1/2003 : परिपत्र: सं 1/2003, 10-02-2003 दिनांकित
परिपत्र सं.
1/2003
परिपत्र की तिथि
10/02/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/02/2003
1605C. भारत और मॉरीशस डबल कर परिहार कन्वेंशन (dtac) के तहत लाभांश और पूंजीगत लाभ से आय के कराधान के बारे में स्पष्टीकरण
11983 के भारत और मॉरीशस dtac के प्रावधानों भारत और मॉरीशस दोनों की 'निवासियों' के लिए लागू होते हैं. Dtac की धारा 4 का मतलब एक राज्य के एक निवासी को परिभाषित करता है कि "राज्य के कानूनों के तहत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन की जगह या एक समान प्रकृति के किसी भी अन्य मापदंड के कारण उसमें कराधान के लिए उत्तरदायी कौन है, किसी भी व्यक्ति." मॉरीशस से काम कर रहे हैं जो आदि विदेशी संस्थागत निवेशकों और अन्य निवेश कोष, सदा ही है कि देश में शामिल कर रहे हैं. इन संस्थाओं मॉरीशस टैक्स कानून के तहत 'कर के लिए उत्तरदायी' कर रहे हैं और इसलिए, dtac के अनुसार मॉरिशस के निवासियों के रूप में माना जा रहे हैं.
प्र.20. पिछले 1997/01/06 के लिए, घरेलू कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश शेयरधारक के हाथ में कर योग्य थे और कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्रोत पर घटाया था. Dtac के तहत, टैक्स मॉरीशस निवासी की हिस्सेदारी की हद पर निर्भर करता है 5% या 15% की दर से भुगतान किया सकल लाभांश पर स्रोत पर घटाया था. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, टैक्स संदेह मॉरीशस से निवेशकों के हाथों में लाभांश के कराधान के बारे में उठाया गया है आदि अनुभाग 115A के तहत निर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर घटाया था. यह एतद्द्वारा निवास की एक सर्टिफिकेट मॉरीशस के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है, जहाँ इस तरह के प्रमाण पत्र के निवास की स्थिति के साथ ही dtac तदनुसार लागू करने के लिए फायदेमंद स्वामित्व को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त सबूत का गठन होगा कि स्पष्ट किया जाता है.
(3)जैसा कि ऊपर उल्लेख निवास की कसौटी पर भी शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ से आय के संबंध में लागू होगा. तदनुसार, मॉरीशस में निवास कर रहे हैं, जो आदि एफआईआई, अनुच्छेद 13 के पैरा 4 के अनुसार शेयरों की बिक्री पर भारत में उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ से आय पर भारत में कर योग्य नहीं होगा.
परिपत्र: नहीं 789, 13-4-2000 दिनांकित.
स्पष्टीकरण वन
न्यायिक विश्लेषण
n सर्कुलर नंबर 789 [2002] 122 चुंगी लगानेवाला 952 [भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने आजादी Bachoo आंदोलन [2002] 125 वी. चुंगी लगानेवाला 826 के आपरेशन रुके भारत संघ वी. शिव कांत झा में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय].
n DTAA का प्रावधान प्राप्तकर्ता DTAA के मामले में मॉरीशस में निवासी है और [1999] 102 चुंगी लगानेवाला 578/237 आईटीआर 230 (एएआर एन सी आई टी वी. कि देश TVM लिमिटेड में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी तभी लागू होगा . दिल्ली).
n हद तक 1996/02/05 दिनांकित सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 742, के रूप में दी दिशा निर्देश यह नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि विदेशी प्रसारण कंपनी भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जहां मामलों के लिए मुनाफे का प्रकल्पित दर की प्रयोज्यता विस्तार मुराद सीआईटी [1999] 102 वी. कानून TVM लिमिटेड में सही स्थान नीचे बिछाने के रूप में इलाज किया जा चुंगी लगानेवाला 578/237 आईटीआर 230 (एएआर - एन दिल्ली).
N एक म्यूचुअल फंड की तरह एक सामूहिक निवेश वाहन है और भारतीय कंपनियों में निवेश मॉरिशस में अपना कारोबार स्थापित किया है और बना दिया है और लाभांश, ब्याज और अपने निवेश से पूंजी लाभ के रूप में आय होगा जो आवेदक, इसका लाभ के हकदार होंगे मॉरीशस और भारत के बीच DTAA - XYZ / एबीसी इक्विटी फंड सीआईटी वी. [2001] 116 चुंगी लगानेवाला 719/250 आईटीआर 194 (एएआर - एन दिल्ली).
n भी एक गैर स्वतंत्र एजेंट वह स्वतंत्र रूप से और सीआईटी [अन्य-TVM लिमिटेड के नियंत्रण के बिना, अपने दम पर प्रिंसिपल की ओर से समापन ठेके के मामले में स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है सिर्फ अगर एक पीई होना समझा जा सकता है 1999] 102 चुंगी लगानेवाला 578/237 आईटीआर 230 (एएआर - एन दिल्ली).
पुन में, मॉरीशस में शामिल कंपनियों देखें [1996] 89 चुंगी लगानेवाला 125 (एएआर - नई दिल्ली) सीआईटी वी. / DLJMB मॉरीशस निवेश कंपनी [1997] 94 चुंगी लगानेवाला 218 (एएआर - नई दिल्ली) / डॉ. सीआईटी वी. रजनी कांत आर भट्ट [1996] 89 चुंगी लगानेवाला 82 (एएआर - नई दिल्ली).

