आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10885

अधिसूचना तिथि

04/05/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/05/1999

अधिसूचना: 10885 जारी करने की तारीख: 4/5/1999

                        

अधिसूचना: 10885
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/04/05
आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (चतुर्थ) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 9.5% कर मुक्त निर्दिष्ट करता है रुपए की राशि के लिए एक हजार पये से प्रत्येक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ऊर्जा बांड (श्रृंखला V) ही कहा मद के प्रयोजन के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा जारी 01-1000000 विशिष्ट संख्या असर एक सौ करोड़:
इस तरह के बांड के प्रत्येक धारक को उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[एफ सं 178/108/98-ITA-I]