आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

10

अधिसूचना तिथि

19/01/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/01/2009

अधिसूचना: 10 जारी करने की तारीख: 19/01/2009

आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 2009 - नई परिशिष्ट 1 में संशोधन

अधिसूचना सं. 10/2009, 19-1-2009 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1                (1) इन नियमों का 2009, आयकर (तृतीय संशोधन) नियम बुलाया जा सकता है

(2) वे अप्रैल, 2009 के 1 दिन पर प्रवृत्त होंगे.


प्र.20.          आयकर नियम, 1962 में, भाग-एक शीर्षक III के तहत, मूर्त संपत्ति से संबंधित में नई परिशिष्ट 1, के लिए तालिका में. मशीनरी और संयंत्र, मद में (3), के बाद उप मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, निम्नलिखित अर्थात्, डाला जाएगा: -


"पर या के बाद जनवरी, 2009 के दिन 1 लेकिन अप्रैल, 2009 के 1 दिन पहले हासिल कर ली है और व्यापार या पेशे [के प्रयोजनों के लिए अप्रैल, 2009 के 1 दिन पहले का उपयोग करने के लिए लगाया जाता है जो नए वाणिज्यिक वाहन (माध्यम) इस तालिका नीचे नोट्स के पैरा 6 देखें] 50 ".


[एफ सं 142/01/09-TPL]