आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

1/2010

परिपत्र की तिथि

11/01/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/01/2010

परिपत्र: सं 1/2010, 11-01-2010 दिनांकित

आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 - स्रोत पर कर की कटौती - वेतन - वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन से आयकर कटौती

परिपत्र सं. 1/2010 [एफ सं. 275/192/2009 आईटी (बी)], 2010/11/01 दिनांक


संदर्भ 2007/05/12 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 8/2007 के लिए आमंत्रित किया है, जिसके तहत आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती के दौरान की दरें वित्तीय वर्ष 2008-09, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं. www.incometaxindia.gov.in - प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और सूचनाएं आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

वित्त अधिनियम, 2009

प्र.20. वित्त अधिनियम, 2009 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है जो वर्ष 2009-10 (यानी, निर्धारण वर्ष 2010 - 11) निम्न दरों पर: -

आयकर की दरों

कर की सामान्य दर: -

1
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1,60,000.
 
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,60,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 3]00]000
 
10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1]60]000
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 3,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5,00,000
 
रुपये. 14,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.3]00]000
(4)
कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000
 
रुपये. 54,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.5,00,000

बी भारत में और वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय उम्र के पैंसठ साल से कम एक महिला, निवासी के लिए कर की दरें: -

1
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1,90,000
 
 
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,90,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 3]00]000
 
 
10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,90,000
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 3,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5,00,000
 
 
रुपये. 11,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.3]00]000
(4)
कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000
 
 
रुपये. 51,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.5,00,000

सी. भारत में और वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का एक व्यक्ति, निवासी के लिए कर की दरें: -

1
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 2]40]000
 
 
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 2,40,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 3]00]000
 
 
10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 2]40]000
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 3,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5,00,000
 
 
रुपये. 6,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.3]00]000
(4)
कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000
 
 
रुपये. 46,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.5,00,000

आयकर पर सरचार्ज:

वित्तीय वर्ष 2009-10 (आकलन वर्ष 2010-11) के दौरान व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आयकर भुगतान पर कोई अधिभार नहीं होगा.

आयकर पर शिक्षा उपकर:

आयकर की राशि आगे आयकर की दो फीसदी की दर से एक अतिरिक्त अधिभार (आयकर पर शिक्षा उपकर) की वृद्धि हो जाएगी.

आयकर (इनकम टैक्स पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर) पर अतिरिक्त अधिभार:

बाद वित्तीय वर्ष 2007-08 से, एक अतिरिक्त अधिभार (आयकर पर शिक्षा उपकर सहित) आयकर की एक प्रतिशत की दर पर प्रभार्य है.

शिक्षा उपकर, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय हैं.

(3)आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना.

3.1 कर की गणना की विधि - सिर "वेतन" वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा के अधीन किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति.आयकर ऊपर दिए और प्रत्येक भुगतान के समय में औसतन कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता होगी. 1,60,000 रुपये. 1,90,000 रुपये. 2,40,000, जैसा भी मामला हो, कर्मचारी की उम्र और लिंग के आधार पर. (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध-I में दिया जाता है).

3.2 नियोक्ता द्वारा गैर मौद्रिक अनुलाभ पर टैक्स का भुगतान - एक विकल्प के एक कर्मचारी को दिया गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को दिया गया है.नियोक्ता, उसके विकल्प में, कर्मचारी के वेतन से किसी भी टीडीएस बनाने के बिना इस तरह के अनुलाभ खुद पर कर का भुगतान कर सकते हैं. नियोक्ता इस तरह के कर सिर 'कर्मचारी को वेतन' के तहत आय प्रभार्य के भुगतान के समय में, यानी अन्यथा घटाया था जब समय पर इस तरह के टैक्स का भुगतान करना होगा.

3.3 जवाब आयकर की संगणना - उपर्युक्त पैरा 3.2 में वर्णित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, कर की आय पर, वित्तीय वर्ष के लिए बल में दर के आधार पर गणना आयकर की औसत से निर्धारित किया जा रहा है नियोक्ता द्वारा खुद को भुगतान किया गया है जो कर के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य.

उदाहरण:

सभी अनुलाभ का वर्ष समावेशी के लिए उम्र के पैंसठ साल से कम एक पुरुष कर्मचारी की सिर 'वेतन' के तहत आय प्रभार्य रुपये है कि मान लीजिए. 4,50,000, जो रुपये से बाहर. 50,000 गैर मौद्रिक अनुलाभ के कारण है और नियोक्ता ऊपर पैरा 3.2 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए चुनता है.

चरण:

सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य सभी अनुलाभ के समावेशी:
4,50,000
(उपकर सहित) कुल वेतन पर टैक्स:
45,320
टैक्स की औसत दर [(45320 / 4,50,000) 100 ×]:
10.07%
टैक्स रुपये पर देय. 50,000 (50,000 से 10.07%):
5,035
प्रत्येक माह जमा किया जाना आवश्यक राशि:
420
(5,035 / 12)
 

ताकि नियोक्ता द्वारा भुगतान कर कर्मचारी के वेतन से बनाया टीडीएस होना समझा जाएगा.

3.4 एक से अधिक नियोक्ता से वेतन - उप - धारा (2) एक व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या किसी अन्य के लिए एक नियोक्ता से बदल गया है, जहां स्थितियों से 192 सौदों खंड की.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब कारण या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित सिर "वेतन" के अंतर्गत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान / चुना नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.

3.5 राहत जब बकाया या अग्रिम भुगतान वेतन - खंड 192 की उपधारा (2) के तहत जहां निर्धारिती, एक कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी जा रहा है उप - धारा के तहत राहत के हकदार (1) धारा 89 की, वह (3.4), विधिवत उसके द्वारा सत्यापित फार्म सं 10E में ऐसे विवरण, और व्यक्ति इस के बाद पैरा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं उपरोक्त के रूप में जिम्मेदार इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत की गणना और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में एक ही उठाएगा.

व्याख्या. के लिए इस उद्देश्य "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और होना करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय.

हालांकि 2010/01/04 से प्रभाव में ऐसी कोई राहत किसी भी प्राप्त राशि या अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति उसकी सेवा की, किसी भी योजना के अनुसार या पर एक निर्धारिती द्वारा प्राप्य के संबंध में प्रदान किया जाएगा कि (आकलन वर्ष 2010-11) के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में योजनाओं धारा 10 (नियम 2BA साथ पढ़ने के लिए), स्वैच्छिक अलगाव की योजना, के खंड (10C) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अगर किसी के संबंध में छूट प्राप्त राशि या अपनी सेवा या स्वैच्छिक जुदाई के ऐसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति पर प्राप्य इस तरह के संबंध में धारा 10, या किसी भी अन्य, आकलन वर्ष के खंड (10C) के तहत निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है.

3.6 खंड 192 की उपधारा (2 बी) वेतन "के अलावा अन्य किसी भी मद में आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है - (i) [पर्चा 12C आईटी (24 वां संशोधन) नियम, 2003/01/10 से प्रभावी 2003 तक हटा दिया गया है "और स्रोत उस पर कटौती की किसी कर की.पहले इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया था, जो फार्म सं 12C, क्योंकि आयकर नियम से हटा दिया गया है. हालांकि, ब्यौरे अब पर्चा 12C में किया जाना आवश्यक था के रूप में ठीक उसी तरह से करदाता द्वारा सत्यापित है जो एक साधारण बयान में दी जाए.

(Ii) ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होना चाहिए.किसी भी अगर (डीडीओ) कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत, यदि कोई हो, ऐसी आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर लेते हैं, और नुकसान होगा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट. हालांकि, इस उपधारा के किसी भी मामले में राशि नीचे सिर "वेतन" के तहत आय से (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 'के तहत नुकसान को ध्यान में रखा गया है जहां को छोड़कर) कर घटाया का प्रभाव कम नहीं होगा अन्य आय और कर कटौती की उस खाते में नहीं लिया गया था कि अगर इतना घटाया होगा. दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में ही कटौती की जा के लिए कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय" और कोई अन्य सिर के तहत किसी भी हानि (नकारात्मक आय) ले जा सकते हैं. खाते में हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ निर्धारिती ऊपर उल्लेख घोषणा फ़ाइलें और हाउस प्रॉपर्टी से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि.

(Iii) उप - धारा (2 सी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जिसे इस तरह के भुगतान के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक बयान दिया है करने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा कि नीचे देता है उसे उपलब्ध कराई वेतन और फार्म सं 12BA में मूल्य तत्संबंधी की. (अनुबंध-II). नियोक्ता द्वारा जारी किए गए के रूप में, फार्म नं 16 के साथ सं 12BA फार्म, आयकर अधिनियम की धारा 139C के संदर्भ में आकलन अधिकारी के समक्ष मांग पर उत्पादन किया जाना आवश्यक हैं.

3.7 एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर, एक सामान्य के सम्मान में सिर 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत आय / हानि की गणना के प्रयोजन के लिए (i) - हाउस प्रॉपर्टी से आय की गणना के लिए उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए स्थितियां रुपये की कटौती. 30,000 उधार पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य है.हालांकि, रुपए की अधिकतम सीमा को ब्याज के कारण एक कटौती. इस तरह के ऋण के निर्माण या खरीदने के आवासीय घर और निर्माण या इस तरह के ऋण के लिए आवासीय इकाई के अधिग्रहण के अंत से तीन साल के भीतर पूरा हो गया है के लिए 1999/01/04 पर या के बाद लिया गया है अगर 1,50,000 उपलब्ध है पूंजी उधार लिया था वित्तीय वर्ष में जो. इस तरह के उच्च कटौती मरम्मत या एक मौजूदा निवासियों dential घर के नवीकरण के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्वीकार्य नहीं है. रुपये को ब्याज के संबंध में उच्च कटौती का दावा करने के लिए. 1,50,000, कर्मचारी व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसे कोई रुचि निर्माण या आवासीय घर के अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए या एक भाग के रूपांतरण के लिए इस तरह के कर्मचारी द्वारा देय ब्याज की राशि का उल्लेख, उधार पूंजी पर देय है या एक नए ऋण के रूप में चुकाया जाना बना रहता है, जो उधार राजधानी के पूरे.

(Ii) रुपये के ब्याज की ऊंची कटौती का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तों. एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर के संबंध में 1,50,000 पूंजी की राशि 1999/01/04 पर या के बाद उधार गया होगा और आवासीय घर के अधिग्रहण या निर्माण के अंत से तीन साल के भीतर पूरा हो गया होगा कि कर रहे हैं पूंजी उधार लिया था वित्तीय वर्ष में जो.निर्माण के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में कोई शर्त नहीं है. नतीजतन, आवासीय घर के निर्माण पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से उच्च कटौती उपलब्ध होगा, जब तक कि इसके निर्माण / अधिग्रहण तीन साल के भीतर पूरा हो गया है, के रूप में 1999/01/04 से पहले शुरू किया लेकिन हो सकता था राजधानी के संबंध में 1999/01/04 के बाद उधार लिया. यह भी पूरी तरह से 1999/01/04 पर या के बाद उधार पूंजी द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा आवासीय इकाई के निर्माण / अधिग्रहण के बारे में कोई शर्त यह है कि वहाँ का उल्लेख किया जा सकता है. पिछले 1999/01/04 के लिए लिया ऋण रुपये तक ब्याज की कटौती ले जाएगा. केवल 30,000. हालांकि, किसी भी मामले में उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती की कुल राशि रुपये से अधिक नहीं होगा. एक साल में 1,50,000.

3.8 कटौती के अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन - खंड 192 की उप - धारा के प्रावधानों (3) deductor भीतर पहले से ही है कि कर्मचारी के लिए बाद में कटौती में, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति उस वित्तीय वर्ष में ही.

3.9 शेष राशि के तहत भविष्य निधि और पेंशन फंड के भुगतान पर टीडीएस - एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, जहां उप नियम (1 मामलों में ) अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती से वहाँ बनाने, कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय पर, लागू होता है.

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है कहां 3.10, तो भुगतान की गई राशि पर टैक्स नियम में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.

3.11 वेतन विदेशी मुद्रा में भुगतान किया - विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

(4) की कटौती कर और अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों

अधिनियम की धारा 204 के खंड (i) खंड 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या के तहत 4.1 नियोक्ता एक कंपनी है, तो तत्संबंधी प्रधान अधिकारी सहित कंपनी ही.

4.2 पैरा 6 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.

4.3 मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है, तो धारा 197 करदाता की कुल आय पर किसी भी आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि, उसके अधिकारी का आकलन करने के लिए फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए करदाता सक्षम बनाता है, और - कम दर पर कर की कटौती कम दर या आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.कर्मचारी द्वारा दी गई इस तरह के एक प्रमाण पत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए: (. सर्कुलर नंबर 147, 28-10-1974 को अपील)

4.4 टैक्स कटौती की जमा - खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 या धारा 192 के तहत कर्मचारी (1 ए) की ओर से गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, राशि का भुगतान करेगा तो काट लिया या जैसा भी मामला हो कर इतना निर्धारित ढंग से केन्द्र सरकार की ऋण (आयकर नियम के ख़बरदार नियम 30, 1962) के लिए, ने कहा, गैर मौद्रिक अनुलाभ पर गणना की थी.द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.

4.5 ब्याज, पेनल्टी और जमा कर कटौती करने में विफलता के लिए अभियोजन पक्ष - एक व्यक्ति को घटाने के बाद, स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी भाग घटा, या विफल रहता है, के ऋण के लिए पूरे या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार, वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा.धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के कर को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर हर महीने या महीने के भाग के लिए एक प्रतिशत पर साधारण ब्याज अदा करना होगा कि नीचे देता है टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख. इस तरह के ब्याज, प्रभार्य हैं, प्रत्येक तिमाही के लिए टीडीएस की त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाना है. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल, ठीक के साथ.

4.6 टैक्स कटौती के लिए प्रमाणपत्र का फर्नीचर - खंड 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि को निर्दिष्ट करने के लिए और अन्य कुछ प्रभाव है कि आदाता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है विवरण.आमतौर पर "टीडीएस प्रमाणपत्र" नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. यहां तक ​​कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. (पेंशन सहित) वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रमाण पत्र फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है. हालांकि, भारत में निवासी है और जिनकी आय वेतन से रुपये से अधिक नहीं है, जो एक कर्मचारी के मामले में. 1,50,000, कर की कटौती का प्रमाण पत्र फार्म सं 16AA (फार्म का नमूना 16AA अनुबंध-III के रूप में संलग्न) में जारी किया जाएगा. यह, हालांकि, स्रोत पर मामला टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16 या फार्म 16AA) जारी करने का कोई दायित्व नहीं छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है. खंड 192, एक कर्मचारी को दी वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के अनुसार इस तरह के आय यानी, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है.इस तरह के ब्यौरे के प्रपत्र और तरीके से शासन 26A, प्रपत्र 12BA, फॉर्म 16 और आयकर नियमों के फार्म 16AA में निर्धारित कर रहे हैं.

अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य से संबंधित सूचना रुपये से ऊपर वेतन के मामले में फार्म सं 12BA में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. 1,50,000. अन्य मामलों में, जानकारी फार्म 16 ही में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा. या तो मामले में, प्रपत्र 12BA या स्वयं के द्वारा फार्म 16 के साथ फार्म 16 प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए होगा.

पारस 3.2 और 3.3 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभ पर कर का भुगतान किया गया है, जो एक नियोक्ता, कर केन्द्र सरकार को भुगतान किया है और राशि का उल्लेख किया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र का सवाल कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा तो, कर भुगतान किया गया है, जिस पर दर और संशोधन फार्म 16 में कुछ अन्य विवरण का भुगतान किया.

कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा एक बयान प्रस्तुत करने के लिए अनुभाग 192 (2 सी) के तहत नियोक्ता पर डाली दायित्व कानून और मूल्यांकन फंसाया उसके अधीन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता की एक गंभीर जिम्मेदारी है. अपेक्षित जानकारी के किसी भी झूठी जानकारी, गढ़े प्रलेखन या दमन इसलिए कानून के तहत प्रदान परिणामों आवश्यक होगा. फार्म सं 12BA और फार्म नं 16 में प्रमाण पत्र हर वर्ष 30 अप्रैल से, वित्तीय वर्ष यानी की करीब से एक माह के भीतर कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किए जा रहे हैं.वह अनुभाग 203 से आवश्यक के रूप में, संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100.

4.7 आयकर रिटर्न के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र annexing की आवश्यकता के साथ तिरस्कृत किया गया है, टीडीएस प्रमाण पत्र अब हालत के लिए केवल देदुक्टीस विषय के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा - डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने का विकल्प वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा डाला खंड 139C, के संदर्भ में आकलन अधिकारी के समक्ष मांग पर ही निर्माण करने के लिए आवश्यक हो सकता है.आयकर रिटर्न में किए गए टीडीएस का दावा भी कटौती से सुसज्जित ई टीडीएस रिटर्न के साथ मिलान किया जाना आवश्यक है. आकलन अधिकारी, आवश्यक माना जाता है, तो भी कटौती की करों या प्रमाण पत्र में उल्लेख किया है अन्य विवरण की शुद्धता के सत्यापन के लिए कटौती करने के लिए लिख सकते हैं. यह प्रमाणित करने के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने के लिए सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य से स्रोत पर कटौती करने टैक्स के संबंध में, उनके विकल्प पर, कटौती करने की अनुमति देने के लिए यह आयकर अधिनियम की उचित प्रशासन के लिए निर्णय लिया गया है फार्म नंबर 16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र. कटौती करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर नियोक्ता (deductor) द्वारा बनाए रखा जाए प्रवेश के साथ एक नियंत्रण नहीं है असर फार्म नंबर 16 में है कि टीडीएस सर्टिफिकेट सुनिश्चित करनी होगी. deductor अपने तन और कर्मचारी का पैन सही ढंग से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए इस तरह के फार्म नंबर 16 में बताया गया है कि यह सुनिश्चित करेंगे. कटौती भी प्रमाण पत्र डिजिटली हस्ताक्षरित होने पर, प्रमाण पत्र की सामग्री को किसी के द्वारा परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं यह सुनिश्चित करेगा. आयकर अधिकारियों आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के अनुसार जारी एक प्रमाणपत्र के रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इस तरह के प्रमाण पत्र का इलाज करेगा. (सर्कुलर No.2/2007, 21-5-2007 दिनांकित).

4.8 पैन और टैन का हवाला देते हुए अनिवार्य - आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैचालान में टैन), टीडीएस प्रमाण पत्र, बयानों और अन्य दस्तावेजों. इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 (1987/09/10 दिनांकित एफ नहीं 275/118/87-IT (बी),) में उपलब्ध हैं. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. इसी प्रकार, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह जिसका आयकर अनुभाग 192 (2 सी) के तहत सजा बयान में काट लिया गया है, धारा 203 के तहत सजा प्रमाण पत्र से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती लोगों के लिए अनिवार्य है और सभी लाभ (3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया और वितरित किया.

4.9 सभी कर कटौती / संग्रहकर्ता फार्म सं 24Q (कर के लिए वेतन से कटौती) में टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक हैं.दाखिल टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता के साथ दूर किया गया है, देदुक्टीस के पैन की कमी कर कटौती के लिए ऋण देने में कठिनाई पैदा कर रही है. यह इसलिए है, यानी, पैन डेटा के कम से कम 95% के साथ फार्म सं 24Q वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकार नहीं किया जाएगा, वेतन के लिए कि टीडीएस रिटर्न निर्णय लिया गया है.टैक्स कटौती और कर संग्राहकों, इसलिए, टीडीएस रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा और आयकर अधिनियम के तहत सभी दंडात्मक परिणाम का पालन करेंगे जो असफल साबित हुई, टीडीएस रिटर्न में सभी देदुक्टीस का सही पैन विवरण उद्धृत करने के लिए सलाह दी जाती है. टीडीएस के लिए उत्तरदायी करदाताओं भी वे भी आयकर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही का सामना करना होगा, ऐसा न उनकी कटौती करने के साथ उनके सही पैन प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी जाती है.

4.10 टीडीएस की त्रैमासिक विवरण - (वेतन आय के मामले में नियोक्ता) कर की कटौती के व्यक्ति, 30 जून को समाप्त हुए अवधि के लिए टीडीएस की त्रैमासिक विवरण दाखिल करने के लिए आवश्यक है, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, विधिवत सत्यापित आयकर (सिस्टम) या एम / एस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के महानिदेशक (कोएनएसडीएल). ये बयान पहले तीन वित्तीय वर्ष के क्वार्टर और पर या 15 जून से पहले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही निम्नलिखित के संबंध में 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी या उससे पहले दायर किया जाना आवश्यक है. टीडीएस की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता 2006/01/04 से प्रभाव के साथ दूर किया गया है. अंतिम तिमाही के लिए तिमाही बयान (अधिसूचना संख्या से संशोधन के रूप में तो 704 (ई), 2006/12/05 दिनांकित) प्रपत्र 24Q में दायर टीडीएस की वार्षिक वापसी के रूप में माना जाएगा.

अब यह सरकार के सभी कार्यालयों के लिए जरूरी है, कंपनियां अपने खाते पाने के लिए आवश्यक हैं जो कटौती खंड आयकर अधिनियम की 44AB या के तहत अंकेक्षित जहां तुरंत पूर्ववर्ती की किसी भी तिमाही के लिए एक त्रैमासिक बयान में देदुक्टीस 'रिकॉर्ड की संख्या वित्तीय वर्ष केवल 26 दिनांकित स्रोत स्कीम, 2003 अधिसूचना सं अधिसूचित इतनी के रूप में 974 (ई), पर कर कटौती की रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के अनुसार कंप्यूटर मीडिया पर टीडीएस की त्रैमासिक बयान दाखिल करने के लिए या अधिक से पचास के बराबर है - 8-2003.(अनुबंध-IV). त्रैमासिक बयान टीआईएन सुविधा केन्द्रों में से किसी में ई टीडीएस मध्यस्थ के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ऐसी कटौती से दायर हो रहे हैं, www.incometaxindia.gov.in पर और http://tin.nsdl पर उपलब्ध हैं ब्यौरे जो की. कॉम. एक व्यक्ति के कारण समय में त्रैमासिक बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A (2) (कश्मीर), रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100.हालांकि, इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी.

त्रैमासिक बयान केवल आयकर नियम, 1962 के नियम 31 ए के अनुसार कंप्यूटर मीडिया पर दायर किया जाता है. ये त्रैमासिक विवरण अनिवार्य कर deductor की कर कटौती खाता संख्या (टैन) और जिसका टैक्स काट लिया गया है कर्मचारियों की स्थायी खाता संख्या (पैन) के हवाले से की आवश्यकता होती है. इसलिए, सभी आरेखण और अभी तक टैन प्राप्त नहीं किया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों / विभागों, का संवितरण अधिकारी, तुरंत के लिए आवेदन और तन प्राप्त करना होगा. इसी तरह, (अनिवासी कर्मचारियों सहित) सभी कर्मचारियों को जिनकी आय से टैक्स पैन प्राप्त करने के लिए सलाह दी जा सकती काटी जाती है, पहले से ही प्राप्त है, और कर कटौती के लिए अन्यथा ऋण के रूप में, सही ढंग से एक ही बोली के लिए नहीं तो नहीं दिया जा सकता . रुपये की धारा 272B के तहत जुर्माना. 10,000 जानबूझकर एक झूठी पैन की सूचना के लिए निर्धारित किया गया है.

4.11 निर्धारित कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी खंड 200 (3) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक वापसी हो समझी जाएगी, और किसी भी मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर आगे बढ़ने में स्वीकार्य होगी, मूल की किसी भी सामग्री का सबूत के रूप में.

4.12 टीडीएस की जमा के लिए चालान - केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान चालान सं ITNS-281 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है जहाँ भी ख्याल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

4.13 पेंशन से होने वाली आय पर टीडीएस - वे वेतन आय पर लागू होते हैं के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में, इस परिपत्र में समाहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत यदि आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी के लिए योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि में से कटौती, अनुमति दी जा सकती है. डीजीबीए:: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं . 60/GA.64 (11CVL) -/92) इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं पेंशनरों 13-1-1998 दिनांकित भी मुहैया सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 761, के लिए फार्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुभाग 203 के तहत बाध्य कर रहे हैं.

नई पेंशन योजना

नई पेंशन योजना (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 के बाद से लागू हो और 1 जनवरी 2004 से केन्द्र सरकार सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य है. तब से यह राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और स्व रोजगार (दोनों संगठित और असंगठित) के कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया है.

एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय छूट प्राप्त है. एनपीएस विश्वास लाभांश वितरण कर से छूट दी गई है और यह भी इक्विटी और डेरिवेटिव के सभी खरीद और बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर से छूट है. एनपीएस ट्रस्ट भी स्रोत पर कर कटौती के बिना आय प्राप्त होगा. ऊपर संशोधनों के बाद (आकलन वर्ष 2009-10) 2009/01/04 से retrospectively प्रभावी रहे हैं.

4.14 महत्वपूर्ण परिपत्र - गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ दिया है के बाद कर्मचारी की वजह से हो जाता है और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है कहां सर्कुलर नंबर 707, 1995/11/07 दिनांकित: वापसी कर यह द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.

वे क्रेडिट किताब समायोजन और उसमें दी गई है इस तरह के समायोजन की तिथि के अनुसार आयकर विभाग को प्रभावित किया गया है संकेत मिलता है कि अगर किताब समायोजन से भुगतान कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा जारी किए गए 4.15 टीडीएस प्रमाण पत्र, आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए.ऐसे मामलों में, आकलन अधिकारी चालान संख्या, आदि सरकार के खाते में भुगतान की तारीखों की तरह विवरण पर जोर नहीं हो सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में उन्हें पहले उत्पादित प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए: सर्कुलर नंबर 747, 27 दिनांकित -12-1996.

4.16 21-10-1980 को अपील स्रोत पर कटौती करों से अधिक deductor द्वारा किए गए भुगतान की वापसी के लिए निर्धारित एक विशिष्ट प्रक्रिया, ख़बरदार सर्कुलर नंबर 285, वहाँ है.

अनिवासियों के सम्मान में 4.17, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन से भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा.यह विशेष रूप से शेष अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा और रोजगार की सेवा अनुबंध का हिस्सा है है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है.

प्र.5. सिर "वेतन" के तहत आय का आकलन

5.1 . सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य - (1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी: -

(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;

(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं है.

(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां . कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.

वेतन की परिभाषा - (3 ") वेतन" मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि छोड़ के भुनाना के संदर्भ में भुगतान शामिल यह भी कहा कि यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है हद तक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में वार्षिक वृद्धि भी शामिल है. ब्याज के साथ कर्मचारी के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में शामिल किया जाएगा.एनेक्सर के रूप में संलग्न 22-12-2003 दिनांकित अधिसूचित अधिसूचना सं एफ नहीं 5/7/2003-ECB और पीआर, (के रूप में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान -IVA) [इस परिपत्र के 5.4 (सी) पैरा] भी वेतन आय में शामिल किया जाएगा खंड 80CCD में करने के लिए भेजा.वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया, मुक्त है जो पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.

(4) की धारा 17 शब्द "वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में मुनाफे" को परिभाषित करता है.

दस्तूरी शामिल हैं: -

(क) उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई किराया मुक्त आवास के मूल्य;

(ख) उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;

(ग) किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य दी या लागत का या निम्न में से किसी मामले में रियायती दर पर नि: शुल्क प्रदान की: -

इस तरह कंपनी के एक निदेशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा (मैं);

(Ii) कंपनी में पर्याप्त रुचि है, जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;

(Iii) (क) और (ख) के ऊपर कवर और जिनकी आय सिर के वेतन 'के तहत (से कारण या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति नहीं है कि क्या एक कर्मचारी जो, (एक कंपनी सहित) एक नियोक्ता द्वारा ), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान की नहीं सभी लाभ और सुविधाओं के मूल्य के अनन्य रुपये से अधिक है.Z 50,000 रू निवेश करता है।

क्या किराया के मामले में रियायत का गठन 1 से 4 (2) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 नीचे स्पष्टीकरण में निर्धारित किया गया है.

प्रभाव के साथ 2010/01/04 से (आकलन वर्ष 2010-11) यह आगे किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य लागत से मुक्त या, नियोक्ता, या पूर्व नियोक्ता द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से, आवंटित या स्थानांतरित कर स्पष्ट किया है कि निर्धारिती को रियायती दर पर, कर्मचारियों के हाथ में अनुलाभ के रूप में गठन किया जाएगा.

स्पष्टीकरण इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए. -

कर्मचारियों के शेयर विकल्प किसी भी योजना या स्कीम के तहत दी गई है जहां प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 और, के खंड (ज) में परिभाषित के रूप में (एक) "निर्दिष्ट सुरक्षा" प्रतिभूतियों का मतलब इसलिए, इस तरह की योजना या स्कीम के तहत की पेशकश की प्रतिभूतियां भी शामिल है;

(ख) 'स्वेट इक्विटी शेयरों "से, एक डिस्काउंट पर या पता है कि कैसे प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धन की प्रकृति में उपलब्ध अधिकार बनाने के लिए नकदी के अलावा और विचार के लिए अपने कर्मचारियों या निर्देशकों के लिए एक कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों का मतलब कहा जाता है जो भी नाम;

मामले से कम के रूप में विकल्प निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया जाता है जिस पर तारीख पर, हो सकता है के रूप में (ग) किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के मूल्य, निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगी राशि वास्तव में से भुगतान किया है, या इस तरह के सुरक्षा या शेयरों के संबंध में निर्धारिती से बरामद;

(घ) "उचित बाजार मूल्य" निर्धारित किया जा सकता है के रूप में विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य का मतलब है;

(ई) "विकल्प" एक सही नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई एक दायित्व का मतलब है;

हद तक निर्धारिती के संबंध में नियोक्ता द्वारा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए किसी भी योगदान की राशि एक लाख रुपए से अधिक है; और

के रूप में किसी भी अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है.

यह आगे के वेतन के एवज में मुनाफे 'पूर्व रोजगार के लिए या कराधान के प्रयोजनों के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद, अन्यथा मुश्त राशि में प्राप्त राशि शामिल है या होगा कि प्रदान की जाती है.

दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए नियम इस प्रकार हैं: -

- मैं आवास बिना असबाब आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित हैं: (i) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों; और (ii) अन्य.

केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट ने कम के रूप में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा.

नीचे चर्चा के रूप में सभी दूसरों के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन, निर्धारित दरों पर किया जाएगा नहीं: -

कर्मचारी को उपलब्ध कराई आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है, जहां (एक), दर 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'वेतन' का 15 फीसदी है.दर आबादी 10 लाख से अधिक लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक नहीं होने के शहरों में वेतन का 10 फीसदी है. अन्य स्थानों के लिए, अतिरिक्त उपार्जन मूल्य वेतन के प्रतिशत के 7 आधा होगा.

इसलिए प्रदान की आवास नियोक्ता द्वारा पट्टा / किराए पर लिया जाता है (ख), निर्धारित दर 15 प्रति वेतन के प्रतिशत या किसी भी राशि के द्वारा कम के रूप में, जो भी कम हो नियोक्ता द्वारा देय लीज किराए पर लेने की वास्तविक राशि है कर्मचारी द्वारा भुगतान किराया.

सुसज्जित आवास के लिए, उपरोक्त विधि द्वारा निर्धारित रूप में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य से वृद्धि की जाएगी

फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों की लागत, या (i) 10 फीसदी

(Ii) फर्नीचर, उपकरणों और साधनों देय वास्तविक किराया शुल्क की राशि से, किराए पर ले लिया गया है जहां.

       - कर्मचारी खुद के द्वारा भुगतान किसी भी आरोप से कम के रूप में.

"आवास" एक घर, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल घर, जहाज आदि शामिल हालांकि, एक पर एक खनन स्थल या पर काम कर रहे एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के मूल्य अपतटीय तेल अन्वेषण साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक बांध स्थल या एक विद्युत उत्पादन साइट या एक बंद किनारे साइट एक विशेषाधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा. हालांकि, इस तरह के आवास या तो एक 'दूरस्थ क्षेत्र' में स्थित होना चाहिए या यह एक 'दूरस्थ क्षेत्र' में स्थित नहीं है जहां, आवास नहीं अधिक 800 से अधिक वर्ग फुट की कुर्सी क्षेत्र वाले एक अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए और स्थित नहीं होना चाहिए किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए एक परियोजना निष्पादन साइट अपने कमीशन के स्तर को ऊपर परियोजना की एक साइट का मतलब है. एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है.

एक आवास के एक होटल में एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का मूल्य 24 प्रति वार्षिक वेतन का प्रतिशत या अवधि के लिए भुगतान किया है या जो भी कम हो ऐसे होटल, को देय वास्तविक शुल्क, हो जाएगा, जिसके दौरान इस तरह के वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम के रूप में आवास प्रदान की जाती है. बहरहाल, मामले में कर्मचारी नहीं एक और एक जगह से स्थानांतरण पर कुल पंद्रह दिनों में से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के आवास प्रदान की जाती है जहां, एक होटल में दी जाने वाली ऐसी रहने की कोई रिआयत मूल्य वसूल किया जाएगा. यह सेवाएं आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि दस्तूरी, नियोक्ता भुगतान करता है या प्रति कर्मचारी के रूप में एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए अधिक और ऊपर है कि किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है अवशिष्ट खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ इन नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क अलग से अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, कर्मचारी अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है इसके अलावा, अगर, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो 90 दिन तक की अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 3 में निर्धारित तालिका के अनुसार कम मूल्य की है. निर्धारित लेकिन, जैसा कि बाद दस्तूरी का मूल्य दोनों मनाने के लिए शुल्क लिया जाएगा.

द्वितीय व्यक्तिगत आने आदि -. एक सफाई कर्मचारी, माली और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत आने की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर लिया जा रहा है.परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में अधिक लाभ के रूप में लगाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

तृतीय गैस, बिजली और पानी -. गैस, बिजली और घरेलू खपत के लिए पानी की मुफ्त आपूर्ति के लिए, नियम सुविधा की आपूर्ति एजेंसी के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि दस्तूरी का मूल्य जाएगी प्रदान.आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया जाता है, नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत अधिक लाभ के मूल्यांकन के लिए ले जाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

चतुर्थ मुफ्त या रियायती शिक्षा -. मुफ्त या रियायती शिक्षा के कारण दस्तूरी ऐसे खर्चों कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है यह सोचते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक नियोक्ता, चल बनाए रखने या सीधे या परोक्ष रूप से शिक्षा संस्था के वित्तपोषण है जिन मामलों को कवर किया जाएगा .ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा. हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह मुक्त शैक्षिक सुविधाओं कि नियोक्ता के रोजगार में अपने होने के कारण किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, कर्मचारी को दस्तूरी के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ऐसी शिक्षा या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ की लागत रुपये से अधिक है या इलाके के पास एक ऐसी ही संस्था में इस तरह की शिक्षा की लागत. 1000 बजे

वी. ब्याज मुक्त या रियायती ऋण - यह कर्मचारियों या अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, आम बात है.इस तरह के कर्ज से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा भुगतान किया है, यदि कोई हो, ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा. निर्धारित ब्याज दर अब एक ही प्रकार के ऋणों के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 1 दिन पर और आम जनता के लिए यह द्वारा उन्नत एक ही उद्देश्य के लिए के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवर्ष आरोप लगाया दर होगी. दस्तूरी मूल्य अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर गणना की जाएगी. इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगा.

हालांकि, रुपये तक के छोटे ऋणों. कुल में 20,000 छूट रहे हैं. नियम 3 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए ऋण, भी छूट रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की. किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहां, निर्धारित दर पर अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा.

. संपत्ति की छठी उपयोग करें - यह कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया जा नियोक्ता के स्वामित्व में एक संपत्ति के लिए आम बात है.इस दस्तूरी इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से बरामद किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत का 10% की दर से शुल्क लिया जा रहा है. हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग किसी भी दस्तूरी को जन्म नहीं देना होगा.

. परिसंपत्तियों की सातवीं स्थानांतरण - कोई भी कीमत पर कम या ज्यादा नियोक्ता से अपने बाजार मूल्य की तुलना में लागत से चल परिसंपत्ति (नहीं किया जा रहा शेयर या प्रतिभूतियों) के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के अक्सर एक कर्मचारी या सदस्य.कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, दस्तूरी के मूल्य के रूप में लिया जाएगा. पहले से ही उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति के उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत की 10 प्रतिशत की राशि से कम हो जाएगा. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50 फीसदी तक कम करने से बाहर काम किया जाएगा. इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है. वे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि जैसे उपकरण (यानी, व्हाइट गुड्स) शामिल नहीं हैं इसी प्रकार, कारों के मामले में, दस्तूरी का मूल्य इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करने से बाहर काम किया जाएगा उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने शेष पद्धति द्वारा.

रुपये से अधिक नियोक्ता से आठवीं. चिकित्सा प्रतिपूर्ति. यह आगे अनुलाभ के मूल्यांकन के संबंध में शासन की स्थिति (2) आयकर अधिनियम की धारा 17, 1961 में और के नियम 3 में दिया जाता है कि स्पष्ट है - धारा 17 के तहत 15,000 देहात (2) (वी) अनुलाभ के रूप में लिया जा रहा है आयकर नियम, 1962.वे कटौती प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त उपार्जन मूल्य निर्धारण से पहले कटौती ध्यान से उपरोक्त प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं.

यह वर्गों 10 (13A) के तहत विशेष रूप से मुक्त लाभ, 10 (5), 10 (14), 17 आदि, मुक्त होने के लिए जारी रहेगा उल्लेख करना प्रासंगिक है.ये टूर और स्थानांतरण पर यात्रा की तरह लाभ में शामिल शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा, दैनिक भत्ता छोड़ दें.

5.2 निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा - आय सिर "वेतन" (छूट) में शामिल नहीं: -

(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.

इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है: -

(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.

यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी.मामला हो सकता है के रूप में कोई मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, केन्द्र सरकार के संशोधित पेंशन नियम के तहत प्राप्त या, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, या की सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू होनेवाले भी इसी योजना के तहत संघ या रक्षा के साथ या संघ या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या एक की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत सिविल पदों के जुड़े पदों के धारकों राज्य या किसी राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू पेंशन कोड या नियमों के तहत प्राप्त अवकाश ग्रहण करने वाले उपदान के किसी भी भुगतान के कर्मचारियों को सिविल पदों के धारकों.

बोर्ड द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति पर ऊपर से अन्य मामलों में प्राप्त किया, समापन आदि सीमा तक छूट दी गई है.

(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या, एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों के लिए या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के सदस्यों के लिए, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.इसके अलावा, पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान एक रेजिमेंटल फंड या संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित गैर सरकारी फंड धारा 10 में निर्दिष्ट (23AAB) से प्राप्त खंड के खंड (10 ए) (iii) उप धारा के तहत छूट प्राप्त है 10.

(4) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान के रूप में नकद समकक्ष उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की, सेवानिवृत्ति पर किया जाए या नहीं तो, धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i) के तहत छूट प्राप्त है.अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 31-5-2002 को भारत अधिसूचना सं सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 588 (ई), तक ही सीमित रहेगा. 1998/01/04 के बाद, कि क्या सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, रिटायर, जो इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में 3,00,000.

(5) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात. इस तरह के भुगतान की अधिकतम सीमा रुपये है. 5,00,000 जहां छंटनी 1997/01/01 को या उसके बाद है.

(6) धारा 10 (10C) के तहत किसी भी भुगतान के किसी भी योजना या स्कीम के अनुसार, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के समय शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा (किश्तों में प्राप्त हो) पर प्राप्त या प्राप्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी गई है:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ख) किसी अन्य कंपनी;

(ग) एक प्राधिकरण के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(ई) एक सहकारी सोसायटी;

(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के अधीन;

(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;

(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

वीआरएस के तहत प्राप्त राशि की छूट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिसूचित संस्थानों को भारत या किसी भी राज्य या राज्य भर में महत्व होने के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए.

(7) किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त:

(I) उप - धारा के तहत प्राप्त किसी भी राशि (3) धारा 80 डीडी या उप - धारा (3) के खंड 80DDA, या की

(Ii) किसी राशि मुख्यव्यक्ति बीमा नीति के तहत प्राप्त, या

(Iii) किसी भी राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम का आश्वासन दिया वास्तविक पूंजी राशि का 20 प्रतिशत से अधिक है जिनके संबंध में 2003/01/04 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.हालांकि, एक व्यक्ति की मौत पर ऐसी नीति के तहत प्राप्त किसी भी राशि अभी भी मुक्त किया जाएगा.

(8) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से जो करने के लिए एक भविष्य निधि से किसी भी भुगतान.

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:

(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक नियोक्ता से प्राप्त; या

(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या

(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या

(घ) ऐसे आवास किसी अन्य जगह में स्थित है, जहां की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 40 प्रतिशत,

कम से कम जो भी है.

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

यह वास्तव में नियम 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों मकान किराया भत्ता या उसके किसी कर्मचारी की कुल आय में से किसी भी भाग को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 3,000 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.

धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -

(मैं) जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.

(Ii) एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.

ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.

सीबीडीटी उप खंड (i) के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया है और (ii) धारा 10 7 जुलाई दिनांकित (14) अधिसूचना सं अतः 617 (ई), 1995 (एफ नहीं 142/9/95 की अधिसूचना 24-4-2000 (एफ नहीं 142/34/99-TPL दिनांक एसओ सं 403 (ई),) में संशोधन किया गया है जो टीपीएल).अपने निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता रुपये की सीमा तक छूट दी गई है. 800 प्रति माह अधिसूचना एसओ सं 395 (ई), 13-5-1998 दिनांकित.

(11) की धारा 10 आयकर अधिनियम की (15) (iv) (क) के तहत, ब्याज केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या उनकी सेवानिवृत्ति के बाहर एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा बनाई गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II तक सेंट्रल, 1989/12/10 दिनांकित, 1989/07/06 दिनांकित सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.

(12) शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी छात्रवृत्ति आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (16) के अनुसार कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है.

धारा 10 (13) खंड (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है और "परम वीर चक्र" या "महावीर सम्मानित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है चक्र "या" वीर चक्र "या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार या ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है.इस उद्देश्य के लिए "परिवार" (5) अधिनियम की धारा 10 में उसे सौंपे अर्थ होगा. इस तरह की अधिसूचना अनुबंध वीए और वीबी प्रति के रूप में संलग्न रहे हैं जो 29-1-2001 दिनांकित अधिसूचना नग SO1948 (ई), 24-11-2000 और 81 दिनांक (ई), बना दिया गया है.

(14) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट टैक्स से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -

(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;

(ख) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);

(Ii) नियम 3 ए (1) के रूप में प्रदान की मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए (2), के रूप में प्रदान निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में आयकर नियम, 1962:

(ग) प्रीमियम या खुद के लिए या के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान उनके परिवार के सदस्यों (केन्द्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत);

कुल रु से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,. एक साल में 15,000.

(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ.यह कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक नहीं है केवल यदि रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय, अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा कि नोट किया जाए. 2 लाख.

चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च पर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए, "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शामिल है, और एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' पति और व्यक्ति के बच्चों का मतलब है. वे पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, तो परिवार भी माता - पिता, भाई और व्यक्ति की बहनों शामिल हैं.

अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती

5.3 सत्कार भत्ता - एक कटौती भी की अनुमति दी है धारा के तहत (ii) विशेष रूप से सरकार से वेतन की रसीद में है जो निर्धारिती,, के लिए एक नियोक्ता द्वारा दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 का एक (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) उनके वेतन का पांचवां हिस्सा या जो भी कम हो पांच हजार रुपए के बराबर राशि.मनोरंजन भत्ता के कारण कोई कटौती गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.

रोजगार पर टैक्स:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन लगाया के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार (प्रोफेशनल टैक्स) पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.

यह वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए ऊपर की अनुमति दी जा रही थी जो सकल वेतन आय, से "मानक कटौती" के बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वीकार्य नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है.

5.4 अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत कटौती - कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में, अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उसकी सकल कुल आय से अनुमति दी जानी हैं:

ए धारा 80 सी के अनुसार, एक कर्मचारी रुपए की सीमा के अधीन निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान किया है या चालू वित्त वर्ष में जमा राशियों के पूरे के लिए कटौती के हकदार होंगे. 1,00,000:

(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्ति, पति या पत्नी या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.

(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति के जीवन, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे पर (7) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;

(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पति या पत्नी या बच्चों को, जहां तक ​​कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है;

(4) किसी भी योगदान दिया:

(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;

(ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति, या पति या पत्नी या बच्चों के नाम में खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए;

[केन्द्र सरकार के बाद तो 1559 (ई) सार्वजनिक भविष्य निधि अधिसूचना सं अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है.]

एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा (ग);

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);

        यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;

(5) किसी भी सदस्यता: -

(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.

[केन्द्र सरकार के बाद से, राष्ट्रीय बचत Certi-ficate (आठवीं अंक) अधिसूचना सं अतः 1560 (ई) अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है.]

(6) कोई भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित (ख) एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए धारा 10 के खंड में (23D) कहा जाता है और.

[केन्द्र सरकार अधिसूचित यूनिट 2005/03/11 दिनांकित तो 1561 एलआईसी म्युचुअल फंड अधिसूचना सं की (पूर्व Dhanraksha, 1989 के रूप में जाना जाता है) बीमा योजना (ई), जोड़ा गया है के बाद से.]

(7) जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना या केन्द्र सरकार के रूप में किसी अन्य बीमा कंपनी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

[केन्द्र सरकार के बाद से, न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा मैं, नई जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-मैं और नई जीवन अक्षय-II अधिसूचना सं अतः 1562 (ई) अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित और जीवन दिया है 2006/01/06 दिनांकित अक्षय तृतीय अधिसूचना सं अतः 847 (ई),]

(8) किसी भी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट, या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 में करने के लिए भेजा केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की किसी भी योजना के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

[केन्द्र सरकार के बाद से 2005/03/11 दिनांकित, इक्विटी अतः 1563 में इस उद्देश्य अधिसूचना संख्या (ई) के लिए बचत योजना, 2005 के लिंक्ड अधिसूचित किया है]

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 या के अनुसार तैयार की योजनाओं में 2006/01/04 के बाद किए गए निवेश

सेविंग स्कीम, 1998 इक्विटी लिंक्ड भी धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य होगा.

(9) किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट, या, व्यवस्थापक द्वारा या निर्दिष्ट कंपनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट (में निर्दिष्ट उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

[केन्द्र सरकार के बाद तो 1564 (ई) यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड अधिसूचना सं अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है.]

(10) की किसी भी तरह के जमा योजना, या, केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(11) केन्द्रीय सरकार के रूप में, किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम में किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्माण या खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किया जा रहा है के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है आवासीय प्रयोजनों, या के लिए भारत में मकानों की, (ख) किसी भी अधिकारी के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या के प्रयोजन के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत, द्वारा भारत में गठित, या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार, या दोनों के लिए.

[केन्द्र सरकार के बाद से, हुडको अधिसूचना सं पब्लिक डिपॉजिट स्कीम एसओ 37 (ई) अधिसूचित 2007/11/01 दिनांकित, धारा 80 सी (2) (XVI) (क) के प्रयोजनों के लिए किया गया है].

(12) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की दिशा में या किसी भी वजह से आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना, हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है

कटौती भी सरकार की ओर से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या लंबी अवधि प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए वित्त. नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी होना होता है, कवर किया जाएगा, या एक सहकारी समिति, या एक अधिकार, या एक बोर्ड, या एक निगम, या किसी भी अन्य शरीर एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया.

स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा.

जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त या वह वापस प्राप्त करता है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 80 सी (2) (अठारह) में निर्दिष्ट किसी भी राशि, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती स्थानांतरण कर दिया और कुल राशि का है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम के संबंध में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति आय की कटौती ऐसे में पिछले वर्ष की निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होंगे.

(13) ट्यूशन फीस, प्रवेश के समय किया जाए या इसके बाद कर्मचारी के किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या भारत में स्थित अन्य शैक्षिक संस्था को भुगतान किया.

पूर्णकालिक शिक्षा कहा कोर्स के लिए पूर्णकालिक दाखिला लिया है जो एक छात्र के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा की पेशकश की किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम भी शामिल है. यह भी पूर्णकालिक शिक्षा प्ले स्कूल की गतिविधियों, पूर्व नर्सरी और नर्सरी की कक्षाएं भी शामिल है कि स्पष्ट किया जाता है.

यह ट्यूशन फीस के रूप में स्वीकार्य राशि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस या इसी तरह की प्रकृति के भुगतान की प्रकृति में भुगतान का प्रतिनिधित्व राशि को छोड़कर भारत के अन्य शैक्षिक संस्था के लिए शुल्क के किसी भी भुगतान शामिल होगा कि स्पष्ट किया जाता है .

इक्विटी शेयरों या बोर्ड द्वारा या किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्था से मंजूरी दे दी है, जो एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए (14) सदस्यता.

धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट और ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए (15) सदस्यता.

इन उद्देश्यों के लिए तैयार किए और सरकारी राजपत्र में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना के अनुसार है, जो एक अनुसूचित बैंक, साथ कम से कम पाँच साल की एक निश्चित अवधि के लिए एक अवधि के जमा के रूप में (16) निवेश.

[केन्द्र सरकार के बाद तो 1220 में इस उद्देश्य अधिसूचना सं के लिए (ई) बैंक सावधि जमा योजना, 2006 अधिसूचित 28-7-2006 दिनांक है]

केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में ऐसी अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, के रूप में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए इस तरह के बांड के लिए (17) सदस्यता.

(18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के तहत एक खाते में किसी भी निवेश.

डाकघर टाइम जमा नियम, 1981 के तहत एक खाते में पांच वर्ष का समय जमा के रूप में (19) किसी भी निवेश.

यह प्रीमियम या एक बीमा पॉलिसी पर किए गए अन्य भुगतान की राशि [उप पैरा में उल्लेख किया आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा अन्य (2)] केवल वास्तविक का 20 प्रतिशत की सीमा तक कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि स्पष्ट किया जा सकता है राजधानी राशि का आश्वासन दिया. ऐसे किसी भी वास्तविक पूंजी राशि की गणना में, निम्न खाते में नहीं लिया जाएगा:

(I) किसी प्रीमियम के मूल्य वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि से ऊपर.

बी एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती भुगतान पिछले वर्ष में है या प्रभाव या बल में भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी से किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि जमा अनुभाग जहां 80CCC, के अनुसार फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए अन्य बीमा कंपनी के धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह इस धारा के प्रावधानों को, और विषय के अनुसार, पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी भुगतान या पिछले एक साल में एक लाख रुपए की राशि से अधिक नहीं है (यदि कोई हो, ब्याज या बोनस उपार्जित या निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर) जमा राशि की.

भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट / कटौती निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए ऊपर और मूल्यांकन से धारा 80 सी के तहत धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी वर्ष के बाद वर्ष 2006-07.

सी. एक निर्धारिती, जनवरी, 2004 के 1 दिन या उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित एक व्यक्ति जा रहा है, एक पेंशन योजना के तहत भुगतान किया है या अपने खाते में कोई राशि जमा पिछले वर्ष में जहां खंड 80CCD, के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित अधिसूचना सं एफ एन 5/7/2003-ECB एवं जनसंपर्क, 22-12-2003 को अपील के रूप में, वह तो भुगतान की गई राशि का पूरी की, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति है या करता है के रूप में जमा किया जाएगा पिछले वर्ष में उनके वेतन का दस फीसदी से अधिक नहीं हो.

नई पेंशन योजना का लाभ 2009/01/04 और कटौती से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (भी स्वरोजगार व्यक्ति) को पिछले वर्ष में वेतन के प्रतिशत और अन्य मामलों में 10 से ऊपर के कर्मचारियों की अनुमति दी है किसी भी अन्य कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है अप करने के लिए 10 प्रति पिछले वर्ष में उसकी सकल कुल आय का प्रतिशत. इसके अलावा यह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2009/01/04 से नई पेंशन योजना से निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी राशि इस तरह की राशि पिछले एक वार्षिकी योजना की खरीद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पिछले वर्ष में प्राप्त करने के लिए नहीं समझा जाएगा कि निर्दिष्ट किया गया है वर्ष.

जहां किसी भी अगर, निर्धारिती द्वारा प्राप्त या है, एक साथ उस पर अर्जित राशि के साथ, एक कटौती ऊपर चर्चा प्रावधानों के अनुरूप ही अनुमति दी गई है जिनके संबंध में, इस तरह के पेंशन योजना के तहत उनके खाते में निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि उसके नामांकित व्यक्ति, पूरे या हिस्से में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, -

(एक) को बंद करने या उसकी ऐसी पेंशन योजना से बाहर निकलने के कारण; या

(ख) खरीदी या इस तरह के बंद होने पर लिया जाता है या बाहर चुनने वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,

राशि के पूरे (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) उपरोक्त मामले इस तरह की राशि प्राप्त होती है, जिसमें वित्तीय वर्ष में, हो सकता है, निर्धारिती या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा, और तदनुसार कि वित्तीय वर्ष की आय के रूप में कर के लिए शुल्क लिया जाएगा.

खंड 80CCD के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए, 'वेतन' रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

वर्गों 80 सी, 80CCC और 80CCD के तहत कटौती की कुल राशि रुपए से अधिक नहीं होगी. 1,00,000 (धारा 80CCE)

डी. धारा 80 डी के एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार जा रहा है, एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में आदि का भुगतान स्वास्थ्य प्रेमिया के लिए उपलब्ध कटौती करने का प्रावधान है, ऐसे योग वहाँ काटा जाएगा, जिनमें से भुगतान नीचे निर्दिष्ट के रूप में किसी भी विधा के द्वारा किया जाता है , कर के उनकी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष में नकदी, के अलावा अन्य. निर्धारिती एक व्यक्ति कहां है, राशि अर्थात्, निम्नलिखित की कुल किया जाएगा करने के लिए भेजा: -

(क) कुल पन्द्रह हजार रूपये में अधिक नहीं है के रूप में निर्धारिती या अपने परिवार के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा; और

(ख) कुल पन्द्रह हजार रूपये में अधिक नहीं है के रूप में निर्धारिती के माता - पिता या माता - पिता के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा.

स्पष्टीकरण. के लिए खंड (क) के उद्देश्यों, 'परिवार' पति और निर्धारिती के आश्रित बच्चों का मतलब है.

निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार कहां है, राशि कुल पंद्रह हजार में अधिक नहीं है कि हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा हो जाएगा करने के लिए भेजा रुपए.

ऊपर निर्दिष्ट राशि उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर एक बीमा प्रभाव या बल में रखने के लिए भुगतान किया जाता है, और एक वरिष्ठ नागरिक है जो ऊपर निर्दिष्ट के रूप में उपलब्ध कटौती 'बीस हजार रुपए' के ​​बजाय पंद्रह हजार है.

व्याख्या. के लिए ऊपर "वरिष्ठ नागरिक" प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी का मतलब है.

उपर्युक्त बीमा द्वारा इस संबंध में किए गए एक योजना के अनुसार होगी

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या

(ख) किसी अन्य बीमा कंपनी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उप - धारा के तहत स्थापित (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की.

ई. के तहत खंड 80 डीडी, जहां भारत में एक निवासी है जो एक निर्धारिती,, है, पिछले वर्ष के दौरान, -

(क) विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या रखरखाव के लिए इस संबंध में इस संबंध में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी विषय द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा एक आश्रित की, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है,

निर्धारिती कि इस वर्ष के अपने सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.

हालांकि, इस तरह निर्भर गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां सत्तर पांच हजार रुपए की राशि निर्दिष्ट शर्तों को कटौती विषय के रूप में दी जाएगी.

निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल यदि खंड के तहत कटौती (बी) की उपधारा (1) की अनुमति दी जाएगी: -

(मैं) योजना (ख) ऊपर जिसका नाम सदस्यता में व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता खंड में निर्दिष्ट इस योजना के लिए किया गया है;

(Ii) निर्धारिती पर मनोनीत या तो आश्रित, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, या किसी भी अन्य व्यक्ति या आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट की जा रही विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है.

हालांकि, आश्रित, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, निर्धारिती, (ख) के ऊपर पिछले साल की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा भुगतान या उप पैरा के तहत जमा राशि के बराबर राशि predeceases अगर जो इस तरह के राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी.

इस धारा के तहत छूट का दावा बी निर्धारिती, आकलन वर्ष के संबंध में, धारा 139 के तहत आय की वापसी के साथ साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा जिसके लिए कटौती का दावा किया जाता है:

विकलांगता की हालत उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती एक नया प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि बाद में किसी भी अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी एक प्रति उसके आय के रिटर्न के साथ सुसज्जित है.

खंड 80 डीडी, के प्रयोजनों के लिए -

(क) "प्रशासक" यूनिट भारत के ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 (क) खंड में निर्दिष्ट के रूप में प्रशासक का मतलब है;

(ख) "आश्रित" का मतलब है,

एक व्यक्ति के मामले में (मैं), पति या पत्नी, बच्चे, माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों;

(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है, पूरी तरह या मुख्य रूप से अपने समर्थन और रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर निर्भर है, और जो के मामले में कंप्यूटिंग में खंड 80U के तहत किसी भी कटौती के लिए दावा नहीं किया गया है उसकी पिछले वर्ष से संबंधित आकलन वर्ष के लिए कुल आय;

(ग) "विकलांगता" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ है और "आत्मकेंद्रित 'भी शामिल होगा "सेरेब्रल पाल्सी" और खंड आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (क), (ग) और (ज), 1999 में करने के लिए भेजा "कई विकलांगता" (1999 का 44);

(घ) "जीवन बीमा निगम 'के रूप में एक ही अर्थ होगा खंड (ग) उप - धारा (8) धारा 88 के;

(ई) "चिकित्सा प्राधिकारी" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 2, 1995 (1996 का 1) या ऐसे अन्य चिकित्सा के खंड (पी) में निर्दिष्ट के रूप में चिकित्सा अधिकार का मतलब प्राधिकरण मई के रूप में, अधिसूचना द्वारा, "आत्मकेंद्रित", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और खंड में निर्दिष्ट "गंभीर विकलांगता" प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया (क), (ग) , आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (ज), (जे) और (ओ);

(च) "विकलांग व्यक्ति" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) या खंड (जम्मू की धारा 2 के खंड (टी) में निर्दिष्ट के रूप में एक व्यक्ति का मतलब ) आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के;

(छ) "गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" का मतलब है,

: (I) प्रतिशत अस्सी या एक या एक से अधिक विकलांग का अधिक साथ एक व्यक्ति को, उपधारा में निर्दिष्ट के रूप में (4) विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 के ( 1996 के 1); या

(Ii) गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के (ओ) खंड में निर्दिष्ट;

(ज) "निर्दिष्ट कंपनी" भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप में एक कंपनी का मतलब है.

एफ अधिनियम की धारा 80 ई के तहत कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण पर ब्याज की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:

(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी, टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा का पीछा करने के प्रयोजन के लिए या अपने पति या पत्नी या बच्चों की उच्च शिक्षा के उद्देश्य के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज, के माध्यम से.

ऊपर उल्लेख ब्याज निर्धारिती द्वारा पूर्ण में भुगतान किया जाता है जब तक (ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल कुल प्रारंभिक आकलन वर्ष के संबंध में आय और सात आकलन साल कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाएगी या, जैसा कि पहले जो भी है .

इस प्रयोजन के लिए -

(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10, या, खंड (क) उप - धारा (2) के खंड के में निर्दिष्ट एक संस्था की धारा के तहत विहित प्राधिकारी (-2) ने मंजूरी दे दी एक संस्था का मतलब 80 जी.

(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;

(ग) "उच्च शिक्षा" केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष गुजर जाने के बाद अपनाई अध्ययन के किसी भी कोर्स का मतलब या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसा करने के लिए;

(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.

(ई) "रिश्तेदार", एक व्यक्ति के संबंध में, पति और उस व्यक्ति या व्यक्ति कानूनी अभिभावक है, जिनके लिए छात्र के बच्चों का मतलब

जी धारा 80 जी विभिन्न फंडों में किए गए दान के कारण कटौती करने का प्रावधान है, धर्मार्थ संगठनों आदि आम तौर पर कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए. अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. इस तरह के धन दान के संबंध में हर तरह के कर्मचारी को अलग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हालांकि कर्मचारियों को अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करने के मामलों में जहां यह संभव नहीं है इन फंडों में किए गए योगदान के लिए एक समेकित चेक के रूप में कर रहे हैं के रूप में इस तरह के फंडों में किए गए. इन फंडों की ओर से दान में आता है, जो एक कर्मचारी खंड 80 जी के तहत छूट का दावा करने के पात्र है. यह एतद्द्वारा, ऊपर संकेत के रूप में इस तरह के दान के संबंध में दावा इस संबंध में आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट है - परिपत्र सं 2 / 2005, 2005/12/01 दिनांकित.                      

एच. अधिनियम की धारा 80GG के तहत एक निर्धारिती अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -

(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;

(ख) निर्धारिती फार्म सं 10BA में घोषणा फ़ाइलें. (अनुबंध छठी)

(ग) वह एक उसके 25 फीसदी की छत या रुपये के अधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 2,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.

(घ) निर्धारिती खुद नहीं करता है:

(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या

(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे मे रहने जा रहा है किसी भी रिहायशी आवास, जिनमें से मूल्य खंड (ए) की उपधारा (2) या, जैसा भी मामला हो, खंड (के तहत निर्धारित किया जा रहा है एक) (4) धारा 23 की उप - धारा की:

आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

खंड 80U के तहत मैं, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति होने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जो एक निवासी, किया जा रहा है, एक की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी पचास हजार रुपये की राशि.

ऐसे व्यक्ति गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां हालांकि, एक लाख रुपए की एक उच्च कटौती स्वीकार्य होगा.

इस धारा के तहत छूट का दावा हर व्यक्ति कटौती का दावा किया है, जिसके लिए आकलन वर्ष के संबंध में, आयकर रिटर्न के साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा.

विकलांगता की हालत उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती एक नया प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र और तरीके में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि बाद में किसी भी अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी एक प्रति उसके आय के रिटर्न के साथ सुसज्जित है.

इस खंड, अभिव्यक्ति "विकलांगता", "चिकित्सा प्राधिकारी", "विकलांग व्यक्ति" और "गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" के प्रयोजनों के लिए धारा 80 डीडी इस के पैरा 5.4 की (उप पैरा ई में दी रूप में एक ही अर्थ होगा सर्कुलर).

दावे की सत्यता के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए डीडीओ:

(21) आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी द्वारा दाखिल इस तरह की राशि पर कटौती / छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की उसकी वापसी, सिवा,.

प्र.6. आयकर की गणना की कटौती की जाएगी:

खंड 192 के प्रयोजन के लिए 6.1 वेतन आय पालन के रूप में गणना की जाएगी: -

पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना;

(ख) चित्रा से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती ऊपर (क) पर पहुंचे अनुमति दें;

(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने के ऊपर (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए की अनुमति दें.

यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर वेतन से आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.

ऐसी आय पर 6.2 आयकर देखने उम्र और कर्मचारी के लिंग में इस परिपत्र रखने के पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.

6.3 देय इतने पर पहुंचे कर की राशि कुल देय कर पर पहुंचने के लिए (माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रतिशत प्राथमिक के लिए 2 फीसदी और 1) के रूप में लागू शिक्षा उपकर की वृद्धि की जाएगी.

6.4 पैरा 6.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए.किसी भी अतिरिक्त या किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न घाटे को एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान बाद में कटौती की राशि बढ़ाने या कम से समायोजित किया जा सकता है.

विषय: - मामले के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण सरकारी कर्मचारियों को एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण.

आयकर अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के तहत नियोक्ता अन्य बातों के साथ भी किसी भी बकाया भुगतान भी शामिल है जो वेतन, की प्रकृति में किसी भी भुगतान से स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता है.व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ 30 अगस्त 2008 को अपने कार्यालय आदेश कुल बकाया (एरियर की पहली किस्त) का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान देय होगा कहा था कि ख़बरदार.सर्कुलर नंबर 9/2008 में, इस कार्यालय से जारी दिनांकित 29 सितम्बर 2008 यह वर्ष 2008-09 के दौरान कर वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल बकाया का प्रतिशत इस 40 पर स्रोत पर काटा गया हो गया है कि कहा गया था.ओम, F.No. 1/1/2008-IC, व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के अपने आदेश दिनांक 25 अगस्त ख़बरदार, 2009 कुल बकाया (एरियर की दूसरी किस्त) की शेष 60 फीसदी हो जाएगा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान संबंधित सरकारी सेवकों के लिए भुगतान किया.ऐसी व्यवस्था भी राज्य सरकारों द्वारा पीछा किया जा सकता है.

इस संबंध में मामले के रूप में सभी डीडीओ और पी ऐ ओ केन्द्र / राज्य सरकार और उनके अधीन विभिन्न संगठनों में, हो सकता है उनके द्वारा तैयार की बकाया राशि की दूसरी किस्त पर हर कर्मचारी की सही कर देयता की गणना और तुरंत पूरा ठीक करने के लिए सलाह दी जाती है बल में दरों पर शिक्षा उपकर उस के साथ कर देयता. इस तरह के बकाया भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती के किसी भी परिस्थिति में आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए. वे आगे तो बरामद कर आयकर नियम, 1962 के अनुसार तुरंत केंद्र सरकार के खाते में भुगतान किया जाता है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए. डीडीओ / पी ऐ ओ के आगे सरकारी कर्मचारियों में कटौती की अपनी कर की उचित ऋण पाने के लिए इतना है कि वे देदुक्टीस (बकाया राशि के प्राप्तकर्ता) के पैन विवरण सही ढंग से उनके द्वारा दायर प्रासंगिक त्रैमासिक ई टीडीएस रिटर्न में उद्धृत कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सलाह दी जाती है उनके संबंधित आयकर रिटर्न.

आयकर अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल जो डीडीओ / पी ऐ ओ, 1961 धारा 201 अन्य दंडात्मक परिणाम के साथ साथ आयकर अधिनियम की (1) / (1 ए) के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

प्र.7.        विविध

7.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं.कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 2009 के लिए किया जा सकता है.

मामले में 7.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

7.3 ये निर्देश केंद्र / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता है.

इस सर्कुलर के 7.4 प्रतियां आयकर निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन एवं जनसम्पर्क), 6 मंजिल, मयूर भवन, इंदिरा चौक, नई दिल्ली 110 001 और निम्नलिखित वेबसाइटों पर साथ उपलब्ध हैं:

www.finmin.nic.in

www.incometaxindia.gov.in

संलग्नक I

उदाहरण 1

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए

के सकल वेतन आय होने के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना:

(मैं) रु.2,00,000,

(Ii) रु. 5,00,000, और

(Iii) रु.10,00,]000

विवरण
(रुपये में)
(रुपये में)
(रुपये में)
 
(i)
(ii)
(iii)
सकल वेतन आय
2]00]000
5,00,000
10,00,]000
(भत्ते शामिल करते हुए)
 
 
 
जीपीएफ के लिए अंशदान
20]000
50]000
1]00]000

कुल आय और कर देय आगे की संगणना

सकल वेतन
2]00]000
 
5,00,000
 
10,00,]000
कम: कटौती यू / एस 80 सी
20]000
 
50]000
 
1]00]000
 
 
 
 
 
 
कर योग्य आय
1]80]000
 
4,50,000
 
9,00,000
टैक्स आगे
2]000
 
41,000
 
1,71,000
जोड़ें:
 
 
 
 
 
@ 2% शिक्षा उपकर
40jj
 
।820
 
3420
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर @ 1%
 
 
 
 
 
1% @ शिक्षा उपकर
२०
 
410
 
1,710
कुल कर देय
2,060
 
42,230
 
1,76,130

उदाहरण 2

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए

एक विकलांग आश्रित होने के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

विवरण:

1
सकल वेतन
3,20,000
प्र.20.
राशि विकलांगता के साथ व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के इलाज पर खर्च (लेकिन गंभीर विकलांगता नहीं)
7]000
(3)
एक विकलांगता के साथ निर्भर किया जा रहा व्यक्ति (लेकिन गंभीर नहीं विकलांगता) के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि
50]000
(4)
जीपीएफ अंशदान
25]000
प्र.5.
अदा होंठ
10]000

टैक्स की गणना

 
सकल वेतन
 
3,20,000
 
कम: कटौती यू / एस 80 डीडी
 
 
 
(रुपये तक सीमित है. 50,000 केवल)
 
50]000
 
करयोग्य आय
 
 र 2]70]000
 
कम: कटौती यू / एस 80 सी:
 
 
 
जीपीएफ
25]000
 
 
 
 
 
होंठ
10]000
 
 
 
 
 
कुल
35]000
 
 
 
35]000
 
कुल आय
 
2,35,000
 
आयकर उस पर / देय
 
7,500
 
जोड़ें:
 
 
 
@ 2% शिक्षा उपकर
 
१५०
 
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर @ 1%
 
 
 
1% @ शिक्षा उपकर
 
75
 
कुल आयकर देय
 
7,725
 
को गोल
 
7730

उदाहरण 3

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए

चिकित्सा उपचार व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां एक पुरुष कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

विवरण:

1
सकल वेतन
3]00]000
प्र.20.
स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति
30]000
(3)
जीपीएफ का योगदान
20]000
(4)
एलआईसी प्रीमियम
20]000
प्र.5.
गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी
25]000
प्र.6.
दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस
60,000 रूपये
प्र.7.       
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश
20]000

टैक्स की गणना

 
सकल वेतन
3]00]000
 
जोड़ें: दस्तूरी रुपये से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में. धारा 17 के मद्देनजर 15,000 (2) (वी)
15]000
 
करयोग्य आय
3]15]000
 
कम: कटौती यू / एस 80 सी:
 
 
जीपीएफ
20]000
 
 
 
 
 
 
एलआईसी
20]000
 
 
 
 
 
 
एचवीए की अदायगी
25]000
 
 
 
 
 
 
ट्यूशन शुल्क
60,000 रूपये
 
 
 
 
 
 
में निवेश
 
 
 
 
 
 
 
यूनिट लिंक्ड
 
 
 
 
 
 
 
बीमा योजना
20]000
 
 
 
 
 
 
कुल
1,45,000
 
 
 
 
 
 
रुपये के लिए प्रतिबंधित है. 1]00]000
 
 
 
 
 
1]00]000
 
कुल आय:
 
 
 
 
 
2,15,000
 
टैक्स देय
 
 
 
 
 
5,500
 
जोड़ें:
 
 
 
 
 
 
 
@ 2% शिक्षा उपकर
 
 
 
 
 
११०
 
1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर
 
 
 
 
 
 55
 
कुल आयकर देय
 
 
 
 
 
5665
 
को गोल
 
 
 
 
 
5660

उदाहरण 4

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए

एक महिला कर्मचारी के मामले में दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में मकान किराया भत्ता यू / एस 10 (13A) की व्याख्यात्मक गणना:

विवरण:

1
वेतन
2]50]000
प्र.20.
महंगाई भत्ता
1]00]000
(3)
मकान किराया भत्ता
1]40]000
(4)
भुगतान मकान किराया
1]44]000
प्र.5.
सामान्य भविष्य निधि
36]000
प्र.6.
जीवन बीमा प्रीमियम
4]000
प्र.7.       
यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए सदस्यता
50]000

कुल आय और कर देय आगे की संगणना

1
वेतन + डीए
 
 
3]50]000
 
मकान किराया भत्ता
 
 
1]40]000
प्र.20.
कुल वेतन आय
 
 
4]90]000
(3)
कम: मकान किराया भत्ता मुक्त यू / एस 10 (13A): कम से कम:
 
 
 
 
एचआरए की वास्तविक राशि = 1,40,000 प्राप्त
 
 
 
 
ख.10% से अधिक किराए की व्यय
 
 
 
 
वेतन के सहित (डीए भरोसा रखनेवाला कि डीए
 
 
 
 
सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए लिया जाता है)
 
 
 
 
(1,44,000-35,000) = 1,09,000
 
 
 
 
वेतन (बेसिक + डीए) = रुपये की सी. 50%.1]75]000
 
 
1,09,000
 
सकल कुल आय:
 
 
3,81,000
 
कम: कटौती यू / एस 80 सी:
 
 
 
 
जीपीएफ
:
36]000
 
 
 
 
एलआईसी
:
4]000
 
 
 
 
सदस्यता के लिए
 
 
 
 
यूनिट लिंक्ड
 
 
 
 
बीमा योजना
:
50]000
 
 
 
 
कुल
:
90]000
 
 
90]000
 
कुल आय:
 
 
2,91,000
 
टैक्स कुल आय पर देय
 
 
10,100
 
जोड़ें:
 
 
 
 
@ 2% शिक्षा उपकर
 
 
। [202]
 
1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर
 
 
१०१
 
कुल आयकर देय
 
 
10,403
 
को गोल
 
 
10,400

उदाहरण 5

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए

दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना के मूल्यांकन illustrating.

1
वेतन:
• क्रेडिट बिक्री 7,00,000 रुपए
प्र.20.
बोनस:
1]40]000
(3)
नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि
40]000
 
(कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
 
4 ज
(दो महीने के लिए) नियोक्ता द्वारा भुगतान (ख) होटल किराया
1]00]000
4 ज
(ग) किराए कर्मचारी से बरामद:
60,000 रूपये
4 ज
फर्नीचर (डी) लागत
2]00]000
प्र.5.
यूनिट लिंक्ड करने के लिए सदस्यता
 
 
बीमा योजना
50]000
प्र.6.
जीवन बीमा प्रीमियम
10]000
प्र.7.       
मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान
42]000

कुल आय और कर की संगणना उस पर भुगतान किया:

1
वेतन
• क्रेडिट बिक्री 7,00,000 रुपए
प्र.20.
बोनस
1]40]000
 
के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन
8,40,000
 
दस्तूरी यानी; 70, 000 प्रति माह
 

अनुलाभ का मूल्यांकन

 
(क) Perq. दस महीने के लिए वेतन की (15% के निचले =: फ्लैट के लिए
 
 
 
 
Rs.1, 05,000) और (वास्तविक किराया = 3,60,000 भुगतान)
 
 
1,05,000
 
(ख) Perq. होटल के लिए: (= 33,600 2 महीना के वेतन का 24%) के निचले और (वास्तविक भुगतान = 1,00,000)
 
 
33,600
 
(ग) Perq. लागत का 10% @ फर्नीचर के लिए
 
 
20,000 रु.
 
 
 
 
1,58,600
  
 
कम: रेंट कर्मचारी से बरामद
 
60,000 रूपये
 
 
 
98,600
 
(घ) perq जोड़ें. नि: शुल्क गैस, चुनाव., पानी के लिए
 
 
40]000
 
कुल अनुलाभ
 
 
1,38,600
 
सकल कुल आय
 
 
9,78,600
 
(8,40,000 +1,38,600)
 
 
 
 
कम: कटौती यू / एस 80 सी:
 
 
 
 
भविष्य निधि
42]000
 
 
 
एलआईसी
10]000
 
 
 
यूनिट के लिए सदस्यता
50]000
 
 
 
लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
 
 
 
 
कुल
1,02,000
 
1]00]000
 
कुल आय
 
 
8,78,600
 
टैक्स देय
 
 
1,64,580
 
जोड़ें:
 
 
 
 
अधिभार
 
 
शून्य
 
@ 2% शिक्षा उपकर
 
 
3,291.6
 
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर @ 1%
 
 
 
 
1% @ शिक्षा उपकर
 
 
1,645.8
 
कुल आयकर देय
 
 
1,69,517.4
 
 
 
रुपये के लिए बंद गोल. 1,69,520

उदाहरण 6

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए

एक निजी कंपनी के एक महिला कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating मूल्यांकन दिल्ली में और गृह निर्माण ऋण चुकाने में तैनात हैं.

विवरण:

1
वेतन
:
3]00]000
प्र.20.
महंगाई भत्ता
:
1]00]000
(3)
मकान किराया भत्ता
:
1]80]000
(4)
विशेष कर्तव्य भत्ता
:
12]000
प्र.5.
भविष्य निधि
:
60,000 रूपये
प्र.6.
होंठ
:
10]000
प्र.7.       
एनएससी आठवीं इश्यू में जमा
:
30]000
8
उसके द्वारा काम पर रखा घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किया रेंट
:
1]20]000
9
गृह निर्माण ऋण की चुकौती (प्रधान)
:
60,000 रूपये
10
तीन बच्चों (10 रुपये, प्रति बच्चा 000) के लिए ट्यूशन फीस
:
30]000

कुल आय और कर देय आगे की संगणना

1
सकल वेतन
 
:
5,92,000
 
(बेसिक + डीए + एचआरए + एसडीए)
 
 
 
 
कम: मकान किराया भत्ता मुक्त
 
 
 
 
यू / एस 10 (13A)
 
 
 
 
कम से कम:
 
 
 
 
एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त
1]80]000
 
 
 
ख.अधिक किराया पर व्यय
 
 
 
 
वेतन (सहित के 10% की
 
 
 
 
डीए) दा मान
 
 
 
 
सेवानिवृत्ति के लिए सहित
 
 
 
 
लाभ (1,20,000 - 40,000)
80]000
 
 
 
(डीए सहित) वेतन की सी. 50%
2]00]000
 
(-) 80,000
 
सकल कुल कर योग्य आय
 
 
5,12,000
 
कम: कटौती यू / एस 80 सी:
 
 
 
 
द. भविष्य निधि
:
60,000 रूपये
 
 
 
ii होंठ
:
10]000
 
 
 
ईई. एनएससी आठवीं अंक
:
30]000
 
 
 
एचवीए के चतुर्थ. चुकौती
:
60,000 रूपये
 
 
 
ट्यूशन शुल्क वी.
 
 
 
 
 
(दो बच्चों के लिए प्रतिबंधित)
:
20]000
 
 
 
कुल
:
1]80]000
 
 
 
के लिए प्रतिबंधित
 
 
1]00]000
 
कुल आय
 
 
4,12,000
 
टैक्स देय
 
 
33,400
 
जोड़ें:
 
 
 
 
@ 2% शिक्षा उपकर
 
 
668
 
1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर
 
 
334
 
कुल आयकर देय
 
 
34,068
 
को गोल
 
 
34,070

अनुबंध-II

सं 12BA फार्म: इनका मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुख और लाभ का विवरण दर्शाने वाला विवरण - देखें [2002] 124 चुंगी लगानेवाला 64 (सेंट)

अनुबंध III

सं 16AA फार्म: आय के सह रिटर्न - - [2004] 134 चुंगी लगानेवाला 128 (सेंट) देखें सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

अनुबंध चतुर्थ

अधिसूचना संख्या का.आ. 974 (ई), 26-8-2003 दिनांकित - [2003] 131 चुंगी लगानेवाला 34 (सेंट) देखें

अनुबंध IVA

अधिसूचना F.No. 5/7/2003-ECB एवं जनसंपर्क, 22-12-2003 दिनांकित

सरकार मौजूदा जगह, 23 अगस्त, 2003 पर पहले चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केन्द्र सरकार सेवा करने के लिए नए खिलाड़ियों के लिए एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली, शुरू करने के संबंध में वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की व्यवस्था.

(मैं) प्रणाली (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकारी सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य होगा.मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया है और केन्द्र सरकार द्वारा मिलान किया जा वेतन और डीए का 10 फीसदी होगा. हालांकि, सरकार के कर्मचारियों के नहीं हैं, जो व्यक्तियों के संबंध में सरकार की ओर से कोई योगदान नहीं होगा. योगदान और निवेश रिटर्न एक गैर निकाला पेंशन टियर मैं खाते में जमा की जाएगी. परिभाषित लाभ पेंशन और जीपीएफ के मौजूदा प्रावधानों केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

(ख) के ऊपर पेंशन खाते के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति भी उनके विकल्प पर एक स्वैच्छिक टियर-II निकाला खाता हो सकता है.जीपीएफ केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए वापस ले लिया जाएगा के रूप में यह विकल्प दिया जाता है. सरकार को इस खाते में कोई योगदान देगी. इन परिसंपत्तियों वास्तव में ऊपर प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा. हालांकि, कर्मचारी कभी भी हिस्सा या उसके पैसे की 'दूसरे स्तर' के सभी वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा. इस निकाला खाता पेंशन निवेश का गठन नहीं करता है, और कोई विशेष कर उपचार को आकर्षित करेगा.

(Iii) व्यक्तियों कर सकते हैं सामान्य रूप से पेंशन प्रणाली के टियर-I के लिए 60 साल की उम्र में या उम्र के बाद बाहर निकलने के.बाहर निकलने पर व्यक्तिगत अनिवार्य (एक IRDA विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) एक वार्षिकी खरीद करने के लिए पेंशन धन का 40 फीसदी निवेश करने की आवश्यकता होगी. सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी रिटायरमेंट के समय कर्मचारी और उनके आश्रित माता - पिता और उसके पति का जीवन भर के लिए पेंशन के लिए प्रदान करना चाहिए. व्यक्ति वह किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा जो शेष पेंशन धन का एक मुश्त राशि, प्राप्त होगा. व्यक्तियों से पहले 60 साल की उम्र के लिए पेंशन प्रणाली को छोड़ने के लिए लचीलापन होगा. हालांकि, इस मामले में, अनिवार्य annuitisation पेंशन धन का 80 फीसदी होगा.

         नई पेंशन प्रणाली की संरचना

और (iv) इससे योजनाओं की तीन श्रेणियों अर्थात. विकल्प ए, बी और सी की पेशकश करने के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखने और लेखा (सीआरए) बुनियादी ढांचे, कई पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) होगा

व्यक्ति जो चुनने के लिए योजना के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम हो जाएगा कि इतना (वी) भाग लेने वाले संस्थाओं (PFMs और सीआरए), आसानी से बाहर दे पिछले प्रदर्शन के बारे में जानकारी से समझ में आ जाएगा.

प्र.20. नई पेंशन प्रणाली के संचालन के लिए प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2004 से होगी.

अनुबंध-VA

अधिसूचना संख्या का.आ. 1048 (ई), 24-11-2000 दिनांकित - देखें [2000] 113 चुंगी लगानेवाला 52 (सेंट)

अनुबंध वीबी

अधिसूचना संख्या का.आ. 81 (ई), 29-1-2001 दिनांकित - [2001] 115 चुंगी लगानेवाला 183 (सेंट) देखें

अनुबंध छठी

सं 10BA फार्म: आयकर (उन्नीसवीं संशोधन) नियम, 1998 - - खंड 80GG तहत निर्धारिती का दावा कटौती द्वारा दायर किए जाने की घोषणा देखें [1998] 100 चुंगी लगानेवाला 110 (सेंट)

एनएन