आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

1022

अधिसूचना तिथि

07/02/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/02/1984

अधिसूचना: का. आ. 1022 जारी करने की तारीख: 7/2/1984

                        

अधिसूचना: SO1022
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/07/02
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4488 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/68/81-ITA. द्वितीय), 25-2-82 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, 1962 आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ने की , निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "विश्वविद्यालय" की श्रेणी में: -
(मैं) विश्व भारती, शांति निकेतन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा विश्वविद्यालय इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) उस ने कहा विश्वविद्यालय उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और उसकी संपत्ति दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी के लिए प्रस्तुत है, और इनमें से प्रत्येक की एक प्रति के साथ देनदारियों जाएगा आयकर के संबंधित आयुक्त को दस्तावेजों.
संस्थान
विश्व भारती, शांति निकेतन
इस अधिसूचना 1983/01/04 से 31-3-1986 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5702 / एफ 203/16/84-ITA सं. द्वितीय