आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

10865

अधिसूचना तिथि

09/04/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/04/1999

अधिसूचना: 10865 जारी करने की तारीख: 9/4/1999

                        

अधिसूचना: 10,865
धारा (ओं) भेजा: एस. 139 (1), आर. 3 (3), एस.I3
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/04
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अचल संपत्तियों को निर्दिष्ट उप - धारा को पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे के रूप में भेजा अचल सम्पत्ति, कहा परन्तुक के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए ---
(क) (झोपड़ियों और कच्चे मकानों के अलावा अन्य) आवासीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल अचल संपत्ति के संबंध में 1100 वर्ग फुट या उससे अधिक के फर्श क्षेत्र पर कब्जा; और
(ख), वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग अचल संपत्ति के संबंध में 175 वर्ग फुट या उससे अधिक के फर्श क्षेत्र पर कब्जा
बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात्:
--- का शहरी ढेर
1 उपनियम के तहत पंजाब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अमृतसर नगर निगम में क्षेत्रों सहित अमृतसर (3) पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1971 के नियम 3 और अनुभाग के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित छावनी बोर्ड, अमृतसर के अधीन क्षेत्रों सहित की छावनी अधिनियम, 1924 के 3;
प्र.20. आसनसोल नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित आसनसोल;
(3) बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का LIX) के तहत गठित रूप में औरंगाबाद के नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित औरंगाबाद;
(4) बरेली शहर में शामिल क्षेत्रों सहित बरेली, बरेली विकास प्राधिकरण के अर्थ में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित;
प्र.5. 31 मार्च 1981 दिनांक अधिसूचना संख्या 291/18-1/81 में अधिसूचित क्षेत्रों सहित दुर्ग; और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 23) के तहत 8 जून 1999 दिनांक अधिसूचना संख्या 22/F-1-7/18-3/98 अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों सहित Bhillai;
प्र.6. उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1973 के 11) की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय समय पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रूप में विकास के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित क्षेत्रों सहित गोरखपुर;
प्र.7.        गुवाहाटी नगर निगम कला, 1971 (असम एक्ट 1-1973) के अर्थ के भीतर गुवाहाटी के शहर में शामिल क्षेत्रों सहित गुवाहाटी;
8 मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 23) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों सहित ग्वालियर;
9 12 अक्टूबर 1995 और कहा सूचनाओं में किसी भी बाद में संशोधन दिनांक अधिसूचना संख्या HUD.378 एमएलआर 95 में कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित हुबली - धारवाड़;
10 नगर निगम, जालंधर द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित जालंधर;
प्र।11. अधिसूचना संख्या एफ 1 राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का 35) के तहत जारी (12) TP/72 दिनांक 1 सितम्बर 1977 में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित जोधपुर;
प्र.12.     राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का 35) के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित कोटा;
प्र.13. अधिसूचना संख्या HUD.444 में कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों सहित मैसूर.MLR.95 30 नवंबर 1995 और कहा कि अधिसूचना में किसी भी बाद में संशोधन दिनांक
प्र.14. बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का LIX) के तहत गठित रूप नासिक नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित नासिक;
प्र.15.     राजकोट गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 और क्षेत्रों की अनुसूची के रूप में परिभाषित राजकोट नगर निगम के भीतर क्षेत्रों सहित 17 जून दिनांकित गुजरात अधिसूचना संख्या केवी-68-1988 RMN-8095-3120P के राजकोट ख़बरदार सरकार का शहर, 1999 में शामिल ;
प्र.16. (वार्डों में रांची डिवीजन) रांची नगर निगम में शामिल क्षेत्रों नियम, 1981 सहित रांची;
प्र.17. जाओ एमएस में सलेम सिटी नगर निगम अधिनियम, 1994 के अर्थ के भीतर सलेम नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित सेलम. सं 153 (एमए और था) दिनांक 1 जून 1994;
प्र.18. बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का LIX) के तहत गठित रूप शोलापुर नगर निगम में शामिल क्षेत्रों सहित शोलापुर;
प्र.19. जाओ एमएस सं 151 दिनांक 1 जून 1994 में तिरुचिरापल्ली शहर के नगर निगम अधिनियम, 1994 के अर्थ के भीतर तिरुचिरापल्ली नगर निगम में शामिल कर रहे हैं कि क्षेत्रों सहित तिरूचिरापल्ली.
[F.No. 142/2/99-TPL]