1093 : अधिसूचना: 1093 जारी करने की तारीख: 15/5/2000
अधिसूचना सं.
1093
अधिसूचना तिथि
15/05/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/05/2000
अधिसूचना: 1093
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/5/2000
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रमों है - उड़ीसा पावर कंसोर्टियम लिमिटेड, एफ -6, बी, Jagabandhu नगर, भुवनेश्वर 751,014 से 5 एक्स 4 मेगावाट सामल बैराज जल विद्युत परियोजना, अंगुल जिले, उड़ीसा,.
[अधिसूचना संख्या 11368 / एफ सं 205/25/2000-ITA-II]

