आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10850

अधिसूचना तिथि

01/04/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/04/1999

अधिसूचना: 10850 जारी करने की तारीख: 1/4/1999

                        

अधिसूचना: 10850
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/01/04
अधिसूचना संख्या से एसओ 602 (ई) उप - धारा के तहत जारी [113 सीटीआर (एसटी) 59 (1993) में प्रकाशित], (1) के खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित 12 अगस्त 1993 दिनांकित जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था --- दो स्कूल भवनों की चिड़ावा, झुंझुनू में यानी, डालमिया सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल और माध्यमिक गर्ल्स सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, का विस्तार डालमिया शिक्षा समिति चिड़ावा, झुंझुनू, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के द्वारा बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1994-95, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या दो स्कूल भवनों रुपए की अनुमानित लागत से डालमिया शिक्षा समिति चिड़ावा, झुंझुनू, द्वारा किया जा रहा था, जो चिड़ावा, झुंझुनू, पर यानी, डालमिया सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल और माध्यमिक गर्ल्स सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल के विस्तार की परियोजना अठारह लाख ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पचहत्तर हज़ार करोड़.
[F.No. NC-1/99]