आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10636

अधिसूचना तिथि

02/07/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/07/1998

अधिसूचना: 10636 जारी करने की तारीख: 2/7/1998

                        

अधिसूचना: 10,636
धारा (ओं) भेजा: 35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/02/07
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 711 (ई), 25 सितंबर दिनांकित, 1992 उप - धारा के तहत जारी (1), (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (1961 का 43) केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 2 (मैं) PYOH द्वितीय अमेरिका एड (द्वितीय) सस्ते मकानों का निर्माण, (iii) जयपुर जिला ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, (चतुर्थ) पोल्ट्री स्थापना और गारमेंट जयपुर ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाने में निर्दिष्ट किया था ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास ट्रस्ट, बी -7, शिव मार्ग बाग, जयपुर आकलन वर्ष 1996 के साथ शुरुआत की और तीन साल की अवधि के द्वारा बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1993-94 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में के रूप में - , 97 अधिसूचना संख्या से SO575 (ई), 27 जून, 1995 दिनांकित
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, एक furthur के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक furthur सिफारिश (5) बनाया जबकि तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित योजना या (मैं) PYOH द्वितीय अमेरिकी सहायता, कम लागत के मकानों के (द्वितीय) निर्माण की परियोजना, (iii) जयपुर जिला ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, (चतुर्थ) पोल्ट्री स्थापना और गारमेंट जयपुर ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास की ग्रामीण महिलाओं के लिए बना ट्रस्ट, बी -7, आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की एक furthur अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना शिव मार्ग बानी पार्क, जयपुर,