103 : अधिसूचना: 103 जारी करने की तिथि: 3/11/2008
अधिसूचना सं.
103
अधिसूचना तिथि
03/11/2008
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/11/2008
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों
अधिसूचना सं. 103/2008 [एफ सं 203/75/2008/ITA-II], 2008/03/11 दिनांक
तीस हजारी, दिल्ली खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (द्वितीय) - यह है कि इसके द्वारा संगठन एम / एस सेंट स्टीफन अस्पताल सोसायटी (सीएनआई स्वास्थ्य सेवा Synodical बोर्ड के प्रशासन) सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (अधिनियम) ने कहा, नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित 2008/01/04 से प्रभाव के साथ, (नियम) ने कहा कि आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में: -
(मैं) अनुमोदित संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
(Ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) अनुमोदित संगठन मिलता है, उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा को प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकें रखेगा उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 और विधिवत आयकर या आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत की उप - धारा के तहत आय (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 के;
(चतुर्थ) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
(एक) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या
(घ) अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
(ई) (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 के "कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के लिए अनुरूप और उप खंड के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.

