आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

10/2003

परिपत्र की तिथि

24/12/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/12/2003

परिपत्र: सं 10/2003, 24-12-2003 दिनांकित

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 - आयकर रिटर्न - कॉफी उत्पादकों, आयकर अधिनियम के नियम 7B द्वारा कवर किया जा रहा व्यक्तियों, 1962 से आयकर रिटर्न की फाइलिंग के बारे में स्पष्टीकरण

1आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 के द्वारा डाला आयकर नियम, 1962 के नियम 7 बी के मौजूदा प्रावधानों, 2002/01/04 से प्रभावी और इसे आगे (तृतीय संशोधन) नियम, 1 से प्रभावी 2002 तक संशोधन - 4-2003, यह व्यापार और ऐसी आय का 25% कर के लिए उत्तरदायी आय होना समझा जाएगा से प्राप्त आय थे के रूप में गणना की जाएगी कॉफी बढ़ी है और विक्रेता द्वारा इलाज की बिक्री से प्राप्त आय है कि प्रदान करते हैं.

प्र.20. (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति को उसकी कुल आय रुपए से ऊपर कर योग्य सीमा, यानी, ऊपर तभी आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत है. (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 को पहले परंतुक के अधीन 50,000,.

(3)व्यक्तिगत कॉफी उत्पादकों के लिए और उन लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन पर राहत प्रदान करने के लिए, बोर्ड कॉफी उत्पादकों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की बात पर विचार किया है. इसके साथ या कासनी या अन्य स्वादिष्ट बनाने का मसाला सामग्री, और (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 को पहले परंतुक द्वारा कवर नहीं मिश्रण के बिना, कॉफी बढ़ रही है और इलाज से एक व्यक्ति पाने आय, के लिए बाध्य नहीं होगा कि स्पष्ट किया जाता है बढ़ रही है और कॉफी के इलाज से उसकी आय रुपये है, तो उसका रिटर्न फाइल करने के लिए. ऐसी आय का केवल 25% के रूप में 2 लाख या उससे कम आयकर नियम, 1962 के नियम 7 बी (1) के तहत व्यापार आय के रूप में कर योग्य है. धारा 139 (1) के लिए सबसे पहले परंतुक द्वारा कवर नहीं ऐसे व्यक्ति, के साथ या कासनी या अन्य स्वादिष्ट बनाने का मसाला सामग्री और इस तरह की गतिविधि से उसकी आय मिश्रण के बिना, बढ़ रही है, इलाज, आग बरस रही और ग्राउंडिंग से आय प्राप्त कहां रुपये है. 1,25,000 या उससे कम है, वह इस तरह के आय का केवल 40% आयकर नियम, 1962 के नियम 7 बी (2) के तहत व्यापार आय के रूप में कर योग्य है के रूप में उनकी आय के रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.

परिपत्र: नहीं 10/2003, 24-12-2003 दिनांकित.

एनएन