103 : अधिसूचना: का. आ. 103 जारी करने की तिथि: 5/11/1986
अधिसूचना सं.
103
अधिसूचना तिथि
05/11/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/11/1986
अधिसूचना: SO103
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/05/11
यह एतद्द्वारा सदा अनुमोदन खंड के अधीन (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, निम्नलिखित संस्थान के लिए, तो वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 34 ख़बरदार दी कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है दिनांक 23-11-1946 इसके द्वारा एक समय में बदल जाता है बाध्य अनुमोदन श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन तहत 31-12-1985 तक वैध: ---
(मैं) नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर.
[सं 6994 (एफ नहीं 203/62/85-ITA द्वितीय)

