आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10942

अधिसूचना तिथि

28/05/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/05/1999

अधिसूचना: 10942 जारी करने की तारीख: 28/5/1999

                        

अधिसूचना: 10942
धारा (ओं) भेजा: एस.80-IA (12) (सीए), एस. 7 (एए)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/5/1999
आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 (1961 का 43) की उप - धारा (12) के खंड (सीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन बनाता है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नंबर है तो 744 (ई) के, अर्थात्, [(1999) 148 (एसटी) 178 में प्रकाशित] 1 सितंबर 1999 दिनांक:
कहा अधिसूचना में ---
(1) शब्द "केंद्रीय फ्रेट स्टेशन" के लिए, शब्द "कंटेनर फ्रेट स्टेशन" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(2) शब्द, चित्रा और पत्र "सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 7 (एए) के तहत इनलैंड कंटेनर डिपो और मध्य फ्रेट स्टेशन, 1962" के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित "इनलैंड कंटेनर डिपो.
[एफ सं 178/8/97-ITA-I]