आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

102

परिपत्र की तिथि

03/02/1973

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/02/1973

परिपत्र सं. 102, 03-02-1973 दिनांकित

93 संयुक्त धारकों में से एक की मौत की घटना में छूट - खंड (15) के तहत बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज की छूट (द्वितीय) - चाहे छूट के लिए पात्र पत्नी और नाबालिग बच्चों के नाम में जोत पर ब्याज

स्पष्टीकरण 1

1संदर्भ 20-5-1958 दिनांकित और परिपत्र, 1958 के परिपत्र सं 10 [XLVII-9] डी करने के लिए आमंत्रित किया है नहीं, 102 [एफ सं 167/56/71 आईटी (एआई)], 3 -2-1973 [स्पष्टीकरण 2 और पी 3 दिनांकित. 1.161 और पी. 1.163, क्रमशः].

प्र.20. यह कुछ आयकर अधिकारियों निर्धारिती की पति या पत्नी और नाबालिग बच्चों के नाम में आयोजित कर मुक्त बचत प्रमाणपत्र और खातों पर आयकर से छूट नहीं दे रहे हैं कि राष्ट्रीय बचत आयुक्त द्वारा बोर्ड के ध्यान में लाया गया है .

(3) विभिन्न बचत प्रमाणपत्र और खातों के मुद्दे को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत, जमा अपने नाम में या दो वयस्कों के संयुक्त रूप से या एक नाबालिग की ओर से एक अभिभावक द्वारा द्वारा एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है.  विभिन्न सीमा व्यक्तियों के लिए और संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों के लिए इन खातों और प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं.  किसी भी निर्धारिती अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे के नाम में एक निवेश करता है, जहां इस तरह के निवेश से प्राप्त आय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाता है.

(4) बोर्ड निवेश उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चों, आयकर से छूट के नाम में एक निर्धारिती द्वारा बनाई गई हैं, जहां की अनुमति दी जानी चाहिए और फैसला किया था कि उसकी पत्नी का नाम या अप करने के लिए प्रत्येक नाबालिग बच्चे में किए गए निवेश के संबंध में कर मुक्त बचत प्रमाण पत्र में उनके नाम में निवेश किया जा सकता है कि अधिकतम राशि की सीमा.इस निर्णय से 1958 के बोर्ड के परिपत्र सं 10 (XLVII -9) डी ख़बरदार भेजी गई थी [एफ नहीं, 39 (3) IT/57].इसी प्रकार, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 102 में, सरकार के इस फैसले से संयुक्त जोत के मामले में, अर्जित ब्याज संयुक्त धारकों में से एक मर जाता है, तब भी जब आयकर से मुक्त है कि भेजी गई थी.निवेश एक व्यक्ति द्वारा और दो व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो ऊपर सीमा संयुक्त रूप से सर्कुलर नंबर 102 में दिए गए थे.  इन सीमाओं के बाद से बढ़ गया है.  के रूप में निम्नानुसार नई सीमाएँ हैं:

 
 
सीमाएं ऊपर जो करने के लिए
निवेश कर सकते हैं
अकेले बनाया जा
सीमाएं ऊपर जो करने के लिए
निवेश कर सकते हैं
संयुक्त रूप से बनाया जा
1
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, द्वितीय एवं तृतीय मुद्दे संयुक्त
र   75,000 रूपये
1]50]000
प्र.20.
डाकघर बचत बैंक खाता
र  25]000
र  50]000
(3)
(बंद के बाद से 15 साल CTD खातों सहित) 10 वर्ष CTD लेखा
1]20]000
2]40]000
(4)
लोक भविष्य निधि
र  20]000
एक साल में
जोड़
निवेश
अनुमति नहीं

ये सीमाएं निर्धारिती के नाम पर खड़े खातों या उसकी नाबालिग बच्चों और पत्नी की पूरी अवधि के लिए कर रहे हैं.

प्र.5. धारा 10 (15) के तहत कवर प्रमाण पत्र (द्वितीय), जो बाद में बंद कर दिया गया है लेकिन जिस पर ब्याज के तहत के रूप में आयकर से मुक्त हो रहे हैं जारी है:

1 10 साल TSDCs और 10 साल DDCS.

प्र.20. पीओ कैश सर्टिफिकेट.

(3) 12 साल के राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र.

(4) 10 साल के राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र.

प्र.5. 10 साल के राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र.

इन प्रमाणपत्रों के लिए सीमा राष्ट्रीय बचत पत्र द्वितीय और उपरोक्त तृतीय मुद्दे के लिए सीमा के समावेशी रहे हैं.  उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति रुपए तक एनएससी द्वितीय और तृतीय मुद्दे धारण करता है. अपने ही नाम, रुपए में 35,000. उसकी पत्नी, रुपये के नाम पर 30,000. उसके नाबालिग बेटे और रुपये के नाम पर 10,000. उसकी नाबालिग बेटी, रुपए की राशि अपने पूरे होल्डिंग्स के नाम पर 15,000. प्रत्येक व्यक्ति के नाम में जोत निर्धारित सीमा के भीतर हैं, और रुपये की कुल करने के लिए सीमित नहीं किया जाएगा के रूप में 90,000 आयकर से मुक्त हो जाएगा. 75,000.

प्र.6. बोर्ड जैसा कि ऊपर कहा उपरोक्त प्रावधानों राहत के आवेदन शामिल किसी भी मामले में नहीं दिया गया था, तो उपयुक्त उपचारात्मक उपायों ऐसी राहत देने के लिए लिया जाना चाहिए कि फैसला किया है.

परिपत्र: नहीं 218 [एफसं 184/5/76-IT (एआई)], 30-4-1977 दिनांकित

स्पष्टीकरण 2

1 आय के निम्न आइटम (सत्रह) खंड के तहत आयकर से छूट दी गई है और (xviia) (3) [(15) (ख) अधिनियम 1961 की धारा 10 के संगत] 1922 अधिनियम की धारा 4 का:

1 10 साल के ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र या नहीं उसमें निवेश करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक राशि के लिए केन्द्र सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किए गए 15 साल वार्षिकी प्रमाण पत्र पर मासिक भुगतान पर ब्याज.

प्र.20. प्रत्येक मामले में जमा या उसमें निवेश करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं राशि के लिए डाकघर बचत बैंक, डाक घर कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और डाक घर राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट में जमा राशियों पर ब्याज.

10 साल के ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र जारी गवर्निंग नियमों के तहत जमा अपने नाम में या दो वयस्कों के संयुक्त रूप से या एक नाबालिग की ओर से एक अभिभावक द्वारा द्वारा एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है. एक व्यक्ति के लिए निर्धारित सीमा रुपये है. 25,000 और एक अन्य के साथ संयुक्त रूप से एक व्यक्ति के लिए रुपये है. Z 50,000 रू निवेश करता है।  एक निर्धारिती अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे के नाम पर निवेश करता है, जहां इस तरह के निवेश से प्राप्त आय धारा 16 के प्रावधानों के तहत निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाता है (3).  एक निर्धारिती रुपये का निवेश किया है. अपने ही नाम और रुपये में 10 साल के ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र में 25,000. 25,000 उसकी पत्नी या एक नाबालिग बच्चे के नाम पर, यह जमीन पर ही पूर्व राशि से ली गई ब्याज के संबंध में नहीं है और उत्तरार्द्ध के संबंध में छूट की अनुमति के लिए आयकर अधिकारियों की बात हो गया है कि आय पत्नी या नाबालिग बच्चे के नाम पर खड़े निवेश से निकाली गई पति की आय होने की और, इसलिए, समग्र सीमा केवल रुपये होना चाहिए समझा जाता है. 25,000.  बोर्ड अब छूट के तहत ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र में उनके नाम में निवेश किया जा सकता है कि अधिकतम राशि की सीमा तक पत्नी या प्रत्येक नाबालिग बच्चे के नाम पर किए गए निवेश के संबंध में भी अनुमति दी जानी चाहिए कि फैसला किया है नियम.  इसी निर्णय 15 वर्ष वार्षिकी प्रमाण पत्र के साथ ही पर मासिक भुगतान के लिए लागू होगी डाकघर बचत बैंक, डाक घर कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत पत्र, डाकघर राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय योजना में जमा राशि पर ब्याज बचत पत्र.

प्र.20. निम्न तालिका खंड (सत्रह) द्वारा कवर कर रहे हैं जो निवेश के प्रकार बाहर सेट और धारा 4 (3) और व्यक्तियों को अपने नाम में धन निवेश कर सकते हैं जो अधिकतम सीमा के (xviia):

 
निवेश व्यक्तियों की प्रकृति
एक एक करके
व्यक्तियों में
अपने ही
नाम
दो से
व्यक्तियों
संयुक्त में
नामों
 
 
1
डाकघर बचत बैंक खातों
15]000
30]000
प्र.20.
(जून 15,1947 से बंद) डाकघर कैश सर्टिफिकेट
10]000
10]000
(3)
(1 जून, 1957 से बंद) राष्ट्रीय बचत पत्र
25]000
50]000
(4)
(1 जून, 1957 से बंद) राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट
2]500
5]000
प्र.5.
(1 जून, 1957 से जारी) राष्ट्रीय योजना बचत पत्र
25]000
50]000
प्र.6.
खजाना बचत जमा प्रमाण पत्र
25]000
50]000
प्र.7.       
(2 जनवरी 1958 से बंद) 15 साल की वार्षिकी सर्टिफिकेट
28]000
56,000
8
(2 जनवरी 1958 से जारी) 15 साल की वार्षिकी सर्टिफिकेट-2 श्रृंखला
26,600
53,200

नोट 1: पिछले 15 जून 1947 को, पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति रुपये तक निवेश कर सकते हैं जिसमें डाकघर नकद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयोग किया जाता है. अपने नाम में या दो संयुक्त नामों में 10,000.अभी भी इन प्रमाणपत्रों को पकड़ रहे हैं जो लोगों को इस सीमा तक छूट को पाने के लिए जारी रहेगा.

नोट 2: पिछले 1 जून 1957 को, एक व्यक्ति (1) रुपये निवेश करने की अनुमति दी गई थी. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, और (2) रुपए में 25,000. राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र में 2500.इन दो 1 जून 1957 से बंद कर दिया और सीमा रुपए है जिसके लिए राष्ट्रीय योजना बचत पत्र की जगह थी. एक व्यक्ति के लिए 25,000.  पहले प्रमाण पत्र रुपए की सीमा तक छूट को पाने के लिए जारी रहेगा. 25,000 रु. क्रमशः 2,500.  यह ऊपर सीरियल नं 2, 3, 4 और 5 में कहा गया प्रमाण पत्र के लिए चार प्रकार के एक या एक से अधिक में एक व्यक्ति की कुल होल्डिंग रुपये जारी रहेगी, हालांकि, कि उल्लेख किया जा सकता. 27,500.  डबल ऊपर आंकड़े संयुक्त नामों में निवेश के मामले में लागू होगा, लेकिन कोई व्यक्ति धारक किसी भी परिस्थिति में मूल्य करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र धारण करेगा. खाते में अपने ही नाम या किसी भी अन्य धारक के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा आयोजित जोत में जोत लेने 27,500,.  एक प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है जब व्यक्ति की सम्पत्ति की गणना के प्रयोजन के लिए, राशि का आधा प्रत्येक के हैं समझा जाएगा.

नोट 3: 2 जनवरी 1958 से पहले, एक व्यक्ति ने 15 साल की वार्षिकी सर्टिफिकेट में निवेश के लिए सीमा रुपये था.28,000.  2 जनवरी, 1958 के बाद, एक उच्च उपज के साथ प्रमाण पत्र की एक दूसरी श्रृंखला शुरू की गई थी.  दूसरी श्रृंखला के लिए सीमा रुपये है. एक व्यक्ति के लिए 26,600. पहली और दूसरी सीरीज दोनों के लिए संयुक्त सीमा रुपये है. 28,000. डबल ऊपर आंकड़े संयुक्त नामों में निवेश के मामले में लागू होगा, लेकिन कोई धारकों किसी भी परिस्थिति को ध्यान में अपने ही नाम या जोत में जोत लेने, मूल्य में अट्ठाईस हज़ार रुपए से अधिक 1 और 2 श्रृंखला के प्रमाण पत्र धारण करेगा किसी भी अन्य धारक के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा आयोजित. एक प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है जब व्यक्ति होल्डिंग, गणना के प्रयोजन के लिए, राशि का आधा प्रत्येक के हैं समझा जाएगा.

नोट 4: खजाना बचत जमा प्रमाण पत्र की कोई धारक किसी भी परिस्थिति को ध्यान में अपने ही नाम या किसी भी अन्य धारक के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा आयोजित जोत में जोत लेने, मूल्य में पच्चीस हजार रुपए से अधिक प्रमाण पत्र धारण करेगा.दो व्यक्तियों संयुक्त रूप से उन्हें पकड़ जब ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र, के व्यक्तिगत होल्डिंग की गणना के प्रयोजनों के लिए, संयुक्त होल्डिंग्स में से एक से डेढ़ प्रत्येक के हैं समझा जाएगा.

(3) बोर्ड का फैसला किया है कि अगर धारा 16 के आवेदन शामिल किसी भी मामले में (3), खंड के तहत उपलब्ध छूट (सत्रह) और (xviia) धारा 4 (3) अतीत में प्रतिबंधित किया गया है, यदि आवश्यक हो, राहत, समय सीमा छूट से अनुभाग 33A (1) के तहत आयुक्तों द्वारा दी जानी चाहिए.

परिपत्र: नहीं 1958 के 10 (XLVII -9) डी, 20-5-1958 दिनांकित.

स्पष्टीकरण 3

1 एक प्रश्न (द्वितीय) ही स्वीकार्य अधिकतम राशि तक के संबंध में देय होगा 12 साल के राष्ट्रीय योजना बचत पत्र, धारा 10 (15) के तहत छूट की संयुक्त धारकों में से एक की मृत्यु की स्थिति में है के रूप में उत्पन्न हो गई है संयुक्त धारकों के लिए ही उपलब्ध अकेले एक व्यक्ति धारक या छूट जीवित संयुक्त धारक के लिए उपलब्ध होना जारी रहेगा.

प्र.20. यह अर्थात् निम्न कारणों से किसी भी, की वजह से है, तो पोस्ट ऑफिस बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 की धारा 13 के प्रावधान के अनुसार, "एक होल्डिंग, इन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक में विचार नहीं किया जाएगा:

. एक विरासत;

. सराहनीय सेवा के लिए सरकार द्वारा बी पुरस्कार;

. संयुक्त जोत के मामले में सी उत्तरजीविता;

डी वैधानिक हस्तांतरण. और

ई. नामांकन. "

(3)यह धारा 10 के तहत (15) (ख) आयकर अधिनियम की 1961, एक की मौत की घटना में, डाकघर बचत प्रमाण पत्र नियम, 1960 की धारा 13 के प्रावधान (ग) के साथ पढ़ा कि निर्णय लिया गया है प्रमाण पत्र के संयुक्त धारक, जीवित संयुक्त धारक संयुक्त जोत के मामले में आयोजित होने की अनुमति दी अधिकतम राशि को प्राप्त ब्याज पर टैक्स से छूट पाने के लिए जारी रहेगा.(Ii) निवेश की सीमा के साथ अकेले और संयुक्त रूप से यह प्रमाण पत्र / खातों के धारकों द्वारा धारा 10 (15) के प्रावधानों के द्वारा कवर लघु बचत प्रमाणपत्र और लेखा में विभिन्न निवेशों निम्न हैं:

 
निवेश की प्रकृति
सीमाएं अप करने के लिए जो निवेश अकेले बनाया जा सकता है
सीमाएं अप करने के लिए जो निवेश संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है
 
 
र 
1
राष्ट्रीय बचत पत्र द्वितीय एवं तृतीय मुद्दे संयुक्त
50]000
1]00]000
प्र.20.
डाकघर बचत बैंक खातों
25]000
50]000
(3)
संचयी समय जमा खातों
90]000
1]80]000

धारा 10 (15) के तहत कवर पुराने प्रमाण पत्र, (द्वितीय), इस प्रकार हैं:

1 TSDCs और DDCs.

प्र.20. पीओ कैश सर्टिफिकेट.

(3) 12 साल के राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र.

(4) 12 साल के राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र.

प्र.5. 10 साल के राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र.

इन प्रमाणपत्रों के लिए सीमा राष्ट्रीय बचत पत्र द्वितीय और तृतीय मुद्दे के लिए सीमा के समावेशी रहे हैं.

(4) बोर्ड के परिपत्र सं 10 (XLVII -9) डी, ऊपर निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित रूप में 20-5-1958 [स्पष्टीकरण 2], इलाज किया जा सकता दिनांकित.

परिपत्र: नहीं 102 [एफ सं 167/56/71-IT (एआई)], 1973/03/02 दिनांकित.