1033अ : अधिसूचना: 1033(अ) जारी करने की तारीख: 17/11/2000
अधिसूचना सं.
1033अ
अधिसूचना तिथि
17/11/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/11/2000
अधिसूचना: 1033 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/11/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 2 जुलाई दिनांकित वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 469 (ई), 1996, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 5 पर निर्दिष्ट किया था, ब्लाइंड, Sundarajanpatti, Arumbanoor पीओ, Algarkoil रोड, मदुरै के लिए भारतीय संघ द्वारा Sundarajanpatti ग्राम, मदुरै, उत्तर तालुक, तमिलनाडु, पर स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय और सभागार के लिए भवन का निर्माण 625 107, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या ब्लाइंड, Sundarajanpatti, Arumbanoor पीओ, Algarkoil रोड, मदुरै 625 107 के लिए इंडियन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है जो Sundarajanpatti ग्राम, मदुरै, उत्तर तालुक, तमिलनाडु, पर स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय और सभागार के लिए इमारत के निर्माण की परियोजना, रुपए की अनुमानित लागत से उन्नीस लाख पच्चीस हजार ही आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 11557 / एफ सं NC-88/2000]

