर आय के तहत नुकसान का दावा है, और 1999/01/04 से पहले घर के निर्माण ऋण ले लिया है, जो एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर गणना
विवरण:
 
1 सकल वेतन
4]00]000
प्र.20. आवास ऋण चुकाया (प्रधान)
30]000
(3) ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 से पहले लिया)
1]00]000
(4) राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान
6,000 रूपये
प्र.5. एनएससी खरीदी
10]000
प्र.6. जीपीएफ
20]000

 

कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
1 वेतन आय
 
4]00]000
प्र.20. हाउस प्रॉपर्टी से आय
वार्षिक मूल्य:
शून्य
 
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
30]000
 
(1-4-99 से पहले लिए गए ऋणों के लिए अधिकतम स्वीकार्य)
 
(-) रुपये. 30]000
सकल कुल आय
 
3,70,000
कम: खंड 80 जी के तहत छूट
 
 
Rs.6 का 50%, 000
 
र  3]000
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
 
जीपीएफ
20]000
 
एनएससी
10]000
 
आवास ऋण चुकाया
30]000
 
कुल रुपए ---------------- कुल रुपए ---------------  
60,000 रूपये
 
अध्याय छठी ए के तहत कुल कटौती
 
63]000
कुल आय
 
3 करोड, 07,000
टैक्स देय
 
42,100
जोड़ें: अधिभार
 
 
शून्य
जोड़ें: शिक्षा उपकर @ 2%
 
842
कुल कर देय
 
42,942


उदाहरण के लिए 9

निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए

 

उम्र के 65 से अधिक वर्षों है, जो एक पुरुष पेंशनभोगी के मामले में आयकर गणना
 
(रुपये में)
विवरण:
 
सेवा पेंशन
1]80]000
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
30]000
एनएससी खरीदी
20]000
 
 
 
 
 
 

 

कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
 
वेतन से आय (पेंशन)
 
1]80]000
कम: कटौती यू / एस 80 सी
 
 
जीपीएफ
30]000
 
एनएससी
20]000
 
कुल
50]000
 
कुल आय
 
1]30]000
टैक्स देय
 
शून्य
 
 
 


नोट: ऊपर पैंसठ वर्ष की उम्र या के करदाताओं Rs.1, 85,000 की कुल आय को कर का भुगतान करने के लिए नहीं है


अनुबंध-II

फार्म 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए अनुभाग 192 (2 बी) के तहत आय का विवरण भेजने के लिए,

  1. नाम और कर्मचारी के पते
  2. स्थायी लेखा संख्या
  3. आवासीय स्थिति
  4. "वेतन" के अलावा और आय का कोई सिर के तहत आय के ब्यौरे (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो) वित्तीय वर्ष में प्राप्त

(i)
गृह संपत्ति से आय
_____________________________
 
(नुकसान के मामले में, उसके अभिकलन लगा देना)
 
(ii)
मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ
_____________________________
(iii)
पूँजीगत लाभ
 
(xiv)
अन्य स्रोतों से आय
 
 
(क) लाभांश
 
 
(ख) ब्याज
 
 
(ग) अन्य आय (बताएं)
 
 
कुल
_____________________________

प्र.5.    (Iv) मद 4 के लिए उप आइटम (मैं) के सकल

प्र.6.    (प्रमाण पत्र संलग्न करें) अनुभाग 203 के तहत जारी) स्रोत पर कर कटौती
स्थान                                              

तिथि                                                                                                                                

कर्मचारी के हस्ताक्षर

 

सत्यापन
मैं, _____________________________, एतद्द्वारा क्या ऊपर कहा गया है के अनुसार सही है कि घोषणा है मेरी
ज्ञान और विश्वास. आज सत्यापित, _____________________________ की __________________________________________ दिन,
_________________ रखें
 
तिथि _________________
  ___________________________________
 
कर्मचारी के हस्ताक्षर



[एफ No.142/47/98-TPL]


अनुबंध-III

 

फार्म सं 12BA
[() नियम 26A (2) (बी देखें]
 
इनका मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुख और लाभ का विवरण दर्शाने वाला विवरण
 
(1) डेरिवेटिव
नाम और नियोक्ता का पता:
 
(2)
टैन
 
(3)
नियोक्ता के टीडीएस का आकलन रेंज:
 
(4) संचार सेवाएं
नाम, पदनाम और कर्मचारी के पैन:
 
(5)
कर्मचारी के साथ एक निर्देशक या एक व्यक्ति है:
कंपनी में पर्याप्त रुचि
(नियोक्ता एक कंपनी है)
 
(6)
कर्मचारी के सिर "वेतन" के अंतर्गत आय:
(अन्य अनुलाभ से से)
 
(7)
वित्तीय वर्ष:
 
(8)
अनुलाभ का मूल्यांकन
 

 

क्रम सं.
रिआयत की प्रकृति
के मूल्य
राशि, अगर
कर योग्य की राशि
बेच
(नियम 3 देखें)
दस्तूरी
किसी भी बरामद
दस्तूरी
 
 
के अनुसार
से
कर के दायरे में
 
 
नियम
कर्मचारी
कर्नल (3) - कर्नल ((4)
 
 
(रु.)
(रु.)
(रु.)
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(5)
1
iii. आवास सुविधाएं
 
 
 
2.
कारें / अन्य मोटर वाहन
 
 
 
I3
स्वीपर, माली, चौकीदार
 
 
 
 
या व्यक्तिगत परिचर
 
 
 
4 ज
गैस, बिजली, पानी
 
 
 
III. 5
ब्याज मुक्त या रियायती ऋण
 
 
 
= 6 रुपये
छुट्टी व्यय
 
 
 
IV.7
नि: शुल्क या रियायती यात्रा
 
 
 
नि: शुल्क भोजन
 
 
 
1
निःशुल्क शिक्षा
 
 
 
10 रू.
उपहार, वाउचर आदि
 
 
 
1
क्रेडिट कार्ड का खर्च
 
 
 
ii राष्ट्रीय सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करना।
क्लब का खर्च
 
 
 
1
कर्मचारियों ने चल संपत्ति का उपयोग करें
 
 
 
१४
कर्मचारियों को संपत्ति का हस्तांतरण
 
 
 
15 जुलाई
किसी भी अन्य लाभ / लाभ का मूल्य /
 
 
 
 
सेवा / विशेषाधिकार
 
 
 
१६
स्टॉक विकल्प (गैर योग्य विकल्प)
 
 
 
17 X 1 = 17
अन्य लाभ या सुख
 
 
 
१८
अनुलाभ का कुल मूल्य
 
 
 
19.
के एवज में मुनाफे का कुल मूल्य
 
 
 
 
वेतन के रूप में 17 प्रति (3)
 
 
 

 

(9)
कर का विवरण -
 
 
(एक) टैक्स अनुभाग 192 के तहत कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाती है (1)
                 .............................
 
(ख) कर 192 (1 ए) धारा के तहत कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा भुगतान
                 ..............................
 
भुगतान (ग) कुल टैक्स
                 ..............................
 
सरकार के राजकोष में भुगतान (डी) तिथि
                 ..............................

 

नियोक्ता द्वारा घोषणा
I______________________s / o____________________________working as____________________
(पद) एतद्द्वारा ऊपर दी गई जानकारी के खाते की किताबें, दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड या जानकारी हमें और हर तरह के विशेषाधिकार के मूल्य के विवरण के साथ उपलब्ध है पर आधारित है कि (नियोक्ता का नाम) of_____________________________________ ओर से घोषित करते अनुसार कर रहे हैं धारा 17 और नियम तैयार किए इस आधार पर के साथ और कहा कि इस तरह की जानकारी सत्य और सही है.

 

 
के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
 
कर की कटौती
जगह ...................
पूरा नाम .........................................................
तिथि ....................
पदनाम ...................................................... ";
 
 

ANNNEXURE चतुर्थ

 

कोई रूप. 16AA
[(1) (बी) 12 शासन करने के लिए तीसरे परंतुक देखें और 31 (1) (क) नियम]
के तहत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
आय के सिर "वेतन" व वापसी
 
भारत में एक व्यक्ति, निवासी, जहां के लिए
(क)
उसकी कुल आय सिर के वेतन 'के तहत आयकर को आय प्रभार्य शामिल हैं;
(ख)
वेतन से आय आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती की अनुमति से पहले, 1961 एक लाख रुपये पचास हजार से अधिक न हो;
(ग)
उसकी कुल आय सिर के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ 'या' कैपिटल गेन 'या कृषि आय के तहत आयकर को आय प्रभार्य शामिल नहीं है; और
(घ).
वह नियोक्ता के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर काटा गया है जो कर से किसी भी अन्य आय की प्राप्ति में नहीं है

 

नाम और नियोक्ता का पता
नाम और कर्मचारी के पद पर नियुक्ति
     .................................................................
 
     .................................................................
 
     .................................................................
 
     .................................................................
 
  
पैन / जीआईआर सं.
टैन
अनुभाग 206 के तहत वार्षिक विवरणी / बयान दर्ज किया जा रहा है जहां टीडीएस सर्किल
निर्धारण वर्ष
 
करने के लिए
 
 
 
 

श्रद्धांजलि वेतन का विवरण और किसी भी अन्य आय और कर कटौती की

 

1   सकल वेतन
 
 
धारा 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार (एक) वेतन (1)
र       ............
 
धारा 17 के तहत अनुलाभ (ख) मूल्य (2) (फार्म सं 12BA के अनुसार, जहां लागू हो)
र       ............
 
धारा 17 के तहत वेतन के एवज में (ग) के मुनाफे (3) (फार्म सं 12BA के अनुसार, जहां लागू हो)
र       ............
र       ............
             ............
(घ) कुल
 
 
प्र.20.    कम: भत्ता हद तक धारा 10 के तहत छूट
र       ............
 
 
र       ............
 
 
र       ............
र       ............
             ............
(3)   शेष राशि (1-2)
 
र       ............
             ............
 
(4)    धारा 16 के तहत कटौती:
 
 
 
(एक) मानक कटौती
र       ............
             ............
 
 
(ख) मनोरंजन भत्ता
र       ............
             ............
 
 
रोजगार पर (ग) टैक्स
र       ............
             ............
 
 
प्र.5.     4 के सकल (क) से (ग)
 
र   ......
 
प्र.6. सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य
 
 
 
प्र.7.        जोड़ें: कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट कोई अन्य आय
 
 
 
(क) हेड 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत आय
 
 
 
(ख) सिर 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत आय
 
 
(एक) (ख) के ऊपर के (ग) कुल
 
 
 
8     सकल कुल आय (6 +7)
 
 
 
 
9      अध्याय VI-ए के तहत कटौती
 
 
 
रूपये
सकल राशि
योग्यता राशि
घटाया
 
(एक) 80 सीसीसी
.............
.........
 
 
 
(ख) 80 डी
.............
.........
 
 
 
(ग) 80 ई
..............
.........
 
 
 
(घ) 80 जी
..............
.........
 
 
 
(ई) 80 एल
..............
.........
 
 
 
(च) 80 QQB
..............
.........
 
 
 
(छ) 80 आरआरबी
..............
.........
 
 
 
(ज) एसईसी
..............
.........
 
 
 
10 अध्याय छठी ए के तहत घटाया मात्रा के सकल
 
 
 
प्र।11. कुल आय (8-10)
 
 
 
प्र.12.     कुल आय पर टैक्स
 
 
 

 

प्र.13. छूट के तहत अध्याय आठवीं
 
 
धारा 88 के तहत मैं (कृपया बताएं)
सकल
योग्यता
राजकर
रूपये
रूपये
छूट
 
(क)
..............
..............
............
 
 
 
 
(ख)
..............
..............
............

 

मैं _______________________ श्री के बेटे _____________________________ _________________________________________________ (पद) की क्षमता में काम कर एतद्द्वारा (शब्दों में) रुपए की राशि __________________ स्रोत पर काटा गया और केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया गया है कि यह प्रमाणित करते हैं.मैं आगे से ऊपर दी गई जानकारी के खाते की किताबें, दस्तावेज और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्य और सही है कि प्रमाणित करते हैं.

 

(ग)
............
............
............
 
(घ).
............
............
............
 
(च)
............
............
............
 
(छ)
............
............
............
 
(छ) कुल [(क) (एफ)]
............
............
 
 
 
 
 
 
 
द्वितीय. (क) खंड 88B के तहत
 
 
 
 
(बी) धारा 88C के तहत
 
 
 
 
प्र.14. ऊपर 13 पर कर छूट का सकल [मैं (जी) + द्वितीय (एक) + II (ख)]
 
 
 
 
प्र.15.     टैक्स कुल आय (12-14) और अधिभार उस पर देय
 
 
 
 
प्र.16. कम: खंड 89 के तहत राहत (विवरण संलग्न करें)
 
 
 
 
प्र.17. शेष राशि टैक्स देय (15-16)
 
 
 
 
प्र.18. घटाव:
 
 
 
 
अनुभाग 192 के तहत स्रोत पर कटौती (एक) टैक्स (1)
 
 
 
 
(ख) की धारा 17 के तहत अनुलाभ पर अनुभाग 192 (1 ए) के तहत कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा भुगतान कर (2)
 
 
 
 
प्र.19. टैक्स देय / रिफंडेबल (17-18)
 
 
 
 

 

टैक्स काट लिया का विवरण और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा
रूपये
भुगतान की तिथि
बैंक का नाम और कर जमा उस शाखा
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

जगह ..............
के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
 
कर की कटौती
 
 
तिथि ...............
पूरा नाम ..................................
 
पदनाम .................................

 

निर्धारिती द्वारा भरा जाना
1 का नाम
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
निर्धारिती
 
प्र.20. पता
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पिन
 
 
 
 
 
टेलीफोन
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) जन्म तिथि
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
(4) सेक्स एम / एफ:
 
 
 
प्र.5. निर्धारण वर्ष
 
 
 
 
-
 
 
 
 
प्र.6. वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी:
प्र.7.        मुनाफा: मूल या संशोधित:
 
 
8 बैंक खाते के विवरण (रिफंड का भुगतान के लिए)

 

बैंक का नाम
एमआईसीआर कोड
बैंक शाखा का पता
खाते का प्रकार
अकाउंट नंबर
 
 
 
 
 
निर्धारिती द्वारा सत्यापन
मैं, _____________________________________________________________ पत्र (पूर्ण और ब्लॉक में में नाम)), श्री के पुत्र / पुत्री _______________________________ सत्यनिष्ठा से अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने की घोषणा है कि, इस के बदले में दी गई जानकारी, सही पूरा और सही मायने में कहा गया है और के अनुसार आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष ______________ के लिए आयकर को आय प्रभार्य के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों.

 

रसीद नहीं ..................
 
 
तिथि ...............
 
 
 
 
निर्धारिती के हस्ताक्षर
सील
 
तिथि% &&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
स्थान: _____________
प्राप्त अधिकारी के हस्ताक्षर
 
 


ANNNEXURE-V

अधिसूचना सं. अतः 974 (ई), 26-9-2006 दिनांक


उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा पर कर कटौती की वापसी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निम्नलिखित योजना को निर्दिष्ट स्रोत, अर्थात्: -

1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अनुप्रयोग. -

(1) इस योजना "स्रोत स्कीम, 2003 में टैक्स कटौती के रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" कहा जा सकता है.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

(3) यह (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 की उपधारा के तहत कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर कर कटौती का रिटर्न दाखिल सभी व्यक्तियों पर लागू होगा.

प्र.20. परिभाषाएं -. इस योजना में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -

(1) 'अधिनियम' आयकर अधिनियम का अर्थ है, 1961 (1961 का 43);

(2) "बोर्ड" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व अधिनियम के केंद्रीय बोर्ड, 1963 (1963 का 54) के तहत गठित मतलब है;

(3) "कंप्यूटर मीडिया" एक फ्लॉपी अर्थ है (3 आधा इंच और 1.44 एमबी क्षमता) या CD-ROM, और इस उद्देश्य के लिए ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा नामित एक सर्वर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा की ऑन लाइन डाटा ट्रांसमिशन शामिल हैं;

(4) "ई deductor" इस योजना के तहत ई टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अभिप्रेत है;

(5) "ई फाइलिंग प्रशासक" नहीं इस योजना के प्रशासन के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नामित आयकर आयुक्त के पद से नीचे एक अधिकारी का मतलब है;

(6) "ई टीडीएस मध्यस्थ" इस योजना के तहत ई टीडीएस मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत कंपनी, किया जा रहा है, एक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(7) "ई टीडीएस रिटर्न" विधिवत नियमों के तहत फार्म सं 27A में एक घोषणा के द्वारा समर्थित अधिनियम की धारा 206 के तहत दर्ज किया जा करने के लिए एक वापसी का मतलब है;

(8) "नियम" आयकर नियम, 1962 का मतलब है;

(9) में परिभाषित किया और अधिनियम में परिभाषित के साथ साथ नहीं बल्कि प्रयुक्त अन्य शब्द और भाव क्रमशः अधिनियम में उन्हें सौंपा अर्थ होंगे.

(3) ई टीडीएस रिटर्न तैयार करना. -

(1) ई deductor ई टीडीएस रिटर्न तैयार करने के लिए नियम के तहत निर्धारित प्रासंगिक रूपों का उपयोग करेगा.
(2) ई deductor ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा प्रदान किए जाने की डेटा संरचना के अनुसार अपने ई टीडीएस रिटर्न तैयार करेगा.
ई टीडीएस रिटर्न तैयार करते समय (3), ई deductor अपने स्थायी खाता नंबर का उल्लेख करेगा और कर कटौती खाता संख्या के रूप में भी कर के मामलों के संबंध में छोड़कर उसके द्वारा काट लिया गया है जिनके संबंध में सभी व्यक्तियों की स्थायी खाता संख्या जो अधिनियम की धारा 139 क की उप - धारा (5 ब) के लिए उप - धारा (5 ए) या दूसरे परंतुक के लिए सबसे पहले परंतुक लागू होता है.
(4) ई deductor नियम के तहत निर्धारित स्रोत पर कर कटौती के लिए वापसी के रूपों, के सभी स्तंभों को विधिवत और सही ढंग से भरी हैं कि यह सुनिश्चित करेगा

(5) ई टीडीएस रिटर्न की तैयारी के लिए इस्तेमाल प्रत्येक कंप्यूटर मीडिया एक लेबल का संकेत नाम, स्थायी खाता संख्या, कर कटौती खाता संख्या और ई deductor, वापसी से संबंधित जो अवधि, प्रपत्र के पते के साथ चिपका हो जाएगा वापसी और मामले में इस तरह के मीडिया के एक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है ने कहा कि मीडिया की मात्रा संख्या की संख्या.

(6) अलग से कंप्यूटर मीडिया ई deductor द्वारा ई टीडीएस रिटर्न के प्रत्येक फार्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

(4) ई टीडीएस रिटर्न की सजावट. -

नियमों में निर्धारित के रूप में (1) ई deductor कागज प्रारूप में, विधिवत पर्चा No.27A में एक घोषणा के द्वारा समर्थित ई टीडीएस मध्यस्थ कंप्यूटर मीडिया पर ई टीडीएस रिटर्न प्रस्तुत करेगा:

मामले में किसी भी संपीड़न सॉफ्टवेयर ई टीडीएस रिटर्न तैयार करने के लिए ई deductor द्वारा इस्तेमाल किया गया है, बशर्ते कि वह भी एक ही कंप्यूटर मीडिया पर ई टीडीएस रिटर्न के साथ इस तरह के संपीड़न सॉफ्टवेयर प्रस्तुत करेगा.

इस उद्देश्य के लिए ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा नामित किया जा सकता है (2) मामले में ई deductor, ई टीडीएस मध्यस्थ के सर्वर के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी है, वह सीधे ई टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक डाटा संचारित कर सकते हैं इस तरह के सर्वर से और ई टीडीएस माध्यमिक के लिए अलग से कागज प्रारूप पर फार्म सं 27A भेजें.

प्र.5.    ई टीडीएस मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली ि. -

(1) ई टीडीएस माध्यमिक कागज प्रारूप में फार्म सं 27A में घोषणा के साथ ई कटौती से ई टीडीएस रिटर्न प्राप्त करेगा.

(2) ई टीडीएस माध्यमिक उसके द्वारा प्राप्त ई टीडीएस रिटर्न और उसी के सफल समापन पर प्रारूप स्तर की मान्यता और नियंत्रण की जाँच प्रदर्शन करेगा, ई फाइलिंग प्रशासक ई deductor को कच्ची रसीद जारी करेगा.

(3) ई टीडीएस माध्यमिक ई टीडीएस रिटर्न के प्रयोजन के लिए ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा नामित सर्वर पर ई टीडीएस रिटर्न पर डाटा अपलोड और निर्धारित ब्यौरे स्रोत पर कर कटौती की जमा से संबंधित जाँच करें कि क्या होगा बैंक और deductee की स्थायी खाता संख्या में ई टीडीएस रिटर्न में दी गई है.

(4) चेक के सफल समापन पर, ई टीडीएस रिटर्न का डेटा प्रपत्र No.27A में घोषणा और जारी किए गए अनंतिम रसीद के साथ एक साथ ई फाइलिंग प्रशासक को ई टीडीएस मध्यस्थ के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा समझा जाएगा ई टीडीएस रिटर्न की रसीद हो.

(5) बैंक में स्रोत पर कर कटौती की जमा का ब्यौरा, स्थायी खाता संख्या, कर कटौती खाता संख्या या किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के ई फाइलिंग प्रशासक कमी ज्ञापन भेजेगा ई टीडीएस रिटर्न में नहीं दिया जाता है कहां एक ही प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के लिए एक अनुरोध के साथ ई deductor लिए.

(6) मामले में कमी ज्ञापन में संकेत की कमी सात दिनों के भीतर हटा दिया जाता है, ई टीडीएस रिटर्न पर डेटा पावती नहीं समझा जाएगा ई फाइलिंग प्रशासक और कच्ची रसीद हॉल में ई टीडीएस मध्यस्थ के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा ई टीडीएस रिटर्न की. अनंतिम रसीद जारी करने की तारीख ई टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं समझा ई करेगा.

(7) मामले में कोई कमी ज्ञापन अनंतिम रसीद के मुद्दे के तीस दिनों के भीतर ई फाइलिंग प्रशासक द्वारा जारी किया जाता है, जारी किए गए अनंतिम रसीद ई टीडीएस रिटर्न की रसीद और अनंतिम जारी करने की तारीख होना समझा जाएगा रसीद ई टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तारीख होना समझा जाएगा.

(8) की कमी ज्ञापन में संकेत दिया कमियों सात दिनों के भीतर ई deductor से नहीं हटा रहे हैं कहाँ, ई टीडीएस माध्यमिक ई फाइलिंग प्रशासक को एक ही संवाद और आकलन जिस ई फाइलिंग प्रशासक के लिए डाटा संचारित करेगा अधिकारी अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (4) के तहत आवश्यक रूप deductor की वजह से मौका देने के बाद एक अवैध वापसी के रूप में वापसी की घोषणा के लिए कार्रवाई कर सकते हैं.

(9) मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई सूचना दोष पंद्रह दिन या निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि की अवधि के भीतर सुधारा रहे हैं, कच्ची रसीद जारी करने की तारीख दाखिल करने की तारीख होना समझा जाएगा ई टीडीएस रिटर्न.

प्र.6.    ई टीडीएस मध्यस्थ की जनरल जिम्मेदारियों. -

(1) ई टीडीएस माध्यमिक ई फाइलिंग प्रशासक को ई टीडीएस रिटर्न की सटीक संचरण सुनिश्चित करेगा:

ई टीडीएस माध्यमिक ई deductor द्वारा तैयार स्रोत पर कर कटौती के बदले में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.

(2) ई टीडीएस माध्यमिक ई द्वारा निर्दिष्ट के रूप में वापसी प्रारूप में, टीडीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक डाटा दायर किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखेगा दाखिल प्रशासक.

  1. ई टीडीएस माध्यमिक रिटर्न दायर करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखेगा, कमी ज्ञापन और इसके माध्यम से रिटर्न दाखिल के संबंध में जारी किए गए अनंतिम प्राप्तियों से संबंधित जानकारी.

  2. ई टीडीएस मध्यस्थ, इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान उसके कब्जे की बात आती है कि जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित ई deductor की अनुमति के साथ बचा, अधिकारी या ई फाइलिंग प्रशासक का आकलन करेगा.

  3. ई टीडीएस माध्यमिक आदि सभी अपने कर्मचारियों, एजेंटों, फ्रेंचाइजी, इस योजना के सभी प्रावधानों के साथ ही ई फाइलिंग व्यवस्थापक द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेगा कि.

प्र.7.        ई फाइलिंग प्रशासक की शक्तियां -., ई फाइलिंग प्रशासक करेगा पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना -

  1. इस योजना का दिन प्रशासन के लिए दिन के लिए, सुरक्षित कब्जा है और डेटा का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, डाटा संरचनाओं, स्वरूपों और मानकों निर्दिष्ट;

  2. ई रिटर्न मध्यस्थ, किसी भी शिकायत का सत्यापन, वह उचित समझे के रूप में उन्हें और ऐसे अन्य मामलों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन सामग्री की छानबीन के कामकाज की समीक्षा सहित इस योजना की तकनीकी आवश्यकताओं, साथ ई टीडीएस मध्यस्थ द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हैं.

8 बोर्ड की शक्तियां: बोर्ड अनुचित आचरण, गलत बयानी, अनैतिक आचरण, धोखाधड़ी या ई कटौती करने या इसे ठीक समझे जाने वाले ऐसे अन्य भूमि पर सेवा की स्थापना की कमी के आधार पर एक ई फाइलिंग मध्यस्थ के प्राधिकरण रद्द कर सकती है.

[एफ सं 142/31/2003-टीपीएल]


अनुबंध-VA

अधिसूचना


सरकार मौजूदा जगह, 23 अगस्त, 2003 पर पहले चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केन्द्र सरकार सेवा करने के लिए नए खिलाड़ियों के लिए एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली, शुरू करने के संबंध में वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की व्यवस्था.
(मैं) प्रणाली (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकारी सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य होगा. मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया है और केंद्र सरकार से मिलान किया जा वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा. हालांकि, कोई योगदान सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, जो व्यक्तियों के संबंध में सरकार बनाने नहीं होगा. योगदान और निवेश रिटर्न एक गैर निकाला पेंशन टियर मैं खाते में जमा की जाएगी. परिभाषित लाभ पेंशन और जीपीएफ के मौजूदा प्रावधानों केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

(ख) के ऊपर पेंशन खाते के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति भी उनके विकल्प पर एक स्वैच्छिक टियर-II निकाला खाता हो सकता है. जीपीएफ केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए वापस ले लिया जाएगा के रूप में यह विकल्प दिया जाता है. सरकार को इस खाते में कोई योगदान देगी. इन परिसंपत्तियों वास्तव में ऊपर प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा. हालांकि, कर्मचारी कभी भी हिस्सा या उसके पैसे की 'दूसरे स्तर' के सभी वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा. इस निकाला खाता पेंशन निवेश का गठन नहीं करता है, और कोई विशेष कर उपचार को आकर्षित करेगा.

(Iii) व्यक्तियों कर सकते हैं सामान्य रूप से पेंशन प्रणाली के टियर-I के लिए 60 साल की उम्र में या उम्र के बाद बाहर निकलें. बाहर निकलने पर व्यक्तिगत अनिवार्य (एक आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) एक वार्षिकी खरीद करने के लिए पेंशन धन का 40 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता होगी. सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी retirment के समय में कर्मचारी और उनके आश्रित माता - पिता और उसके पति का जीवन भर के लिए पेंशन के लिए प्रदान करना चाहिए. व्यक्ति वह किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा जो शेष पेंशन धन का एक मुश्त राशि, प्राप्त होगा. व्यक्तियों से पहले 60 साल की उम्र के लिए पेंशन प्रणाली को छोड़ने के लिए लचीलापन होगा. हालांकि, इस मामले में, अनिवार्य annuitisation पेंशन धन का 80% होगा.

नई पेंशन प्रणाली की संरचना

(Iv) यह योजनाओं अर्थात तीन श्रेणियों की पेशकश करने के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखने और लेखा (सीआरए) बुनियादी ढांचे, कई पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) होगा. विकल्प ए, बी और सी.

व्यक्ति जो चुनने के लिए योजना के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम हो जाएगा कि इतना (वी) भाग लेने वाले संस्थाओं (PFMs और सीआरए), आसानी से बाहर दे पिछले प्रदर्शन के बारे में जानकारी से समझ में आ जाएगा.

प्र.20. नई पेंशन प्रणाली के संचालन के लिए प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2004 से होगी.

[एफ सं 5/7/2003-ECB और पीआर]


अनुबंध के माध्यम से

अधिसूचना सं. SO1048 (ई), 24-11-2006 दिनांक


आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, एतद्द्वारा कहा के प्रयोजनों के लिए वीरता पुरस्कार निर्दिष्ट करता है उसके स्तंभ 3 इसी में उल्लेख किया है के रूप में नीचे परिस्थितियों में सम्मानित मेज के स्तंभ 2 में वर्णित धारा,: -

फॉर्म

क्रम संख्‍या
वीरता पुरस्कार के नाम
पात्रता के लिए परिस्थितियाँ
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
1
अशोक चक्र
वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जब
प्र.20.
कीर्ति चक्र
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
(3)
शौर्य चक्र
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
(4)
Sarvottan जीवन रक्षा पदक
जान बचाने के कृत्यों में उनके द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया है.
प्र.5.
उत्तम जीवन रक्षा पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र.6.
जीवन रक्षा पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र.7.       
वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक
पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस या सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित और संबंधित विभाग के प्रमुख ने इस आशय की प्रमाणित असाधारण साहस के कृत्यों के लिए सम्मानित किया है.
8
वीरता के लिए पुलिस पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
9
सेना मेडल
साहस या सुस्पष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया गया और प्रासंगिक सेवा मुख्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा समर्थित है.
10
नाव सेना मेडल
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र।11.
वायु सेना पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र.12.    
वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक
साहस या विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया और विभाग के पिछले प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा समर्थित है.
प्र.13.
वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र.14.
वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र.15.    
राष्ट्रपति का होमगार्ड और वीरता के लिए नागरिक सुरक्षा पदक
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद
प्र.16.
होमगार्ड और वीरता के लिए नागरिक सुरक्षा पदक
 
रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद

[एफ सं 142/29/99-TPL]


अनुबंध VIB

अधिसूचना सं. अतः 81 (ई), 29-1-2001 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)) की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा के प्रयोजनों के लिए gallanty पुरस्कार निर्दिष्ट करता है धारा और उस प्रयोजन के लिए अर्थात् 24 नवम्बर 2000 दिनांक वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) नंबर है तो 1048 (ई) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन, बनाता है, ने कहा: -

कहा अधिसूचना में, तालिका में, सीरियल नंबर 1,2 और 3 cloumn के तहत (3) "नागरिकों के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा "पात्रता के लिए परिस्थितियों" से संबंधित के खिलाफ.

[एफ No.142/29/99-TPL]


अनुबंध-VII

कोई रूप. 10BA

(नियम 11B देखें)

निर्धारिती दावा कटौती यू / एस 80 जी जी द्वारा दायर किए जाने घोषणा

I/We…………………………………………………………………………………………………………

(स्थायी खाता संख्या के साथ निर्धारिती का नाम)

एतद् द्वारा पिछले वर्ष के दौरान यह प्रमाणित करते हैं ................मैं / हम आधार पर कब्जा कर लिया था ................... की अवधि के लिए मेरे / हमारे अपने निवास के प्रयोजन के लिए (आधार का पूरा पता) ................................. महीने और रुपये का भुगतान किया है.............................................नकद में / श्री / एमएस / एम / एस के लिए किराए के भुगतान की दिशा में क्रास चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ...................................... (नाम और मकान मालिक का पूरा पता).

यह आगे कोई अन्य रिहायशी आवास पर, (एक) मुझे / मेरे पति / मेरी नाबालिग बच्चे / हमारे परिवार (मामले में निर्धारिती HUF है) के स्वामित्व में है कि प्रमाणित है .................. ............................... जहां मैं / हम आमतौर पर अधिकारी या रोजगार के कर्तव्यों का पालन / निवास या व्यवसाय या पेशे पर ले जाने के लिए, या (एक) किसी अन्य जगह पर मुझे / हमें, मेरे कब्जे मे रहने जा रहा है, जो के मूल्य के लिए है धारा 23 के तहत निर्धारित किया (2) धारा 23 के तहत की (एक) (क) (2) (बी).


[एफ सं 275/192/2006-IT (बी)]