आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1000

अधिसूचना तिथि

02/02/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/02/1982

अधिसूचना: का. आ. 1000 जारी करने की तारीख: 2/2/1982

                        

अधिसूचना: SO1000
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/02/02
18 जून, 1979 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2883 (एफ नहीं 203/75/79-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित , 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान नीचे रखी और अपने उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, हर साल, 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
राजकोट कैंसर सोसायटी, राजकोट.
अनुमोदन 24-4-1981 से 23-4-1983 को दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा.
[सं 4457 (एफ नहीं 203/191/81-ITA. द्वितीय)