10913 : अधिसूचना: 10913 जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
10913
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: 10913
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 469 (ई), 2 जुलाई 1996 ((1996 में प्रकाशित) दिनांक 133 सीटीआर (एसटी) 46], उप - धारा के तहत जारी (1) के साथ पठित जबकि खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 में निर्दिष्ट किया था --- मारिया सेवा का बंगलौर के तीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, संघा, विला मारिया, नहीं, 12, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर --- 560001,. अनुमोदित लागत रुपये तक बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 2.30 लाख. 15.00 लाख अतः 260 (ई) दिनांक 29 मार्च 1997 ख़बरदार;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12, रुपए पंद्रह लाख रुपए की अनुमानित लागत से रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर --- 560001, द्वारा किया जा रहा है जो बंगलौर के तीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की परियोजना केवल आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू दो मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[एफ सं NC-39/99]

