आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10956

अधिसूचना तिथि

14/06/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/1999

अधिसूचना: 10956 जारी करने की तारीख: 14/6/1999

                        

अधिसूचना: 10956
धारा (ओं) भेजा: एस. 295, एस.80-IA (6)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/6/1999
अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (6) धारा 80-आइए, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43) उप - धारा के साथ पढ़ा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे के लिए बनाता है अर्थात्, आयकर नियम, 1962 में संशोधन:
यह अधिसूचना 14 जून को बाहर किया आयकर अधिनियम, 1961, में संशोधन होता है, 1999 में यह पहले से ही इस अधिनियम के ही शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
[F.No.142/18/99-TPL---Ref. भारत के राजपत्र, अतिरिक्त ORD., भाग द्वितीय, सेक. 3 (द्वितीय) डीटी. 14 जून 1999]