आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1028(अ)

अधिसूचना तिथि

17/11/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/11/2000

अधिसूचना: 1028(अ) जारी करने की तारीख: 17/11/2000

                        

अधिसूचना: 1028 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/11/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 116 (ई), दिनांक 23 फ़रवरी 1995, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर श्री कल्याण आरोग्य सदन (टीबी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर), डाक द्वारा 3, विस्तार और Bajajgram, सीकर, राजस्थान में मोबाइल टीबी और चेस्ट क्लिनिक के माध्यम से तपेदिक अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के चल रहे हैं, पर निर्दिष्ट किया था कार्यालय Bajajgram, जिला सीकर, राजस्थान, आगे बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, के लिए 6 जून 1996, दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 401 (ई), तीन वर्ष की अवधि के आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत और आकलन वर्ष 2000-2001 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए तो नहीं. 740 (ई), दिनांक 10 सितंबर 1999;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या श्री कल्याण आरोग्य सदन (टीबी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर), डाक घर Bajajgram, जिला द्वारा किया जा रहा है जो Bajajgram, सीकर, राजस्थान, मोबाइल टीबी और चेस्ट क्लिनिक के माध्यम से विस्तार और तपेदिक अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के चलने की परियोजना रुपए की अनुमानित लागत दो करोड़ बयासी लाख नौ हजार में सीकर, राजस्थान, केवल, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 11,552 / एफ सं NC-88/2000]