आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1047E-

अधिसूचना तिथि

18/10/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/10/2001

अधिसूचना: का. आ. 1047(अ) जारी करने की तारीख: 18/10/2001

                        

अधिसूचना: SO1047 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/10/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1047 (ई), दिनांक 18 अक्टूबर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 832 (ई), इसलिए 287 (ई) द्वारा यथा संशोधित, 18 सितंबर, 19982 दिनांक 28 मार्च 2001 दिनांक खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने राजा कृष्ण में अनाथ और बेसहारा बच्चों और परित्यक्त बच्चों के लिए प्रियतम वस्तु व गोद लेने के केंद्र के चलने के लिए, सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था राव रोड, कर्ण प्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्ण राव रोड, Teynampet, चेन्नई -600 018, तमिलनाडु, आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में द्वारा Teynampet, चेन्नई,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या कर्ण प्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्ण राव रोड, Teynampet, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है जो राजा कृष्णा राव रोड, Teynampet, चेन्नई में अनाथ और बेसहारा बच्चों और परित्यक्त बच्चों के लिए प्रियतम वस्तु व गोद लेने के केंद्र के चलने की परियोजना -600 018, तमिलनाडु, आकलन वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपए चालीस लाख से अधिक सिर्फ रुपये बीस लाख रुपये का कॉर्पस फंड की अनुमानित लागत पर.
[सं 328-2001/F.No. NC-100/2001]