10914 : अधिसूचना: 10914 जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
10914
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: 10,914
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त संख्या के मंत्रालय ने 822 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, [108 सीटीआर (एसटी) 21 (1992) में प्रकाशित], उप - धारा के तहत जारी किए गए 6 नवंबर 1992 दिनांक जबकि (1) के साथ पठित खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने ग्रामीण याचिका के क्रम संख्या 1 --- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले खानाबदोश गुज्जर के बीच कुल साक्षरता, पर निर्दिष्ट किया था पात्रता केन्द्र (RLEK), पी.ओ. बॉक्स नं 10, 21, पूर्वी कैनाल रोड, देहरादून -248001, उत्तर प्रदेश, इसलिए आगे बढ़ाया ख़बरदार था जो आकलन वर्ष 1993-94 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 977 (ई) के आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के द्वारा 14 दिसंबर, 1995 दिनांक
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है स्कीम या रुरल लिटिगेशन और पात्रता केन्द्र (RLEK) के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले खानाबदोश गुज्जर के बीच कुल साक्षरता, की परियोजना, अनुमानित लागत या रुपए बीस में पीओ बॉक्स नं 10, 21, पूर्वी कैनाल रोड, देहरादून -248001, उत्तर प्रदेश, केवल आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में लाख.
[एफ सं NC-39/99]

