10907 : अधिसूचना: 10907 जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
10907
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: 10907
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त संख्या के मंत्रालय ने 193 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, [131 सीटीआर (एसटी) 47 (1996) में प्रकाशित], उप - धारा के तहत जारी 14 मार्च 1996 दिनांक जबकि (1) के साथ पठित खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने हावड़ा के 58 गांवों में क्रम संख्या 16 --- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम में निर्दिष्ट किया था हुगली / बर्दवान, मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पश्चिम बंगाल, या विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ, 226A, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता -700 004, के 24 परगना जिले आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या हावड़ा, हुगली / बर्दवान, मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संघ, 226A द्वारा किए जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के परगना जिले के 58 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक आर्थिक विकास programe की परियोजना , केवल निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए नौ लाख रुपए की अनुमानित लागत से आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कलकत्ता --- 700 004,. [एफ सं NC-39/99]

