105 : अधिसूचना: 105 जारी करने की तिथि: 19/3/2004
अधिसूचना सं.
105
अधिसूचना तिथि
19/03/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/03/2004
अधिसूचना नहीं : 105
धारा (ओं) भेजा : धारा 35 (1) (ग)
जारी करने की तारीख : 19/3/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 105, डीटी. 19 मार्च 2004
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन सेंट पर या 31 से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग,'' प्रौद्योगिकी भवन'', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा प्रत्येक वर्ष के मई;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट). इसके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की एक प्रति (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी जो छूट के लिए. 1961 में नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1
2002/03/31 के लिए भारतीय विधि संस्थान, भगवानदास रोड, नई दिल्ली -110001 1.4.99
2002/03/31 के लिए भारतीय विधि संस्थान, भगवानदास रोड, नई दिल्ली -110001 1.4.99
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर "संस्था" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
एफ नहीं 203/17/1999-ITA-II

