10 : अधिसूचना: 10 जारी करने की तिथि: 8/1/2003
अधिसूचना सं.
10
अधिसूचना तिथि
08/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/01/2003
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अधिसूचना नहीं
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10 रू.
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धारा (ओं) भेजा
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एस. १२०
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जारी करने की तारीख
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2003/08/01
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2003 की अधिसूचना संख्या 10, डीटी. 8 जनवरी 2003
(6) बनाता है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, संख्या की अधिसूचना में संशोधन के बाद तो 883 की धारा 120 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (ई), अर्थात् 14 सितम्बर 2001 दिनांक:
सीरियल नंबर 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए कहा अधिसूचना की अनुसूची में, निम्न क्रम संख्या और प्रविष्टियों क्रमशः अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
शेड्यूल
{0}{/0} {1} {/1} हेड प्रादेशिक क्षेत्र व्यक्तियों या शक्तियों के वर्ग का पदनाम और
सं आयकर तिमाही व्यक्तियों कार्यों
प्राधिकारी
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
प्र.20. (एक) अन्य व्यक्तियों के सभी शक्तियों के भीतर मुंबई क्षेत्र के आयुक्त और
के लिए कंपनियों के कार्यों से मुंबई के आयकर सीमा
(सीआईबी), मुम्बई नगर पाने आय संग्रह की
सूत्रों से अन्य जानकारी में निगम,
सम्मान की से आय से नगर
व्यापार या व्यक्तियों की निगम
ग्रेटर मुंबई पेशे और में उल्लेख किया है
और स्तंभ के भीतर रहने वाले नवी मुंबई (5).
नगर प्रादेशिक क्षेत्र
में उल्लेख में निगम
स्तंभ के राज्य (4);
महाराष्ट्र. '(ख) व्यक्तियों अन्य
कंपनियों की तुलना
पाने आय
व्यापार या से
पेशे और
जिसका प्रमुख
कारोबार स्थान
भीतर है
प्रादेशिक क्षेत्र
में उल्लेख किया है
स्तंभ (4);
जा रहा है (ग) व्यक्तियों
कंपनियों
के तहत पंजीकृत
कंपनियों
अधिनियम, 1956, और
पंजीकृत होने
क्षेत्र में कार्यालय
में उल्लेख किया है
स्तंभ (4).
अधिसूचना की अन्य सामग्री को अपरिवर्तित रहेगा.
प्र.20. इस अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से प्रभावी होंगे.
[एफ सं 187/15/2002-ITA.I]

