आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

10/2008

परिपत्र की तिथि

05/12/2008

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/12/2008

 

सर्कुलर

आयकर -अधिनियम

आयकर -अधिनियम , 1961 की धारा 40क (3) - व्यापारिक भत्ता हीन - विहित सीमा से अधिक नकद भुगतान - 1962 , के आय कर नियमों के नियम 6घघ के खंड च का उपखण्ड 3 में प्रयुक्त "मत्स्य अथवा मत्स्य उत्पादों" के अर्थ की अभिव्यक्ति से सम्बंधित स्पष्टीकरण

सर्कुलर संख्या 10/2008, दिनांक 5-12-2008

1961, के आयकर अधिनियम के धारा 40क(3) में निहित प्रावधानों पर समुद्री भोजन के निर्यातकों के समक्ष समस्यों से सम्बंधित विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त किये गए प्रतिवेदन।

2. 1961, के आयकर अधिनियम के धारा 40क की उपखण्ड (3) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भत्ता रहित व्यय को वैसी स्थिति में आय में गिना जाता है जब एक दिन में एक व्यक्ति को 20,000/- रुपये से अधिक का भुगतान नकद में, अदाकर्ता के खाते में जारी किया गया चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। वैसे , यदि किसी व्यक्ति को 20,000/- रुपये से अधिक का भुगतान नकद में अदाकर्ता के खाते में जारी किया गया चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा नहीं होता है तब 1962 के आयकर अधिनियंमो में निहित नियम 6घघके अन्तर्गत विहित परिस्थितियों के अनुसार इस भुगतान की समीक्षा नहीं हो पाती ऐसे विशिष्ट कुछ अपवादों अन्य विषयो में, नियम 6घघ के खंड ग, उपखण्ड 3 के अन्तर्गत मत्स्य अथवा मत्स्य उत्पादों की खरीद के लिए उत्पादकों को किये गए भुगतान के लिए देखें। आंकलन वर्ष 2008-09 के प्रभाव से आयकर अधिनियम(आठवां संशोधन) 2007, के प्रभाव में आने से पूर्व नियम 6घघ का खंड (छ).

3. 1962 के आयकर अधिनियंमो के नियम 6घघ के उचित कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये गए है:

  (i) नियम 6घघ (ड)(iii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मत्स्य अथवा मत्स्य उत्पाद" में अन्य समुद्री उत्पाद जैसे श्रिंप, झीगा, केटलफिश, स्किव्ड, केकड़ा, लॉबस्टर आदि को सम्मिलित किया गया है ।

 (ii) 1962, के आयकर अधिनियंमो के नियम 6घघ(ड) में आने वाले "मत्स्य अथवा मत्स्य उत्पादों" के उत्पादकों में मछुआरों के अलावा किसी भी मछुआरों के मुखिया को सम्मिलित किया गया है, जो समुद्र के किनारे मछुआरों द्वारा पकड़ी गयी मछलियो को छांटता है तथा मत्स्य या मत्स्य उत्पाद इत्यादि व्यापारियों को बेचता है ।

4. आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि मत्स्य या मत्स्य उत्पाद की खरीद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो स्वंय को एक व्यापारी या बिचौलिया साबित ना कर सके उपरोक्त अपवाद के लिए किये गए भुगतान को लिए नहीं माना जायेगा ।

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