आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

101

अधिसूचना तिथि

30/04/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/04/2003

अधिसूचना: 101 जारी करने की तिथि: 30/4/2003

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अधिसूचना नहीं
:
१०१
धारा (ओं) भेजा
:
एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख
:
30/4/2003


2003 की अधिसूचना संख्या 101, डीटी. 30 अप्रैल 2003.
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी के तहत आयकर नियमों के नियम 6 के साथ "एसोसिएशन" विषय 1,962 पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा. नई दिल्ली -110016 पर या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन वैज्ञानिक (ख) के सचिव विभाग, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के भी एक अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक प्रतिलिपि छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की.

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{0}{/0} {1}      {/1}     जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
बेच                                              अधिसूचना प्रभावी है
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1      मेसर्स आई रिसर्च फाउंडेशन, 180, 2002/01/04 31-3-2005 को
        एन एस सलाई, Vadapalani चेन्नई 600026
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नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/92/2002/ITA-II]