आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10969

अधिसूचना तिथि

25/06/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/06/1999

अधिसूचना: 10969 जारी करने की तारीख: 25/6/1999

                        

अधिसूचना: 10969
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (10 बी) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/6/1999
आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, के खंड के लिए सबसे पहले परंतुक के उप - खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (10 बी) का प्रयोग करते हुए मुआवजे की अधिकतम राशि को ध्यान में रखते उनकी छंटनी के समय में एक कर्मकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसके द्वारा औद्योगिक तहत मुआवजा प्राप्त करने वाले कामगार के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए सीमा के रूप में पांच लाख रुपए निर्दिष्ट करता विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या किसी भी अन्य कानून या नियम, आदेश या उसके अधीन या किसी भी स्थायी आदेश के तहत या के तहत किसी भी पुरस्कार, सेवा का अनुबंध या अन्यथा 1 जनवरी 1997 को या उसके बाद उसकी छंटनी के समय में जारी अधिसूचनाओं.
[एफ सं 200/21/97-ITA-I]