1005 : अधिसूचना: का. आ. 1005 जारी करने की तारीख: 10/3/1993
अधिसूचना सं.
1005
अधिसूचना तिथि
10/03/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/03/1993
अधिसूचना: SO1005
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23 सी), 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1993/10/03
(V) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा श्री सिद्धि विनायक Ganapath मंदिर ट्रस्ट, मुंबई, के लिए सूचित करता है ---: आकलन साल 1989-90 निम्न शर्तों के अंतर्गत 1991-92 के लिए, अर्थात् के लिए कहा उपखंड का उद्देश्य
(मैं) निर्धारिती यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, पूर्ण और विशेष रूप से, अपनी आय को लागू करने, या आवेदन के लिए यह जमा करेंगे;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान या किसी भी अवधि (आभूषण, फर्नीचर, आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9240 / एफ सं 197/140/92-ITA-I

