आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

10995

अधिसूचना तिथि

08/07/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/07/1999

अधिसूचना: 10995 जारी करने की तारीख: 8/7/1999

                        

अधिसूचना: 10,995
धारा (ओं) भेजा: एस.80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/08/07
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80L की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 5 साल प्रतिवर्ष देय आधा प्रति 17% ब्याज निर्दिष्ट करता है बांड रुपए का (वि मुद्दा है, मैं सीरीज) की प्रकृति में वार्षिक सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कर योग्य. 1,00,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष देय छमाही सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय योग्य डिबेंचरों प्रति ४९१ करोड़ रुपए ही, एच 49100, और 5 साल के लिए एच -1 से विशिष्ट संख्या असर 16.75% ब्याज के लिए प्रत्येक बांड की प्रकृति में, रुपये की (वि अंक, द्वितीय सीरीज). उक्त खंड के प्रयोजन के लिए, इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली स्टील अथॉरिटी द्वारा जारी जम्मू, 27400 को जे -1 से विशिष्ट संख्या असर रुपए ही +२७४ करोड़ रुपए की राशि के लिए 1,00,000, प्रत्येक.
[एफ सं 178/73/96-ITA-I]