आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10862

अधिसूचना तिथि

06/04/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/04/1999

अधिसूचना: 10862 जारी करने की तारीख: 6/4/1999

                        

अधिसूचना: 10,862
धारा (ओं) भेजा: एस. 36 (1) (आठ), एस.139 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/06/04
यह (एम / एस एसआरईआई होम फाइनेंस लिमिटेड, "विश्वकर्मा" 86C, Topsia रोड (दक्षिण), कलकत्ता --- 700046, धारा 36 (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आठवीं) आयकर अधिनियम, 1961 की, मूल्यांकन साल 1999-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(I) कंपनी आवासीय प्रयोजनों के लिए निर्माण या घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने के लिए मुख्य उद्देश्य से किया गया है;
(Ii) कंपनी हर साल (1) आयकर की धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने नियत तारीख से पहले इस धारा के तहत दावा किया कटौती के एक बयान के साथ साथ अपने ऑडिटेड लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट की एक प्रति प्रस्तुत करें अधिनियम, 1961;
के रूप में आवश्यक (iii) विशेष रिजर्व अधिनियम के अनुसार बनाया और रखा जाता है; और
(चतुर्थ) (1) (आठ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 में निहित अन्य सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं.
[F.No. 204/23/95/ITA.II]