आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10/2011

अधिसूचना तिथि

15/02/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/02/2011

अधिसूचना: 10 जारी करने की तारीख: 15/2/2011

अधिसूचना

आयकर अधिनियम

धारा 35 (1) (ग) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान संघों / संस्थानों

अधिसूचना सं. 10/2011 [F.NO.203/33/2010/IT (ए) द्वितीय] तो 553, 15-2-2011 दिनांक

यह इस वित्तीय प्रबंधन और अनुसंधान के लिए संगठन संस्थान, चेन्नई खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, नियम 5C के साथ पढ़ा और आयकर नियमों के 5E, 1962 (अधिनियम) ने कहा, (नियम) ने कहा कि आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'संस्था' की श्रेणी में , अर्थात्: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकें रखेगा (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न;

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति में अनुसंधान के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

(क) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या

(ई) के अनुरूप है और (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 के उक्त नियमों के नियम 5C और 5E के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.

एनएन