आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10920

अधिसूचना तिथि

11/05/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/05/1999

अधिसूचना: 10920 जारी करने की तारीख: 11/5/1999

                        

अधिसूचना: 10920
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
जबकि वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 399 (ई), 6 जून 1996 [(1996) में प्रकाशित 133 सीटीआर (एसटी) 8], उप - धारा के तहत जारी (1) के साथ पठित दिनांक खंड (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 8 --- उपकरणों और पोलियो अस्पताल के चल अहमदाबाद, गुजरात में, पोलियो फाउंडेशन के कम से निर्दिष्ट किया था शाह Chimanlal Chootalal लोखंडवाला विकलांग, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रायपुर, अहमदाबाद --- 380001, के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की आगे की अवधि. रुपये के लिए 63.15 लाख. 71.5 लाख;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना या उपकरणों और रुपए सत्तर की अनुमानित लागत से पोलियो फाउंडेशन, विकलांग के लिए शाह Chimanlal Chootalal लोखंडवाला चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, रायपुर, अहमदाबाद --- 380001, द्वारा किया जा रहा है जो अहमदाबाद, गुजरात, पर पोलियो अस्पताल के चल एक ही आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पांच हजार लाख.
[एफ सं NC-39/99]