11 : परिपत्र: सं 11, 23-7-2001 दिनांकित
परिपत्र सं.
11
परिपत्र की तिथि
23/07/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/07/2001
धारा 14A
आय के वर्ग
धारा 14A एल व्यय कुल आय में includible नहीं आय के संबंध में किए गए
178. अनुभाग 14A के प्रावधानों के कारण पूरा आकलन के फिर से खोलने पर प्रतिबंध के बारे में स्पष्टीकरण
1यह विशेष रूप से कोई कटौती नहीं की आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में अनुमति दी जाएगी कि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें वित्त अधिनियम, 2001 के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है, जो आयकर अधिनियम 1961 अनुभाग 14A डाला गया है अधिनियम. संशोधन 1962/01/04 से प्रभावी होता है.
प्र.20. धारा 14A जो आय को सम्बद्ध किसी भी व्यय कुल आय का हिस्सा अन्य कर योग्य आय के खिलाफ बंद सेट नहीं किया जा सकता फार्म नहीं करता है कि कानून की स्थिति को स्पष्ट और राज्य के क्रम में पूर्वव्यापी पेश किया गया था. कहा कि प्रावधानों की शुरूआत से पहले, मुक्त आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय स्वीकार्य था कि निहित है होगा के रूप में खंड, भावी प्रभाव से शुरू नहीं किया गया.
(3)अन्तिम प्राप्त किया था जो पुराने आकलन के दोबारा खोलने का उदाहरण है, अधिनियम में अनुभाग 14A की प्रविष्टि के बाद, बोर्ड के ध्यान में आ गए हैं. अनुभाग 14A के नव डाला प्रावधानों के आधार पर, अंतिम उपलब्ध हो रहा है, अतीत पूरा आकलन के दोबारा खोलने करदाताओं की एक बड़ी संख्या के लिए कठिनाई पैदा होने की संभावना है और परिहार्य मुकदमेबाजी बढ़ रही है पर नतीजा होगा.
(4)बोर्ड इस बात पर विचार किया और इसके द्वारा कार्यवाही अप्रैल, 2001 के पहले दिन से पहले अंतिम बन गए हैं जहां आकलन प्रावधानों को लागू करने से छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय नामंज़ूर करने के लिए अधिनियम की धारा 147 के तहत फिर से खोला नहीं किया जाना चाहिए कि निर्देशन किया है के नव अधिनियम की धारा 14A डाला.
परिपत्र: नहीं 11/2001, 23-7-2001 दिनांकित.

