11 : अधिसूचना: 11 जारी करने की तिथि: 10/1/2003
अधिसूचना सं.
11
अधिसूचना तिथि
10/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/01/2003
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अधिसूचना नहीं
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1
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धारा (ओं) भेजा
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एस. 10 (23g)
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जारी करने की तारीख
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2003/10/01
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2003 की अधिसूचना संख्या 11, डीटी 10 जनवरी 2003.
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है: एम / एस एल एंड टी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, चेन्नई डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और संचालन 28 km कोयम्बटूर बाईपास के एनएच 47 पर और त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार नदी नोय्याल भर में एक अतिरिक्त दो लेन पुल की अपनी परियोजना के लिए डीटी. भारत के राष्ट्रपति, तमिलनाडु के राज्यपाल और आवेदक कंपनी के बीच 3 अक्टूबर 1997,.
[एफ सं 205/66/1998/ITA.II]

