आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1027(अ)

अधिसूचना तिथि

17/11/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/11/2000

अधिसूचना: 1027(अ) जारी करने की तारीख: 17/11/2000

                        

अधिसूचना: 1027 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/11/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी 22 नवंबर दिनांकित वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 839 (ई), 1994, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 15 में निर्दिष्ट किया था, Bhagavatula चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा Yellamanchili टाउन, जिला विशाखापट्टनम, पर विस्तार और ग्राम Arogyalayam के चल रहे हैं, रेलवे के एक पात्र परियोजना के रूप में स्टेशन, Yellamanchili, जिला विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश-531 055, या तीन साल की अवधि के लिए 27 मार्च 1997 दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 263 (ई), आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत है, आगे बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना ;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या रुपए पंचानबे लाख रुपए की अनुमानित लागत से, Bhagavatula चैरिटेबल ट्रस्ट के पास रेलवे स्टेशन, Yellamanchili, जिला विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश 531 055 द्वारा किया जा रहा है जो Yellamanchili टाउन, जिला विशाखापट्टनम, पर विस्तार और ग्राम Arogyalayam के चलने की परियोजना केवल आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 11551 / एफ सं NC-88/2000]