11 : अधिसूचना: 11 जारी करने की तिथि: 13/01/2004
अधिसूचना सं.
11
अधिसूचना तिथि
13/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/01/2004
अधिसूचना नहीं : 11
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 13/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 11, डीटी. 13 जनवरी 2004
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2004 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट द्वितीय में, प्रपत्र No.49B में, मद 8, निम्न आइटम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"8. खंड 206C के तहत संग्रह की प्रकृति (जो भी लागू हो टिकटिक)
माल
अनुभाग
कोड
यहाँ टिक
मानव उपभोग के लिए मादक शराब
206C
6CA
वन पट्टा के तहत प्राप्त इमारती
206C
6CB
वन पट्टा के तहत अलावा अन्य किसी भी विधा से प्राप्त इमारती
206C
6CC
किसी भी अन्य वन उपज (लकड़ी नहीं किया जा रहा)
206C
6CD
स्क्रैप
206C
6CE
F.No.l42/6l/2004-TPL

