आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

11/2002

परिपत्र की तिथि

22/11/2002

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/11/2002

परिपत्र: सं 11/2002, 22-11-2002 दिनांकित

1012. आयकर अधिनियम की जिनकी आय धारा 10 (23 सी) के तहत छूट प्राप्त है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, कोलकाता, (चतुर्थ), 1961 तक भुगतान पर स्रोत पर आयकर की कटौती की आवश्यकता से छूट

1सर्कुलर नंबर 3/2002 ख़बरदार, सीबीडीटी वर्गों 193, 194A और 194K के तहत स्रोत पर कर कटौती के बिना आय प्राप्त करने के लिए, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, कोलकाता की अनुमति दी थी. कहा परिपत्र के पैरा 2 में यह केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय के स्रोत पर कर कटौती के बिना कहा निर्धारिती को भुगतान किया जा सकता है कि कहा गया है.

प्र.20. यह आगे अनुभाग 193 के तहत आने वाले सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज स्रोत पर कर कटौती के बिना रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के लिए भुगतान किया जा सकता है कि स्पष्ट किया जाता है. इन प्रतिभूतियों को भी पहले से ही मुहैया सर्कुलर नंबर 3/2002 निर्दिष्ट केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में शामिल होगा.

परिपत्र: 11/2002 नंबर, 22-11-2002 दिनांकित.