आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

1/2002

परिपत्र की तिथि

04/02/2002

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/02/2002

परिपत्र: सं 1/2002, 04-04-2002 दिनांकित

960. अनुभाग 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1 संदर्भ 30-10-2000 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 798 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें वित्तीय दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें वर्ष 2000-2001, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों की व्याख्या.

वित्त अधिनियम, 2001

प्र.20. वित्त अधिनियम, 2001 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है 2001-2002 (यानी, निर्धारण वर्ष 2002 - निम्न दरों पर 2003):

आयकर की दरें

1
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. Z 50,000 रू निवेश करता है।
शून्य
प्र.20.
कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 60,000.
10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत,. Z 50,000 रू निवेश करता है।
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है. 60,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1,50,000.
रुपये. 1,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.60,000.
(4)
कुल आय रुपए से अधिक है. 1,50,000.
रुपये. 19,000 30 से अधिक प्रतिशत रु.1,50,000. कुल आय से अधिक की राशि की

आयकर पर सरचार्ज

इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि अध्याय VIIIA और इतनी कम आय कर के तहत की गणना आयकर की छूट की राशि से कम हो जाएगा दो प्रति की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, जहां इस तरह के आयकर का प्रतिशत.

हालांकि, आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी. रुपये से अधिक हो गया है कि आय की राशि की तुलना में अधिक से 60,000. 60,000.

सरचार्ज निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय है.

आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: ब्रॉड योजना "वेतन" आदि से स्रोत पर कर कटौती की

3.1 सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा.आयकर ऊपर दिए और प्रत्येक भुगतान के समय में औसतन कटौती की जाएगी दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी. Z 50,000 रू निवेश करता है। (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध I में दिया जाता है).

3.2 उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.

3.3 निर्धारिती, एक कंपनी में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने के नाते, सहकारी सोसायटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, एसोसिएशन या शारीरिक उप - धारा के तहत राहत पाने का हकदार है जहां खंड 192 की उपधारा (2) के तहत (1) के खंड 89 का, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं, विधिवत उसके द्वारा सत्यापित फार्म सं 10E में ऐसे विवरण, और इस के बाद पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति पर राहत की गणना करेगा इस तरह के ब्यौरे के आधार और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में ले.

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम के प्रयोजन के लिए.

अनुभाग 192 का 3.4 उप - धारा (2 बी) निर्धारित प्रपत्र (सं 12C) ख़बरदार में, "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है अनुबंध II. ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होना चाहिए.किसी भी अगर (डीडीओ) ऐसी आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर ले जाएगा, और कर कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर के तहत नुकसान किसी भी अगर, "गृह संपत्ति से आय" भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत निगम्य. यह इस उपधारा के किसी भी मामले में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान सिर" वेतन के तहत आय से ध्यान में रखा गया है जहां सिवाय कर छूट को कम करने का असर नहीं होगा, बशर्ते कि हालांकि, है "अन्य आय और कर कटौती की उस खाते में नहीं लिया गया था, इसलिए यदि घटाया होगा कि राशि नीचे.

दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में ही कटौती की जा के लिए कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए घर की संपत्ति से नुकसान ले जा सकते हैं. खाते में गृह संपत्ति से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ निर्धारिती फाइलें फार्म सं 12C में घोषणा और घर की संपत्ति से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि.

उप - धारा (2 सी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति जिसे इस तरह के भुगतान प्रदान की वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक बयान दिया है करने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा कि नीचे देता है उसे और के रूप में इस तरह के फार्म और तरीके में मूल्य क्या है के लिए निर्धारित किया जा सकता है.

एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर के सम्मान में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कंप्यूटिंग घटाने के उद्देश्य के लिए (i), एक स्वयं के कब्जे आवासीय घर के अधिग्रहण या निर्माण में निवेश उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती की छत रुपये के लिए बढ़ाया गया है. 1,50,000 से प्रभावी आकलन वर्ष 2002-2003.रुपए की बढ़ी सीमा. 1,50,000 भी घर की संपत्ति किसी अन्य जगह पर ले गए उनके रोजगार, व्यवसाय या पेशे के कारण, वह एक इमारत में है कि अन्य जगह पर निवास करने के लिए तथ्य यह है कि के कारण मालिक के कब्जे में नहीं किया जा सकता है, जहां के मामलों में लागू है उसे करने के लिए संबंधित नहीं. हालांकि, रुपए की सीमा को ब्याज के कारण यह कटौती. 1,50,000, ऐसे ऋण 2003/01/04 से पहले पूरा हो चुका है निर्माण या 1999/01/04 पर या के बाद आवासीय इकाई और इस तरह के ऋण के बाहर निर्माण या आवासीय इकाई के अधिग्रहण के अधिग्रहण के लिए लिया गया है केवल तभी उपलब्ध होता है .

(Ii) ब्याज की ऊंची कटौती का लाभ उठाने के लिए आवश्यक आवश्यक शर्तों प्रासंगिक ऋण 1999/01/04 के बाद लिया गया होगा और आवासीय इकाई का अधिग्रहण या निर्माण 2003/01/04 से पहले पूरा किया जाना चाहिए कि कर रहे हैं.निर्माण के प्रारंभ होने की तिथि के बारे में कोई शर्त नहीं है. नतीजतन, आवासीय इकाई के निर्माण के रूप में लंबे समय इसके निर्माण / अधिग्रहण 2003/01/04 से पहले पूरा हो गया है, के रूप में उच्च कटौती उपलब्ध होगा, 1999/01/04 से पहले शुरू किया लेकिन हो सकता था. इसके अलावा, पूरी तरह से 1999/01/04 के बाद लिया ऋण द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा आवासीय इकाई के निर्माण / अधिग्रहण के बारे में कोई शर्त नहीं है. (पिछले 1999/01/04 के लिए लिया ऋण रुपये तक ब्याज की कटौती ले जाएगा. 30,000 केवल).

3.5 उप - धारा के प्रावधानों (3) धारा 192 के deductor पहले से ही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ही बाद में कटौती में, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति देते हैं.

3.6 एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या कर्मचारियों की वजह से संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के लिए अधिनियम के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय पर लागू होता है,, चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाते हैं.

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान तो भुगतान की गई राशि पर कर्मचारी, कर के लिए भुगतान किया जाता है 3.7 शासन में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6.

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए 3.8, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

की कटौती कर और अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों

4.1 अधिनियम की धारा 204 के खंड (क) के तहत खंड 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या नियोक्ता एक कंपनी है, तो उसके प्रमुख अधिकारी सहित कंपनी ही.

4.2 पैरा 7 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.

मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है अगर 4.3 धारा 197 कर दाता की कुल आय किसी भी कम दर पर आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि, उसका निर्धारण अधिकारी को फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए कर दाता सक्षम बनाता है, और या आयकर की कोई कटौती नहीं, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.28-10-1974 सर्कुलर नं 147,: कर्मचारी से ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए.

4.4 अनुभाग 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर, तो (ख़बरदार नियम 30 के समक्ष केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा आयकर नियम, 1962).द्वारा, या, सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए.

एक व्यक्ति स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी हिस्से को घटा या घटाने के बाद में विफल रहता है, तो 4.5, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार की साख को पूरा या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह करने के लिए उत्तरदायी होगा धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की.धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के कर को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर 2001/01/06 से प्रभावी प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल और जुर्माना.

4.6 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव के लिए भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.आमतौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र नामक यह प्रमाण पत्र, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. यहां तक ​​कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. पेंशन सहित वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 940 (ई) के तहत निर्धारित 25-9-2001 दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है. यह, हालांकि, स्रोत पर मामला टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16) जारी करने का कोई दायित्व नहीं छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है. संशोधन अनुभाग 192 के अनुसार, एक कर्मचारी को दिया वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ऐसी आय यानी, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है.25-9-2001 दिनांकित अधिसूचना संख्या 940 (ई), द्वारा संशोधित ऐसे विवरण के रूप और तरीके से शासन 26A, प्रपत्र 12BA और आयकर नियमों के फॉर्म 16 में निर्धारित कर रहे हैं. अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य बताते हुए एक नया प्रपत्र (फार्म 12BA) रुपये से ऊपर वेतन के मामले में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. 1,50,000. अन्य मामलों में, जानकारी संशोधन फार्म 16 में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा. या तो मामले में, प्रपत्र 12BA या फार्म 16 के साथ फार्म 16 से ही प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है.

कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा एक बयान प्रदान करने के लिए नियोक्ता पर एक दायित्व कास्टिंग नव संशोधन अनुभाग 192 कानून और मूल्यांकन फंसाया उसके अधीन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता की एक गंभीर जिम्मेदारी है. किसी भी झूठी जानकारी, कानून के तहत प्रदान की वजह अपेक्षित जानकारी के दस्तावेज या दमन परिणामों आवश्यक होगा गढ़े.

इन प्रमाण पत्रों का एक नमूना अनुबंध III में संलग्न है. ये प्रमाण पत्र हर वर्ष 30 अप्रैल से, वित्तीय वर्ष यानी की करीब से एक माह के भीतर कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किए जा रहे हैं.वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 100.

4.7 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह (प्राप्त और कर कटौती खाता संख्या उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैचालान में टैन), इस संबंध में टीडीएस प्रमाण पत्र, रिटर्न आदि विस्तृत निर्देश 1987/09/10 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 497 (एफ नहीं 275/118/87-IT (बी)) में उपलब्ध हैं. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. इसी प्रकार, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह जिसका आयकर अनुभाग 192 (2 सी) के तहत सजा बयान में काट लिया गया है, धारा 203 के तहत सजा प्रमाण पत्र से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती लोगों के लिए अनिवार्य है और सभी रिटर्न आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया और वितरित किया.

4.8 आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A के साथ पढ़ा और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य जघन शरीर या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति से "वेतन", प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित करेगा 31 से, वित्तीय वर्ष नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी के बाद मई.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये हो जाएगा जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी कि हालांकि, जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 100.

4.9 एक फ्लॉपी, डिस्केट, चुंबकीय कारतूस टेप, सीडी-ROM या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर दायर एक वापसी अनुभाग 206 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक वापसी नहीं समझा, और किया जाएगा किसी भी मूल या उसमें कहा गया है किसी भी तथ्य की की किसी भी सामग्री का सबूत के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे सबूत के बिना, इस आधार पर आगे बढ़ने में स्वीकार्य होगी.कंप्यूटर मीडिया को दायर दस्तावेजों को स्कैन कर कंप्यूटर मीडिया, आवश्यक जांच पर इस तरह के रिटर्न प्राप्त करते हुए बाहर किया जाएगा और मीडिया विधिवत निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है.

केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 4.10, यह आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 4.11 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.धारा 16 और धारा 88B के तहत कर छूट के तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि में से कटौती: विल (65 उम्र के साल या उससे अधिक हैं, जो पेंशनरों, भारत में निवासी के मामले में 6 (17) पैरा देखें) चिंतित पेंशनभोगी के लिए भुगतान करने से पहले, पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती के समय पर संबंधित बैंक द्वारा अनुमति दी जा. पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत कर छूट के संबंध में निर्धारित दर पर कर छूट भी दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं . 60/GA.64 (11CVL) -91/92), इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और.इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं पेंशनरों 13-1-1998 दिनांकित भी मुहैया सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 761, के लिए फार्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुभाग 203 के तहत बाध्य कर रहे हैं.

गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ दिया है के बाद कर्मचारी की वजह से हो जाता है और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों,, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता कहां 4.12 1995/11/07 सर्कुलर नं 707,: धन वापसी कर यह द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.

वे क्रेडिट किताब समायोजन द्वारा आयकर विभाग को प्रभावित किया गया है और इस तरह के समायोजन की तिथि उसमें दिए गए संकेत मिलता है कि अगर किताब समायोजन से भुगतान कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा जारी किए गए 4.13 टीडीएस प्रमाण पत्र, आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए.ऐसे मामलों में मूल्यांकन अधिकारी चालान संख्या, आदि सरकार के खाते में भुगतान की तारीखों की तरह विवरण पर जोर नहीं हो सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में उन्हें पहले उत्पादित प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए: सर्कुलर नंबर 747, 27 दिनांक - 12-1996.

4.14 21-10-1980 को अपील स्रोत पर कटौती करों से अधिक deductor द्वारा किए गए भुगतान की वापसी के लिए निर्धारित एक विशिष्ट प्रक्रिया, ख़बरदार सर्कुलर नंबर 285, वहाँ है.

अनिवासियों के संबंध में 4.15 विशेष रूप से प्रदान करने के लिए इतनी के रूप में, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन, भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि बाकी अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन और रोजगार की सेवा अनुबंध का एक हिस्सा भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा.

सिर "वेतन" के तहत आय का आकलन

सिर "वेतन" के तहत 5.1 आय प्रभार्य.

(1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:

(एक) एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से भुगतान किया है या नहीं है कि क्या पिछले वर्ष में एक निर्धारिती की वजह से किसी भी वेतन.

(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं है.

(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान किया है या किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने का आरोप लगाया है नहीं तो द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी.

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह वेतन की वजह बन जाता है जब व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया गया है जहां स्पष्ट किया कि है. कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.

(3) "वेतन" मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, ग्रेच्युटी, छोड़ आदि के नकदीकरण के संबंध में भुगतान यह भी शामिल है शामिल एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि हद तक यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है. लागू ब्याज सहित, कर्मचारी के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय में शामिल किया जाएगा. वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. वेतन के एवज में अवधि लाभ की गुंजाइश तो के रूप में योगदान पर ब्याज या इस तरह की नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि शामिल करने के लिए नहीं संशोधन किया गया है. इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी धारा 10 के खंड (10D) में उसे सौंपे अर्थ होगा.यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, कोई कर इस परिपत्र के पैरा 5.2 के खंड (3) के रूप में समझाया पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.

(4) की धारा 17 शब्द "वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में मुनाफे" को परिभाषित करता है. "विशेषाधिकार", कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या निर्दिष्ट मामलों में, नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई का मूल्य भी शामिल है. अनुलाभ रुपये से अधिक, सभी लाभ या सुख के मूल्य को छोड़कर, कंपनियों के निदेशक हैं या एक कंपनी में पर्याप्त रुचि नहीं है, या वेतन से आय है, जो कर्मचारियों के लिए मौजूदा प्रावधानों के तहत कर से चार्ज किया जाता है. 24,000. वित्त अधिनियम, 2001 रुपये करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का प्रावधान हरजाना. Z 50,000 रू निवेश करता है। "विशेषाधिकार" की परिभाषा भी किसी भी अन्य अनुषंगी लाभ या निर्धारित किया जा सकता है के रूप में लाभ का मूल्य शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है. मामूली लाभ का विवरण आयकर नियमों में निर्धारित तरीके से गणना करने के लिए कर रहे हैं. यह आगे के वेतन के एवज में मुनाफे 'पूर्व रोजगार के लिए या कराधान के प्रयोजनों के लिए रोजगार की समाप्ति के बाद, अन्यथा मुश्त राशि में प्राप्त राशि शामिल है या होगा कि प्रदान की जाती है. दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए नए नियमों में संशोधन नियम 3 में निर्धारित किया गया है: -

मैं आवास - सभी कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया बिना असबाब आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए पुराने नियम 3 के तहत; केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अर्द्ध सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के कर्मचारी.नए नियम 3 के तहत, आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारियों को दो श्रेणियों के बजाय सरकारी में विभाजित हैं. और राज्य सरकार. कर्मचारियों; और दूसरों.

केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा.

अन्य सभी के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन का मूल्यांकन निर्धारित दरों पर होगा नहीं.दर 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'वेतन' का 10 फीसदी है. अन्य स्थानों के लिए, अतिरिक्त उपार्जन मूल्य वेतन का 7.5 प्रतिशत हो जाएगा.

शब्द "आवास" के दायरे से यह एक घर, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल आवास, गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल होम, हालांकि जहाज आदि, एक 'में स्थित किसी भी आवास का मूल्य भी शामिल है कि स्पष्ट द्वारा चौड़ी की गई है एक खनन स्थल या एक किनारे पर तेल की खोज साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक अपतटीय साइट में उपलब्ध कराई गई एक आवास पर काम कर रहे एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई दूरस्थ क्षेत्र 'एक विशेषाधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए एक परियोजना स्थल अपने कमीशन के मंच तक परियोजना की एक साइट का मतलब है. एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है. इसी तरह की प्रकृति के ऑफशोर साइटों दूरी की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं है.

दस्तूरी मूल्य की गणना के लिए "वेतन" की परिभाषा पहले नियम के अनुसार ही है. केवल परिवर्तन की धारा 17 नीचे परंतुक में निर्धारित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा भत्ते और प्रतिपूर्ति (2) (vi) अब इस उद्देश्य के लिए वेतन की परिभाषा से बाहर रखा गया है, कि है.सुसज्जित आवास के लिए, प्रतिवर्ष या वास्तविक किराया शुल्क प्रति मूल लागत की 10 फीसदी की दर से सामान, फिटिंग और फर्नीचर की दस्तूरी के मूल्यांकन का प्रावधान जारी रखा है.

एक आवास के एक होटल में एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ का मूल्य 24 प्रति वार्षिक वेतन का प्रतिशत या अवधि के लिए भुगतान किया है या जो भी कम हो ऐसे होटल, को देय वास्तविक शुल्क, हो जाएगा, जिसके दौरान इस तरह के वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम के रूप में आवास प्रदान की जाती है. बहरहाल, मामले में कर्मचारी नहीं एक और एक जगह से स्थानांतरण पर कुल पंद्रह दिनों में से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के आवास प्रदान की जाती है जहां, एक होटल में दी जाने वाली ऐसी रहने की कोई रिआयत मूल्य वसूल किया जाएगा. यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की गई सेवाओं, नियोक्ता भुगतान करता है या कर्मचारी अवशिष्ट के अनुसार एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए खत्म हो और उस से ऊपर दस्तूरी किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, जबकि खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ इन नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य परिवर्तन अलग अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, कर्मचारी अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है इसके अलावा, अगर, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो 90 दिनों तक की अवधि के लिए निर्धारित तालिका के अनुसार कम मूल्य की है. निर्धारित लेकिन, जैसा कि बाद दस्तूरी का मूल्य दोनों मनाने के लिए शुल्क लिया जाएगा.

द्वितीय. मोटर कार - पुराने नियमों के तहत नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई एक मोटर कार की दस्तूरी के मूल्यांकन का आधार, रखरखाव पर व्यय सहित विशेष रूप से निजी इस्तेमाल के मामले में, लागत और ड्राइवर का पारिश्रमिक चल रहा है, और, वास्तव में नियोक्ता द्वारा खर्च राशि थी हिस्सा व्यक्तिगत और हिस्सा सरकारी उपयोग के मामले में उसी के प्रभाजन.हालांकि, सादगी के लिए यह भी ऊपर आधार के निर्धारण के लिए मुश्किल है जहां, मूल्यांकन निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी कि प्रदान की जाती है. छोटे और बड़ी कारों के लिए मापदंड केवल उनके इंजन क्षमता के आधार पर संशोधित किया गया है. कार कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, दस्तूरी मूल्य चालक को भुगतान पारिश्रमिक और सामान्य वस्त्र सहित नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की पूरी राशि हो और गणना करने के लिए आंसू लिया जाएगा कार की कीमत की 10 फीसदी की दर से. उसी के प्रतिस्थापन नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन, जैसा कि सामान्य छीज लागत एक किराए पर कार में गणना नहीं की जाएगी. इस प्रकार के रूप हिस्सा सरकारी और मोटर कारों के हिस्से के निजी इस्तेमाल के लिए दरों में अब संशोधन किया गया है: -

 
छोटी कार (तक 1.6 लीटर इंजन क्षमता)
बड़ी कार (1.6 ऊपर लीटर इंजन क्षमता)
चालक मोटर कार चलाने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, नीचे के रूप में एक अतिरिक्त राशि भी आरोप लगाया है
(मैं) कार स्वामित्व / नियोक्ता द्वारा काम पर रखा है और बनाए रखा और उनकी लागत में चलाते हैं.
रुपये. 1200 प्रति माह
रुपये. प्रति माह 1600
रुपये. प्रति माह 600
(Ii) कार नियोक्ता द्वारा काम पर रखा है, लेकिन कर्मचारियों को चलाने / स्वामित्व की लागत.
रुपये. प्रति माह 400
रुपये. प्रति माह 600
रुपये. प्रति माह 600

एक दूसरे और अतिरिक्त कारों प्रदान की जाती हैं जहां हालांकि, इस तरह के अन्य कारों निजी इस्तेमाल के लिए होना समझा जाएगा और दस्तूरी के मूल्य के हिसाब से गणना की जानी जाएगी. कर्मचारियों की कार के ईंधन और रखरखाव लागत वहन या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है कहां, व्यावसायिक उपयोग के लिए यथोचित कारण राशि दस्तूरी के रूप में चार्ज करने की नहीं है. इस के लिए, आदि प्रवेश किताबें, ओडोमीटर पढ़ने के रूप में उपयोगकर्ता जानकारी बनाए रखा जाना चाहिए. कार सरकारी कर्तव्यों के उद्देश्यों के लिए है और आंशिक रूप से निजी या निजी इस्तेमाल के लिए आंशिक रूप से इस्तेमाल किया और इस तरह के विवरण राशि के लिए भुगतान किया है या कम रुपये की प्रतिपूर्ति, ठीक से रखरखाव उपलब्ध है या नहीं नहीं कर रहे है कहां. छोटी कार या रुपये के लिए प्रति माह 1,200. बड़ी कार के लिए प्रति माह 1,600 एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा. एक उच्च राशि सरकारी उपयोग के विवरण के उचित रखरखाव के आधार पर कटौती की जा सकती है. कार खर्च या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई कार का पूर्ण सरकारी उपयोग की प्रतिपूर्ति के संबंध में सरकारी उपयोग की उच्च राशि का दावा करने के लिए निम्न जानकारी और दस्तावेजों की देखरेख करने की जरूरत है:

(मैं) नियोक्ता यात्रा, गंतव्य, लाभ की तारीख और उन पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकते हैं जो सरकारी उद्देश्य के लिए किए सफर का पूरा विवरण को बनाए रखा है;

(Ii) कर्मचारी व्यय उसकी आधिकारिक ड्यूटी के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि एक प्रमाण पत्र देता है;

(Iii) कर्मचारी का पर्यवेक्षण प्राधिकरण, जहां लागू हो, खर्च सरकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र देता है.

हालांकि, कर्मचारी स्वामित्व वाली कारों के लिए मूल्यांकन के इन नियमों को नियमित रोजगार की शर्तों के तहत या अन्यथा भुगतान या कर्मचारी को देय वाहन भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए. वाहन भत्ता एक नकद भुगतान है और धारा 10 (14) में निहित प्रावधानों के एक भत्ता विषय के रूप में अलग से लगाया जा रहा है. क्या वर्तमान नियमों के लिए उपलब्ध कराने के कर्मचारी स्वामित्व वाली कार के चलने या रखरखाव पर व्यय नियोक्ता द्वारा मिले या प्रतिपूर्ति की जाती है जहां दस्तूरी का मूल्य है.

तृतीय. आदि व्यक्तिगत आने - एक सफाई कर्मचारी, एक माली और रुपये में एक चौकीदार की नि: शुल्क सेवा के विशेषाधिकार के मूल्यांकन के लिए प्रदान पुराने नियम. प्रति माह 120.नए नियमों के तहत एक सफाई कर्मचारी, माली, और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत आने की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर हो रहा है. परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में अधिक लाभ के रूप में लगाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

चतुर्थ. गैस, बिजली और पानी - पुराने नियम पहले से ही सुविधा की आपूर्ति एजेंसी के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि दस्तूरी का मूल्य जाएगी प्रदान घरेलू खपत के लिए गैस, बिजली और पानी की मुफ्त आपूर्ति के लिए.आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया गया है हालांकि, जब दस्तूरी का मूल्य शून्य के रूप में लिया गया था.हिस्सा सरकारी उपयोग के लिए करदाता के वेतन का 6.25% से कम वैल्यूएशन के पुराने नियमों में अलग प्रावधान बंद कर दिया है. आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया गया है, यहां तक ​​कि जहां नए नियमों के तहत नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत दस्तूरी का मूल्य होगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

वी. मुफ्त या रियायती शिक्षा - पुराने नियम पहले से ही नि: शुल्क शिक्षा की सुविधा की है कि मूल्य प्रदान नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय होगा.नए नियमों के तहत नि: शुल्क या रियायती शिक्षा तरह के खर्चों कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है यह सोचते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक नियोक्ता, चल बनाए रखने या सीधे या परोक्ष रूप से शैक्षिक संस्थान के वित्त पोषण किया जा सकता है जिन मामलों को कवर किया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा. हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह के नि: शुल्क शिक्षा सुविधाओं उसकी कि नियोक्ता के रोजगार में होने की वजह से किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, उपनियम लागू नहीं होगा अगर इस तरह की शिक्षा की लागत या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ रुपये से अधिक नहीं है. 1,000 PM

छठी. नि: शुल्क या रियायती यात्रा - यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजन के लिए उपक्रम के स्वामित्व वाले वाहन में मुफ्त या रियायती यात्रा का एक कर्मचारी avails, दस्तूरी का मूल्य शून्य के रूप में लिया गया था, जहां पुराने नियमों के तहत.हालांकि, इस तरह के लाभ या सुविधा जनता के लिए इस तरह के उपक्रम द्वारा की पेशकश की है जिसका मूल्य पर नए नियमों के तहत, दस्तूरी का मूल्य अब वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से कम के रूप में इस तरह के मूल्य के रूप में लिया जाएगा. वाहन, स्वामित्व या पट्टे पर उपक्रम द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है. पहले से ही वर्गों 10 के तहत छूट दी गई है, जो अवकाश यात्रा, पर्यटन और तबादलों के लिए यात्रा टिकट (5) और 10 (14) मुक्त होने के लिए जारी रहेगा.

सातवीं. ब्याज मुक्त या रियायती ऋण - यह कर्मचारियों के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों में विशेष रूप से आम प्रथा है.इस तरह के विशेषाधिकार का मूल्य किसी भी वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान अगर ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा. निर्धारित ब्याज दर अब आवास और वाहन और अन्य ऋणों के लिए 13% प्रति वर्ष के लिए ऋण के लिए 10% प्रति वर्ष होगी. दस्तूरी मूल्य साधारण ब्याज विधि द्वारा अधिकतम बकाया मासिक संतुलन के आधार पर गणना की जाएगी. इस तरह के आवास या वाहन ऋण, उसके मरम्मत के लिए वे हो सकता है लेकिन व्यापक जैसा भी मामला हो, यानी, घर या वाहन "पूंजी संपत्ति प्राप्त", और नहीं करने के लिए होना चाहिए.इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि इस नियम के प्रयोजनों के लिए सामग्री नहीं होगा. हालांकि, रुपये तक छोटे ऋण. कुल में 20,000 छूट रहे हैं. नियम 3 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए ऋण, भी छूट रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की. किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहां, सामान्य दरों पर अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा. यह आगे से ऊपर उपनियम भी 1 अप्रैल 2001, या 1 अक्तूबर (नया नियम उस तारीख से लागू किया जाता है तो), 2001 (नए नियम उस तारीख से लागू किया जाता है) के रूप में बकाया ऋणों के लिए लागू नहीं होगी कि स्पष्ट किया जाता है .

आठवीं. यात्रा, पर्यटन, आवास और अन्य अवकाश खर्च - कर्मचारियों की छुट्टी और छुट्टी की सुविधा के साथ उपलब्ध कराया जा करने के लिए यह तेजी से सामान्य है.इस तरह के विशेषाधिकार का मूल्य नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की जाएगी. यह भी एक छुट्टी और सरकारी टूर पर करदाताओं के साथ परिवार के सदस्यों के रूप में विस्तारित आधिकारिक दौरे के लिए लागू होगा. हालांकि (5) और समान रूप से कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध छुट्टी घर की सुविधाओं का आनंद मुक्त रहना होगा धारा 10 के अनुसार यात्रा छोड़ दें.

नौवीं. नि: शुल्क भोजन - मुक्त भोजन का प्रावधान भव्य होटल में भोजन करने के लिए, कूपन आदि वर्दी कैंटीन भोजन से व्यापक रूप से भिन्न होता है.एक कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में नि: शुल्क भोजन की योजना मान्यता प्राप्त है और स्वीकार्य रुपये तक था किया गया था. प्रत्येक भोजन के लिए 35. भोजन के प्रति लागत रुपये से अधिक नहीं है, तो नए नियम के रूप में रिआयत मुक्त भोजन का इलाज नहीं है. प्र.50. किसी भी राशि नियोक्ता से बरामद किया है कहां, इस तरह की राशि अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य से कम किया जाएगा. ऐसे मुफ्त या रियायती दर पर भोजन, तथापि, कार्यालय परिसर में या काम के घंटे के दौरान केवल भोजन के लिए बने गैर हस्तांतरणीय वाउचर के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए. ये वाउचर भुनाने योग्य ही एक भोजनालय, एक रेस्तरां या एक कैफे में नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की जानी चाहिए. चाय या इसी तरह के गैर अल्कोहल पेय और स्नैक्स - हल्के नाश्ते के रूप में काम के घंटे के दौरान विशेषाधिकार के रूप में वसूल नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा, के रूप में 'दूरदराज के क्षेत्रों में भोजन के लिए व्यवस्था पैरा 5.1 और इसी तरह के बंद किनारे साइटों में निर्दिष्ट के रूप में, मुक्त किया जाएगा निर्धारित. हालांकि, रुपये से अधिक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क भोजन की व्यवस्था पर खर्च. कर्मचारी से बनाया वसूलियां से कम के रूप में 50, दस्तूरी के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए.

एक्स उपहार, वाउचर या उपहार के एवज में टोकन - यह दुनिया के अन्य भागों में है के रूप में यह दीवाली की तरह सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर कर्मचारियों को वाउचर या टोकन के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रस्तुत प्रदान करने के लिए, भारत में प्रथागत है , क्रिसमस, नव वर्ष, आदि रुपए तक ऐसे उपहार संगठन की सालगिरह. प्रतिवर्ष कुल में 5,000 यह एक विशेषाधिकार के रूप में लगाया जाएगा, जिसके आगे, मुक्त किया जाएगा.हालांकि, आदि उपहार चेक की तरह, नकद या नकद में परिवर्तनीय में बना उपहार इस उपनियम के दायरे में गिरावट नहीं है.

ग्यारहवीं. क्रेडिट कार्ड और क्लब खर्च - कर्मचारियों व्यापार और व्यक्तिगत दोनों के क्रेडिट कार्ड का खर्च, अक्सर नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है.इस तरह के क्रेडिट कार्ड से भुगतान आमतौर पर एक विशेषाधिकार के रूप में कर के दायरे में होगा. हालांकि, इन खर्चों अक्सर व्यापार के प्रयोजनों के लिए ग्राहकों और ग्राहकों के मनोरंजन के लिए खर्च कर रहे हैं. इसलिए भोजन सहित मनोरंजन पर इस तरह के खर्च व्यवसाय के उद्देश्यों और उसी के लिए उचित रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं, जहां कोई रिआयत पैदा होता रखा जाता है.

नियोक्ताओं द्वारा वहन कर्मचारियों के क्लब का खर्च पहले से ही धारा 17 (2) के पुण्य से अधिक लाभ के रूप में चार्ज किया जाता है (चतुर्थ).इस मुद्दे को औपचारिक रूप से, यह नियोक्ता द्वारा भुगतान वार्षिक और समय - समय पर क्लब की फीस एक विशेषाधिकार के रूप में प्रभार्य है कि निर्दिष्ट किया गया है. हालांकि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए बुनियादी सुविधाओं को हिट नहीं कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य क्लब, आदि खेल सुविधाओं नियोक्ता के परिसर में नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रदान की छूट दी गई है. लाभ रोजगार की समाप्ति के बाद एक विशेष कर्मचारी के साथ नहीं रहना है, जहां कॉर्पोरेट या संस्थागत सदस्यता,, के लिए प्रारंभिक एक समय जमा या शुल्क छूट दी गई है. एक ही बनाए रखा है के लिए भोजन सहित मनोरंजन पर इस तरह के खर्च व्यवसाय के उद्देश्यों और उचित रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं जहां कोई रिआयत पैदा होगा.

क्रेडिट कार्ड और क्लब व्यय व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए मुक्त होने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज बनाए रखा जाना चाहिए:

व्यय की तारीख और व्यय की प्रकृति सहित नियोक्ता द्वारा बनाए रखा ऐसे व्यय के संबंध में (एक) पूर्ण विवरण;

(ख) यह ऐसे व्यय आधिकारिक ड्यूटी के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि कर्मचारी द्वारा प्रमाणित है;

(ग) कर्मचारी का पर्यवेक्षण प्राधिकरण, जहां लागू हो, एक ही सरकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि प्रभाव के लिए इस तरह के खर्च के लिए एक प्रमाण पत्र देता है;

एक कर्मचारी के मनोरंजन पर खर्च incurs और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में पूर्ण और विशेष रूप से खर्च किया गया है करने के लिए एक ही दावा जहां (डी), मनोरंजन और व्यक्तियों की प्रकृति और उद्देश्य सहित इस तरह के मनोरंजन के खर्च का ब्यौरा मनोरंजन.

बारहवीं. संपत्ति का उपयोग करें - यह निर्धारिती द्वारा प्रयोग की जाने वाली नियोक्ता के स्वामित्व में एक संपत्ति के लिए आम बात है.इस दस्तूरी इस तरह के प्रयोग के लिए भुगतान किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत का 10% की दर से शुल्क लिया जा रहा है. हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप छूट रहे हैं. इसके अलावा, अधिक से अधिक दस साल के लिए आय के लिए इस्तेमाल एक परिसंपत्ति के लिए विशेषाधिकार का मूल्य शून्य के रूप में लिया जाएगा.

तेरहवीं. संपत्ति के हस्तांतरण - अक्सर चल संपत्ति के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के एक कर्मचारी या सदस्य कोई भी कीमत पर कम या ज्यादा नियोक्ता से अपने बाजार मूल्य की तुलना में लागत से (शेयर या प्रतिभूतियों नहीं किया जा रहा).कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, दस्तूरी के मूल्य के रूप में लिया जाएगा. पहले से ही उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति के उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत का 10% की राशि से कम हो जाएगा. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करने से बाहर काम किया जाएगा. इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है. वे कारों के मामले में, इसी तरह, दस्तूरी के मूल्य से इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करने से बाहर काम किया जाएगा आदि वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन जैसे उपकरण (यानी सफेद वस्तुओं) को शामिल नहीं करते उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि.

XIV. पिछले वित्त अधिनियम, 2000 के लिए, स्टॉक विकल्प (व्यायाम की तारीख पर कीमत व्यायाम और उचित बाजार मूल्य के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व राशि पर) दस्तूरी के रूप में, दो चरणों अर्थात पर लगाया गया है, और पूंजीगत लाभ के रूप में.(आकलन वर्ष 2001-2002 के लिए प्रासंगिक) 2001/01/04 से प्रभाव के साथ आगे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए गए स्टॉक विकल्प पूंजीगत लाभ के रूप में, बिक्री के समय में केवल एक बार लगाया जा रहे हैं. रिआयत की धारा 17 के तहत कर्मचारी द्वारा विकल्प के व्यायाम के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया है जहां मामलों में, (2), विकल्प के व्यायाम के समय पर उचित बाजार मूल्य पूंजी बाहर काम करने के लिए शेयर के अधिग्रहण की लागत होगी लाभ. केन्द्र सरकार के संबंधित दिशा निर्देशों 2001/11/10 दिनांकित, अधिसूचना सं 1021 (ई) जारी किए गए हैं.स्टॉक विकल्प उपरोक्त निर्देशों (गैर योग्य स्टॉक विकल्प) के अनुरूप दोनों स्तरों पर कर लगाया जाना जारी करेगा नहीं.

XV. अवशिष्ट खंड - नियमों में शामिल नहीं एक लाभ या सुविधा नियोक्ता लाभ या सुविधा के लिए भुगतान करता है जहां नियोक्ता को लागत से कम मूल्य की जाएगी.अन्यथा, यह कर्मचारी यथोचित बाजार से इस तरह के लाभ या सुविधा प्राप्त करने के लिए भुगतान करने की उम्मीद की जा सकती राशि में मूल्यवान होगा. हालांकि, काम की जगह पर और आवास से करने के लिए वाहन का लाभ, एक मोबाइल फोन सहित टेलीफोन पर काम और खर्च के निर्वहन के लिए आवश्यक पत्रिकाओं और पत्रिकाओं दस्तूरी मूल्य की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.

इस नियम अप्रैल, 2001 के 1 दिन से प्रभावी होंगे जबकि यह कर्मचारी, उनके विकल्प पर, उसे उपलब्ध कराया अनुलाभ का मूल्य या पर शुरुआत की अवधि के लिए अपने घर के किसी भी सदस्य की गणना कर सकते हैं कि प्रदान की गई है अप्रैल, 2001 और वे पहले इस संशोधन के लिए खड़ा था, नियम के अनुसार सितम्बर, 2001 के 30 वें दिन समाप्त होने के 1 दिन. नियोक्ता वह स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजनों के लिए पालन करना चाहता विकल्प के रूप में प्रत्येक कर्मचारी से एक घोषणा प्राप्त करने के लिए यह इसलिए, वांछनीय हो सकता है. हालांकि, यह ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए पुराने या नए नियमों का उपयोग करने के करदाता के लिए विकल्प के लिए एक विशेष करदाता के मामले में, सभी अनुलाभ के संबंध में समान रूप से लागू किया जाएगा कि ध्यान दिया जाना चाहिए. दूसरे शब्दों में, एक चुनिंदा पुराने नियम और नया नियम से एक और एक के बाद एक विशेष दस्तूरी नहीं मान सकते हैं. यह वर्गों 10 (13A) के तहत विशेष रूप से मुक्त लाभ, 10 (5), 10 (14), 17 आदि मुक्त होने के लिए जारी रहेगा उल्लेख करना प्रासंगिक है.ये टूर और स्थानांतरण पर यात्रा की तरह लाभ में शामिल शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा, दैनिक भत्ता छोड़ दें. मामला हो सकता है लेकिन, जैसा कि नए नियमों के गोद लेने से पहले जारी किए गए नियम 3 के दायरे में गिरने अनुलाभ से संबंधित प्रशासनिक परिपत्रों और निर्देश, अधिक्रमित या संशोधित खड़ा करेगा.

इनकम सिर "वेतन" में शामिल नहीं (छूट)

5.2 निम्न खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा: -

(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है:

(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.

यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी.

(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवाओं के सदस्यों को, या एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम के लिए, के तहत छूट उप है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.

(4) अन्यथा सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकदी या के रूप में, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान, छूट प्राप्त है के तहत धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 27-11-1997 को अपील भारत अधिसूचना सं सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 1015 (ई) तक ही सीमित रहेगा. 2,40,000.

(5) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है. मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.

(6) धारा 10 (10C) के तहत किसी भी भुगतान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी भी योजना या स्कीम के अनुसार या सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में, अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के समय शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कंपनी, स्वैच्छिक अलगाव की योजना है, इस तरह एक पर्वत से पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी गई है:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ख) किसी अन्य कंपनी;

(ग) एक प्राधिकरण के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(ई) एक सहकारी सोसायटी;

(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के अधीन;

(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;

(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए. वीआरएस के तहत प्राप्त राशि की छूट आकलन वर्ष 2002-2003 से प्रभावी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और आकलन वर्ष 2001-2002 से प्रभावी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया है.

(7) किसी भी राशि अनुभाग 80DDA की उप - धारा (3) के तहत प्राप्त किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.

(8) जो करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) एक भविष्य निधि से कोई भुगतान, लागू होता है (या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से).

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट दी है. आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:

(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक नियोक्ता से प्राप्त; या

(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या

(ग) जहां इस तरह के आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% में स्थित है; या

(घ) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को, किसी अन्य जगह में स्थित वेतन का 40% है.

कम से कम जो भी है.

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

यह वास्तव में नियम 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये तक मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 3,000 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा. यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.

धारा 10 (10) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -

(मैं) जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.

(Ii) एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.

ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.

सीबीडीटी खंड (क) के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया है और (ii) धारा 10 7 जुलाई दिनांकित (14) अधिसूचना सं अतः 617 (ई), 1995 (एफ नहीं 142/9/95-TPL की ) जो अधिसूचना में संशोधन किया गया है तो सं 403 (ई), 24-4-2000 (एफ नहीं 142/34/99-TPL दिनांक).इन सूचनाओं अनुबंध चतुर्थ और पंचम में करने के लिए भेजा जा सकता है. अपने निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता रुपये की सीमा तक छूट दी गई है. 800 प्रति माह अधिसूचना तो 13-5-1998 (अनुबंध छठी) सं 395 (ई),.

(11) की धारा 10 अपने से बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय आयकर अधिनियम, ब्याज की (15) (iv) (क) के तहत सेवानिवृत्ति लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.1989/12/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II, केन्द्रीय द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II करके,, 1989/07/06 दिनांकित सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.

धारा 10 (12) खंड (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है जो एक व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त एक व्यक्ति या परिवार पेंशन से प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर चक्र 'या विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.ऐसी सूचना, ख़बरदार सूचनाएं नहीं तो 1948 (ई) बनाया 24-11-2000 और 81 (ई) दिनांक अनुबंध सातवीं प्रति के रूप में संलग्न रहे हैं जो 29-1-2001 दिनांकित किया गया है.

(13) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट कर से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -

(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;

(ख) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);

(Ii) मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में:

         उपखंड (ii) में गिरने के एक मामले में, कर्मचारी आय का उनकी वापसी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए रोग या बीमारी को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद के साथ संलग्न करेगा, बशर्ते कि .

(ग) किसी भी योजना के तहत (या खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम ) केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी;

कुल रु से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,. एक साल में 15,000.

(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ.रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर हुए खर्च के संबंध में कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक न हो, तभी यह अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा. 2 लाख.

अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती

5.3 आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत उपलब्ध मानक कटौती के रूप में नीचे है: -

"जिनकी आय वेतन से, इस धारा के तहत कटौती की अनुमति से पहले एक निर्धारिती के मामले में: -

(एक) एक लाख पचास हजार रुपये, तैंतीस और जो भी कम हो वेतन या तीस हजार रुपए का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि की कटौती से अधिक नहीं है:

(ख) एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, लेकिन तीन लाख रुपये, पच्चीस हजार रुपए की राशि की कटौती से अधिक नहीं है.

(ग) तीन लाख रुपये से अधिक है, लेकिन पांच लाख रुपये, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती से अधिक नहीं है;

कोई मानक कटौती जिनकी आय वेतन से 5 लाख रुपये से अधिक है एक निर्धारिती को उपलब्ध है.

स्पष्टीकरण. के लिए इस वेतन से की वजह से है जहां खंड,, या भुगतान या एक से अधिक नियोक्ता द्वारा अनुमति दी, इस धारा के तहत कटौती के कुल वेतन के संदर्भ के कारण, भुगतान या निर्धारिती की अनुमति दी साथ गणना की जाएगी के उद्देश्यों और किसी भी मामले में "इस धारा के तहत निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी.

एक कटौती भी की अनुमति दी है धारा के तहत (द्वितीय) एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 का विशेष रूप से सरकार से वेतन की रसीद में है जो उसके नियोक्ता, एक के बराबर एक राशि से निर्धारिती को दी गई पांचवें उसके (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) वेतन या जो भी कम हो पांच हजार रुपए का.गैर सरकारी कर्मचारियों को अब तक उपलब्ध कटौती वापस ले लिया गया है.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 द्वारा लगाया या किसी भी कानून के तहत के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.

अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत कटौती

5.4 अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उपलब्ध हैं:

(1) एक व्यक्ति जा रहा है एक निर्धारिती को पिछले वर्ष में प्रभाव या बल में भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी भी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य से बाहर किसी भी राशि का भुगतान या जमा किया गया है, जहां खंड 80CCC, के अनुसार फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बीमा कंपनी के धारा 10 के खंड (23AAB) में निर्दिष्ट है, वह, और विषय के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों का, उसकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाएगी भुगतान या पिछले वर्ष में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है (यदि कोई हो, ब्याज या बोनस उपार्जित या निर्धारिती के खाते में जमा छोड़कर) जमा राशि के पूरे.

भुगतान या निर्धारिती द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक छूट धारा 88 के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.

(2) धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 बल में इस तरह के बीमा के द्वारा इस संबंध में फंसाया योजना के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है -

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या

(ख) किसी अन्य बीमा कंपनी और (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी.

व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:

निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां (एक), किसी भी राशि निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किया.

(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है.

हालांकि, कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. निर्धारिती या उसकी पत्नी या पति, या आश्रित माता - पिता या परिवार के किसी भी सदस्य (मामले में निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है) साठ की उम्र के है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी है जिसका अर्थ है एक वरिष्ठ नागरिक है जहां 15,000 प्रति वर्ष पांच प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साल या उससे अधिक.

(3) खंड 80 डीडी के तहत भारत किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने में एक निवासी है जो एक निर्धारिती, पिछले के दौरान किया गया है साल

(एक) चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या

(ख) (2) और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित के लिए उप - धारा में निर्दिष्ट शर्तों को जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा विकलांग आश्रित के रखरखाव

के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में पिछले वर्ष में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.

विकलांग आश्रित, व्यक्ति के एक रिश्तेदार या एचयूएफ का एक सदस्य है और उसके समर्थन और रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है और अंधापन या मानसिक मंदता सहित स्थायी शारीरिक विकलांगता (से पीड़ित है जो एक व्यक्ति का मतलब आयकर नियम, 1962) के नियम 11 ए में निर्दिष्ट. कटौती को अपनी कुल आय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा. स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता के मामले में एक विभागीय औषधालय या एक स्थानीय अधिकारी के रूप में बनाए रखा द्वारा एक अस्पताल सहित, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हो सकता है, के रूप में एक चिकित्सक, सर्जन, occulist या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो गया है स्पष्टीकरण प्रति खंड 80 डीडी नीचे दिए. कर्मचारी चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार प्रशिक्षण और विकलांग आश्रित और रसीद के पुनर्वास के खाते पर होने वाले खर्च की वास्तविक राशि प्रमाणित विधिवत दावेदार द्वारा हस्ताक्षर किए लिखित रूप में एक सरकारी अस्पताल और एक घोषणा से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत अगर यह / पर्याप्त होगा भुगतान या एलआईसी या यूटीआई की निर्दिष्ट योजनाओं में जमा राशि के लिए रसीद. इसलिए, डीडीओ स्रोत पर कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खंड 80 डीडी के तहत कटौती की अनुमति के लिए उनके विकलांग आश्रितों के इलाज पर व्यय होने के लिए कर्मचारियों द्वारा वाउचर / बिल के उत्पादन पर जोर नहीं हो सकता है.(26-3-1999 दिनांकित संदर्भ सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 775,).

(4) भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती है जहां खंड 80DDB, के तहत, पिछले वर्ष के दौरान, वास्तव में बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियम 11DD में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज पर कोई व्यय

(क) अपने आप को या एक आश्रित रिश्तेदार के लिए, मामले में निर्धारिती एक व्यक्ति है,

(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मामले में निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार है

निर्धारिती ऐसे व्यय वास्तव में खर्च किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, निर्धारिती या उसके आश्रित रिश्तेदार या निर्धारिती की हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के एक वरिष्ठ नागरिक, रुपए की राशि की कटौती की है. 60,000 ऐसे व्यय वास्तव में खर्च किया गया था जिसमें कि पिछले वर्ष के संबंध में अनुमति दी जाएगी. इस तरह की कटौती ऊपर उल्लेख व्यक्ति की चिकित्सा उपचार पर एक बीमा कंपनी से एक बीमा के तहत, यदि कोई हो, प्राप्त राशि से कम हो जाएगा. प्रासंगिक नियम 11DD प्रति के रूप में सूचीबद्ध रोगों मस्तिष्क संबंधी बीमारियों निर्दिष्ट, और 40% और कैंसर की वजह से विकलांगता से ऊपर, पूर्ण विकसित एड्स, क्रोनिक रीनल फेल्योर, Nemophiha और Thalassaemia कर रहे हैं:

निर्धारिती निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में और इस तरह के अधिकार से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत जब तक ऐसी कोई कटौती की अनुमति दी जाएगी. फार्म फार्म 10-1 है, और विहित प्राधिकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत और स्नातकोत्तर योग्यता रखने किसी भी डॉक्टर है.

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आश्रित" उनके समर्थन या निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब है.

(5) अधिनियम की धारा 80 ई के तहत कटौती निम्न शर्तों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए लिया ऋण की अदायगी के संबंध में अनुमति दी जाएगी:

(मैं) एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, एक व्यक्ति जा रहा है, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ कटौती की जाएगी, टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किसी भी राशि , उसकी उच्च शिक्षा, या इस तरह के ऋण पर ब्याज का पीछा करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था से उसके द्वारा उठाए गए ऋण की चुकौती, के माध्यम से:

        इसलिए कटौती की जा सकती है, जो राशि चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.

(ख) के ऊपर निर्दिष्ट कटौती तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल प्रारंभिक आकलन वर्ष और सात मूल्यांकन वर्षों के संबंध में कुल आय की गणना में या ब्याज के साथ ऊपर उल्लेख ऋण पूर्ण में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक की अनुमति दी जाएगी , पहले जो भी है.

के लिए इस उद्देश्य

(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया और धारा 10, या, खंड (क) उप - धारा (2) के खंड के में निर्दिष्ट एक संस्था के खंड (2 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक संस्था का मतलब 80 जी.

(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;

(ग) "उच्च शिक्षा" इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, या, एप्लाइड साइंसेज या गणित और सांख्यिकी सहित शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए किसी भी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई का मतलब है;

(घ) "प्रारंभिक आकलन वर्ष" निर्धारिती ऋण या ब्याज चुकाने शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारण वर्ष प्रासंगिक मतलब है.

(6) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए. अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. बहरहाल, कारण सत्यापन पर डीडीओ, योगदान का 50% की सीमा तक निम्न निकायों को दान देते हैं:

द.जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड.

iiप्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष.

ईई.राष्ट्रीय बाल कोष.

.इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट.

vराजीव गांधी फाउंडेशन.

और योगदान की 100% की सीमा तक निम्न निकायों के लिए:

द.राष्ट्रीय रक्षा कोष या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष.

iiप्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष.

ईई.अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान भारत) फंड.

.सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन.

vमुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष, महाराष्ट्र.

vi. नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल.

VIराज्य रक्ताधान परिषद.

viii.सेना केन्द्रीय कल्याण निधि.

ix.भारतीय नौसेना परोपकार कोष.

x.वायु सेना के केन्द्रीय कल्याण निधि.

xiआंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्रवात राहत कोष - 1996.

xii.राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि.

xiii.मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, मामले के रूप में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है.

XIV.   राष्ट्रीय श्रेष्ठता विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान विहित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी.

   XV.   राष्ट्रीय खेल फंड केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे.

XVI.   राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि केंद्रीय सरकार द्वारा गठित.

XVII.  प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए फंड केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया है.

XVIII.आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु ​​विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट.

(7) इस अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -

(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;

(ख) निर्धारिती फार्म सं 10BA में घोषणा फ़ाइलें. (अनुबंध सप्तम).

(ग) वह एक उसके 25 फीसदी की छत या रुपये के अधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. जो भी कम हो प्रति माह 2,000, इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.

(घ) निर्धारिती खुद नहीं करता है:

(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या

(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क) या मामले के रूप में, खंड (ख हो सकता है के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है ) (2) धारा 23 की उप - धारा की.

आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(8) आयकर अधिनियम की धारा 80L बैंक जमा और कुछ प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित कतिपय निर्दिष्ट निवेश से ब्याज की कटौती की अनुमति देता है. रुपये की सीमा. उपलब्ध इस तरह के ब्याज अब तक के खाते में 12,000 घटाया अब रुपये तक कम हो गया है. 9,000. रुपये की कटौती. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 3,000 अलग से उपलब्ध है, तथापि, उपलब्ध रहेगा.

(9) की धारा 80U अनुमति देता है एक जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में चालीस हजार रुपये की कटौती मामले के रूप में एक चिकित्सक, सर्जन, occulist या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 11D में विनिर्दिष्ट स्थायी शारीरिक विकलांगता, या मानसिक मंदता, एक सरकारी अस्पताल और जो का असर है में काम कर रहा हो सकता है काफी सामान्य कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न. अभिव्यक्ति 'सरकार अस्पताल के एक विभागीय औषधालय या खंड 80 डीडी में निर्दिष्ट के रूप में एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल शामिल होंगे (4).

कर छूट

प्र.6. एक निर्धारिती, एक व्यक्ति जा रहा है, नीचे दिए गए अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत छूट कर के हकदार हो जाएगा:

(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्तिगत, पत्नी या पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.

(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति, पत्नी या पति या किसी भी बच्चे के जीवन पर (8) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्ति का, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;

(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पत्नी या बच्चों को, जहां तक ​​कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है;

(4) किसी भी योगदान दिया:

(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;

(ख) ऐसे योगदान वह है या जिनमें से एक व्यक्ति, या एक नाबालिग के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए एक अभिभावक;

एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (ग);

एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);

यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;

(5) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पंद्रह साल खाता, समय से ऐसी रकम के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, के लिए के रूप में संशोधन एक व्यक्ति, या एक छोटी सी, या जिसे वह संरक्षक है.

(6) किसी भी सदस्यता: -

(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.निवेश समझा जाता है जो एनएससी (छठे) और एनएससी (आठवीं अंक) पर ब्याज भी छूट के लिए योग्य है.

(7) किसी भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;

(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.

(8) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(9) किसी भी सदस्यता के लिए किसी भी योजना के तहत भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963, के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट के लिए किए गए रूपए दस हजार, से अधिक नहीं केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार तैयार की, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(10) के रूप में, भारत अधिनियम, 1963 यूनिट ट्रस्ट के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारा 10, या, के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(11) की किसी भी तरह के जमा योजना, या, केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(12) किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम (धारा 80L के तहत कटौती के लिए उत्तीर्ण whereunder जमा राशियों पर एक योजना नहीं होने के ब्याज) में किए गए किसी भी सदस्यता, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वारा जारी होने के उद्देश्य से निर्दिष्ट कर सकता है (एक) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, या, (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा भारत में गठित, या किसी भी कानून के तहत, निपटने के प्रयोजन के लिए या तो अधिनियमित साथ और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक.

(13) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की दिशा में या किसी भी वजह से आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना, हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए. नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी या एक सहकारी समिति द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय होना होता है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, कवर किया जाएगा. स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा प्राप्त, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती की राशि वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. 20,000. एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, जिनमें से निर्माण वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अंत तक पूरा नहीं करता है, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट के लिए स्वीकार्य होगी कर्मचारियों.

इक्विटी शेयरों या एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा या निर्धारित प्रपत्र में किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे को सदस्यता के रूप में किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए (14) सदस्यता:

एक कटौती का दावा किया है और किसी भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है, जहां इस तरह के शेयर या डिबेंचर की लागत वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना नहीं होगी.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए

(मैं) "राजधानी के पात्र मुद्दा" का गठन किया और भारत या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और, के विकास को बनाए रखने और एक बुनियादी सुविधाओं सुविधा या पैदा करने के लिए परिचालन के उद्देश्यों की पूरी आय में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए एक मुद्दे का मतलब है, या पैदा करने के लिए और वितरण, बिजली या बुनियादी या सेलुलर कि क्या दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए;

(Ii) "बुनियादी सुविधा" उप - धारा (4) धारा 80-IA के लिए स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(Iii) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(Iv) "सरकारी वित्तीय संस्था 'कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा.

धारा 10 और निर्धारित प्रपत्र में ऐसे म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए एक आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित के खंड (23D) में निर्दिष्ट किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए (15) सदस्यता:

एक कटौती का दावा किया है और इकाइयों को ऐसी इकाइयों की लागत की लागत के संदर्भ में इस धारा के तहत अनुमति दी है जहां वर्गों 54EA और 54EB के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि:

आगे ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है इस खंड लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए - "राजधानी के पात्र मुद्दा" (2) धारा 88 की उप - धारा में खंड (XVI) को स्पष्टीकरण के खंड (क) में निर्दिष्ट एक मुद्दा मतलब है.

विभिन्न मदों, कर छूट की पात्रता आदि पूर्वोक्त बचत की कुल राशि का 20% की दर से गणना की जाएगी लिए उल्लेख सीमा (16) के अधीन है, व्यक्तियों के मामले में, और 25 की दर से % जिसका ऐसे लेखक / नाटककार / कलाकार / संगीतकार / अभिनेता / खिलाड़ी / खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के अभ्यास से प्राप्त आय का गठन एक लेखक या नाटककार या कलाकार या संगीतकार या अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी के मामले में पच्चीस प्रतिशत या उसकी कुल आय के अधिक.

अधिकतम कर छूट स्वीकार्य रुपए हो जाएगा. 16,000 आम तौर पर, और रु. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में 17,500. इसलिए, कर छूट के लिए पात्र होंगे जो बचत के लिए एक समग्र सीमा नहीं होगी. व्यक्तियों के मामले में, निवेश पर सीमा, पारस 14 व 15 में उल्लेख किया है कि को छोड़कर, ऊपर के रूप में बनाया रुपए हो जाएगा. 60,000 और लेखकों, खिलाड़ियों आदि रुपए के मामले में. 70,000.

इसके अलावा, रुपये तक की सकल वेतन वाले करदाता के मामले में. ऐसी आय का कम से कम 90% वेतन आय से है जहां 1.00 लाख, ऐसे मामलों में धारा 88 के तहत छूट की राशि फीसदी तीस होगा. यह, हालांकि, 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा. 2002 और, इसलिए आकलन वर्ष 2002-2003 और उसके बाद के संबंध में लागू होगा.

अभिकलन के रूप में (17) अनुभाग 88B, और निर्धारिती के तहत, पिछले वर्षों के दौरान किसी भी समय पैंसठ साल या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी होने के नाते (आय कर की राशि में से कटौती करने का हकदार होगा ऐसे आयकर या जो भी कम हो पंद्रह हजार रुपए की राशि का एक सौ प्रतिशत के बराबर राशि का वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर अध्याय आठवीं के तहत कटौती) की अनुमति से पहले.

वित्त अधिनियम, 2000, एक निर्धारिती द्वारा सम्मिलित रूप (18) अनुभाग 88C के तहत, भारत में एक महिला के निवासी होने के नाते, और पैंसठ वर्ष की आयु से कम, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, से कटौती करने का हकदार होगा वह इस तरह के आयकर की सौ फीसदी के बराबर राशि, या पांच हजार की राशि का, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ आयकर की राशि (अध्याय आठवीं के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) उसकी कुल आय, जो भी कम हो रूपए.

(19) आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी अपने रिटर्न दाखिल करने से इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की, इस के सिवा, मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए.

आयकर की गणना की कटौती की जाएगी

इस प्रकार के रूप अनुभाग 192 के प्रयोजन के लिए 7.1 वेतन आय अनुमान के अनुसार किया जाएगा:

पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना;

(ख) चित्रा से पैरा 5.3 में वर्णित कटौती (एक) ऊपर पर पहुंचे अनुमति दें.

(ग) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (ख) के आंकड़े को पार नहीं करता पैरा 5.4 में वर्णित कटौती की है कि समग्र सुनिश्चित करने के ऊपर (ख) पर आ गया है और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए की अनुमति दें.यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर सिर "वेतन" के तहत आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.

पैरा 7.1 में दिखाए अनुसार वेतन से अनुमानित आय पर 7.2 आयकर पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.

7.3 पैरा 6 के तहत अभिकलन कर छूट की राशि पैरा 7.2 के अनुसार गणना आयकर से काट लिया जाएगा.हालांकि, यह पैरा 6 के अनुसार दिया कर छूट पैरा 7.2 के अनुसार गणना की आयकर तक सीमित है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके अलावा, देय कर तो कुल देय कर पर पहुंचने के लिए दो प्रतिशत की दर से सरचार्ज की वृद्धि हो जाएगी पर पहुंचे.

7.4 यह पैरा 6 में वर्णित के रूप में पैरा 5.4 और कर छूट के रूप में वर्णित अधिनियम के अध्याय वीआईए के तहत कटौती की अनुमति दी जाती है कि ध्यान दिया जाना भी है निवेश या भुगतान के दौरान टैक्स को आय प्रभार्य से बाहर कर दिया गया है केवल अगर वित्तीय वर्ष 2001-2002.

7.5 पैरा 7.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए.कर छूट की शुद्ध राशि निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

विविध:

8.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं.कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 2001 के लिए किया जा सकता है.

मामले में 8.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

8.3 ये निर्देश सभी संवितरण अधिकारी और केन्द्रीय / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित उपक्रमों के ध्यान में लाया जाए.

इस सर्कुलर के 8.4 प्रतियां आयकर निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन एवं जनसम्पर्क), 6 मंजिल, मयूर भवन, इंदिरा चौक, नई दिल्ली 110 001 के साथ उपलब्ध हैं.

परिपत्र: नहीं 15/2001, 2001/12/12 दिनांकित.

संलग्नक I

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण - 1

सकल वेतन आय होने के एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

(मैं)
रुपये तक. 1,00,000.
 
 
 
(Ii)
रुपये से भी ज्यादा. 1,00,000 लेकिन रुपये से भी कम. 5,00,000 और
 
 
 
(Iii)
रुपये अधिक है. 5,00,000
 
 
 
 
विवरण
(रुपये में)
(रुपये में)
(रुपये में)
 
 
(मैं)
(Ii)
(Iii)
 
(भत्ते सहित) सकल वेतन आय
1]00]000
5,00,000
6,00,]000
 
जीपीएफ के लिए अंशदान
10]000
20]000
30]000
 
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
 
 
(रुपये में)
(रुपये में)
(रुपये में)
1
सकल वेतन
1]00]000
5,00,000
6,00,]000
प्र.20.
कम मानक कटौती यू / एस 16 (मैं)
30]000
   20]000
         शून्य
 
करयोग्य आय
70,000 रूपये
4]80]000
6,00,]000
 
टैक्स आगे
3]000
1,18,000
1,54,000
 
कम कर छूट यू / एस 88
3]000
4]000
6,000 रूपये
 
आयकर देय
शून्य
1,14,000
1,48,000
 
जोड़ें: सरचार्ज @ 2%
 
    2,280
     2,960
 
कुल कर देय
 
1,16,280
1,50,960

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण 2

निर्धारिती के मामले में आयकर की गणना निर्भर विकलांग होने.

 
विवरण
(रुपये में)
1
सकल वेतन
3,20,000
प्र.20.
विकलांग है जो आश्रित के इलाज पर खर्च की गई राशि
7]000
(3)
विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि
40]000
(4)
जीपीएफ योगदान
25]000
प्र.5.
भुगतान होंठ
10]000
 
कर की संगणना
 
1
सकल वेतन
3,20,000
प्र.20.
कम मानक कटौती
    20]000
 
 
3]00]000
 
(कम: कटौती यू / एस 80 डीडी (1)
40]000
 
(रुपये तक सीमित है. 40,000 केवल)
_______
 
करयोग्य आय
= 2,60,000 रु. इस प्रकार केवल 10,000 के राइट शेयरों को @ 15% निवेश खाते में डेबिट किया जाएगा 10,000 रुपए की राशि को निवेश खाते में क्रेडिट किया जाएगा.
 
आयकर उस पर
52]000
 
छूट यू / एस 88
 
 
जीपीएफ
25]000
 
होंठ
10]000
 
कुल
35]000
 
रुपये पर @ 20% छूट. 35]000
  7]000
 
टैक्स देय
45]000
 
जोड़ें: सरचार्ज @ 2%
     ९००
 
कुल कर देय
45,900

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण 3

प्र.20. चिकित्सिक व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

 
विवरण
(रुपये में)
1
सकल वेतन
3]00]000
प्र.20.
स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति
30]000
(3)
जीपीएफ के लिए अंशदान
20]000
(4)
होंठ
20]000
प्र.5.
गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी
25]000
प्र.6.
बुनियादी सुविधाओं बॉण्ड यू / एस 88 में निवेश (XVI)
20]000
 
कर की संगणना
 
 
सकल वेतन
3]00]000
 
जोड़ें: दस्तूरी रुपये से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में. सेक के मद्देनजर 15,000. 17 (2) (वी)

    15]000
 
 
3]15]000
 
कम: मानक कटौती
    20]000
 
करयोग्य आय
2,95,000
 
टैक्स आगे
62]500
 
छूट यू / एस 88
 
 
जीपीएफ
20]000
 
एलआईसी
20]000
 
घर के निर्माण की अदायगी
20]000
 
अग्रिम (अधिकतम)
 
 
ढांचागत बांडों में निवेश यू / एस 88 (XVI)
20]000
 
कुल
80]000
 
रुपये पर @ 20% छूट. 80]000
16]000
 
टैक्स देय
46,500
 
जोड़ें: सरचार्ज @ 2%
      930
 
कुल कर देय
47,430

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण - 4

दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में मकान किराया भत्ता यू / एस 10 (13A) की गणना illustrating.

 
विवरण
(रुपये में)
1
वेतन
49,500
प्र.20.
महंगाई भत्ता
43,680
(3)
मकान किराया भत्ता
9,600
(4)
सीसीए
1]20
प्र.5.
भुगतान मकान किराया
18]000
प्र.6.
सामान्य भविष्य निधि
24]000
प्र.7.       
जीवन बीमा प्रीमियम
2]500
8
संचयी समय जमा
2,400
9
म्युचुअल फंड में अंशदान
12]000
 
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
 
1
वेतन + डीए + सीसीए
94,380
 
मकान किराया भत्ता
      9,600
प्र.20.
कुल वेतन आय
1,03,980
(3)
कम: मकान किराया भत्ता मुक्त यू / एस 10 (13A): कम से कम
 
 
(क) एचआरए की वास्तविक राशि = 9600 प्राप्त
 
 
डीए) सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लिया (18,000-9,318 = 8682 माना जाता है कि के रूप में वेतन का 10% से अधिक किराया (ख) व्यय (डीए सहित

   8682
 
रुपये - वेतन (+ बेसिक) (ग) के 50%.46,590
95,298
 
कम: मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 33.33% @ या 30,000 जो भी कम हो
30]000
 
कुल आय (गोल)
65,300
 
कुल आय पर टैक्स
   2,060
 
छूट यू / एस 88
 
 
जीपीएफ
24]000
 
होंठ
2]500
 
CTD
2,400
 
म्युचुअल फंड में अंशदान
10]000
 
यू / एस 88 (xiiib) 38,900 @ 20%
7780
 
कुल आय पर टैक्स
2,060
 
रुपये तक ही सीमित कम कर छूट.
2,060
 
टैक्स देय
    शून्य

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण - 5

दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना के मूल्यांकन illustrating. कर्मचारी व्यक्तिगत और आंशिक रूप से सरकारी कामकाज और ड्राइवर का वेतन नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति सहित वास्तविक चल और रखरखाव शुल्क के लिए के लिए आंशिक रूप से इस्तेमाल किया एक कार (इंजन की घन क्षमता 1.61 से अधिक) का मालिक है, लेकिन कोई दस्तावेज यात्रा के विवरण के बारे में बनाए रखा है.

 
विवरण
(रुपये में)
1
वेतन
1,08,000
प्र.20.
बोनस
12]000
(3)
नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
6,000 रूपये
(4)
वास्तविक किराया प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई (क) से सुसज्जित फ्लैट
78,000
 
(दो महीने के लिए) नियोक्ता द्वारा भुगतान (ख) होटल किराया
30]000
 
(ग) किराए कर्मचारी से बरामद
5]000
प्र.5.
प्रतिपूर्ति की कार का खर्च
40,200
प्र.6.
कीमत पर फर्नीचर
50]000
प्र.7.       
म्युचुअल फंड यू / एस 88 (सत्रह) की सदस्यता
12]000
8
जीवन बीमा प्रीमियम
3]000
9
एनएससी आठवीं समस्या को सदस्यता
18]000
10
मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान
24]000
प्र।11.
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए अंशदान यू / एस 88 (XVI)
15]000
 
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
1
वेतन
1,08,000
प्र.20.
बोनस
12]000
(3)
10,000 बजे @ दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन
1]20]000
(4)
अनुलाभ का मूल्यांकन:
 
 
(क) फ्लैट के लिए दस्तूरी
 
 
(दस महीनों के लिए वेतन का 10%) की कम रु =. 10,000 वास्तविक किराया = रुपये का भुगतान किया.65,000)
10]000
 
होटल के लिए (ख) दस्तूरी
 
 
2 महीने = रु. 4,800, वास्तविक भुगतान = रुपये के वेतन की (24% की कम.30,000)
4,800
 
10% @ फर्नीचर के लिए (ग) दस्तूरी
5]000
 
कम: रेंट कर्मचारी से बरामद
5]000
 
(घ) नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी की दस्तूरी जोड़ें
6,000 रूपये
 
(ई) कार व्यय प्रतिपूर्ति [- 12 (1600 + 600 40,200] के लिए दस्तूरी जोड़ें
13,800
 
सकल कुल आय
1,54,600
 
कम tandard कटौती यू / एस 16 (मैं)
   25]000
 
कुल आय
1,29,600
 
कुल आय पर टैक्स
14,920
 
टैक्स छूट यू / एस 88
 
 
भविष्य निधि
24]000
 
एनएससी आठवीं समस्या को सदस्यता
18]000
 
होंठ
3]000
 
बोर्ड ने मंजूरी दे दी म्युचुअल फंड के लिए सदस्यता
12]000
 
ढांचागत बॉण्ड के लिए अंशदान
15]000
 
 
72,000
 
@ 20% टैक्स छूट
14,400
 
कुल आय पर टैक्स
14,920
 
कर छूट (प्रतिबंधित)
14,400
 
टैक्स देय
520
 
@ 2% सरचार्ज
   10 रू.
 
टैक्स देय
530

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण 6

एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating वैल्यूएशन दिल्ली और चुकाने आवास निर्माण ऋण पर तैनात हैं.

 
विवरण
(रुपये में)
1
वेतन
1,18,000
प्र.20.
महंगाई भत्ता
36]000
(3)
मकान किराया भत्ता
12]000
(4)
विशेष कर्तव्य भत्ता
2,400
प्र.5.
भविष्य निधि
20]000
प्र.6.
होंठ
10]000
प्र.7.       
एनएससी आठवीं इश्यू में जमा
20]000
8
उसके द्वारा काम पर रखा है घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
24]000
9
एलआईसी से कर्मचारी द्वारा उठाए गृह निर्माण ऋण की अदायगी
12]000
10
एक कंपनी की पूंजी के पात्र मुद्दे को सदस्यता अनुमोदित यू / एस 88 (XVI)
5]000
प्र।11.
म्युचुअल फंड यू / एस 88 (सत्रह) की इकाइयों को सदस्यता
15]000
 
कुल आय और कर देय उस पर की गणना
1
सकल वेतन
1,68,400
 
कम मकान किराया भत्ता मुक्त यू / एस 10 (13A)
 
 
(क) एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त
12]000
 
 
(ख) (डी सहित) वेतन का 10% से अधिक में किराए पर व्यय व्यक्तिगत डीए सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल है के रूप में)
8,600
 
 
(डीए सहित) वेतन (ग) 50%
77]000
(-) 8,600
 
कुल वेतन आय
1,59,800
 
कम: मानक कटौती
    25]000
 
कुल कर योग्य आय
1,34,800
 
कुल आय पर टैक्स
15,960
 
कर छूट यू / एस 88
 
 
(मैं) प्रॉविडेंट फंड
20]000
 
 
(Ii) Lip
10]000
 
 
(Iii) एनएससी आठवीं अंक
20]000
 
 
एचवीए (iv) चुकौती
12]000
 
 
(V) एक कंपनी की पूंजी के पात्र मुद्दे को सदस्यता अनुमोदित यू / एस 88 (XVI)
5]000
 
 
म्युचुअल फंड की यूनिटों (vi) सदस्यता (यू / एस 88 (सत्रह)
15]000
 
 
82,000 तक सीमित
80]000
@ 20%
15,960
 
 
(प्रतिबंधित)
 
शुद्ध कर देय
शून्य

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण 7

सिर 'गृह संपत्ति से आय' के तहत नुकसान का दावा करने वाले एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना.

 
विवरण
 
(रुपये में)
1
सकल वेतन
 
4]00]000
प्र.20.
आवास ऋण चुकाया (प्रिंसिपल)
 
30]000
(3)
ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 के बाद लिया)
 
2]00]000
(4)
राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान
 
5]000
प्र.5.
एनएससी खरीदी
 
10]000
प्र.6.
जीपीएफ
 
20]000
 
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
1
वेतन आय
 
 
 
सकल वेतन
 
4]00]000
 
कम: मानक कटौती
 
     20]000
 
कर योग्य वेतन
 
3]80]000
प्र.20.
हाउस प्रॉपर्टी से आय
 
 
 
वार्षिक मूल्य
शून्य
 
 
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
2]00]000
 
 
हाउस संपत्ति (अधिकतम स्वीकार्य) से नुकसान
 
1]50]000
 
सकल कुल आय
 
2,30,000
 
कम: खंड 80 जी रुपये के 50% के तहत कटौती.5]000
 
     2]500
 
शुद्ध कर योग्य आय
 
2,27,500
 
टैक्स आगे
 
42,250
 
कम: धारा 88 के तहत छूट
 
 
 
जीपीएफ
20]000
 
 
एनएससी
10]000
 
 
आवास ऋण चुकाया
20]000
 
 
कुल
50]000
 
 
रुपये के 20% @ छूट. 50]000
 
10]000
 
टैक्स देय
 
32,250
 
जोड़ें: सरचार्ज @ 2%
 
      645
 
कुल कर देय
 
32,895

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण - 8

जो दावा एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना
ऋण सिर 'गृह संपत्ति से आय' के तहत नुकसान
1999/01/04 से पहले लिया

 
विवरण
 
(रुपये में)
1
सकल वेतन
 
4]00]000
प्र.20.
आवास ऋण चुकाया (प्रिंसिपल)
 
30]000
(3)
ब्याज आवास ऋण पर देय ऋण (1999/01/04 के बाद लिया)
 
2]00]000
(4)
राष्ट्रीय बाल कोष के लिए भुगतान किया दान
 
5]000
प्र.5.
एनएससी खरीदी
 
10]000
प्र.6.
जीपीएफ
 
20]000
 
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
1
वेतन आय
 
 
 
सकल वेतन
 
4]00]000
 
कम: मानक कटौती
 
     20]000
 
कर योग्य वेतन
 
3]80]000
प्र.20.
हाउस प्रॉपर्टी से आय
 
 
 
वार्षिक मूल्य
शून्य
 
 
धारा 24 के तहत ऋण पर ब्याज देय
2]00]000
 
 
हाउस प्रॉपर्टी से हानि (1999/01/04 से पहले लिए गए ऋणों के लिए अधिकतम स्वीकार्य)
 

   30]000
 
सकल कुल आय
 
3]50]000
 
कम: खंड 80 जी रुपये के 50% के तहत कटौती.5]000
 
     2]500
 
शुद्ध कर योग्य आय
 
3,47,500
 
टैक्स आगे
 
78,250
 
कम: धारा 88 के तहत छूट
 
 
 
जीपीएफ
20]000
 
 
एनएससी
10]000
 
 
आवास ऋण चुकाया (अधिकतम)
20]000
 
 
कुल
50]000
 
 
रुपये के 20% @ छूट. 50]000
 
10]000
 
टैक्स देय
 
68,250
 
जोड़ें: सरचार्ज @ 2%
 
   1,365
 
कुल कर देय
 
69,615

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए

उदाहरण - 9

65 वर्ष की आयु से कम है, जो एक महिला निर्धारिती के मामले में आयकर गणना.

विवरण
(रुपये में)
सकल वेतन
1]20]000
जीपीएफ
10]000
एनएससी खरीदी
10]000
कर योग्य आय और कर आगे की संगणना
सकल वेतन
1]20]000
कम: धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं)
30]000
कर योग्य आय
90]000
टैक्स आगे
7]000
कम: खंड 88C के तहत छूट (महिला होने के नाते)
5]000
कम: धारा 88 के तहत छूट:
 
जीपीएफ
10]000
एनएससी
10]000
कुल
20]000
रुपये के 20% @ धारा 88 के तहत छूट. 20,000 =
 
रुपये. 4,000 रुपए तक ही सीमित. 2]000
2]000
टैक्स देय
     शून्य

नोट: एक महिला के मामले में 65 साल की उम्र या अधिक की, वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने अधिनियम की ही यू / एस 88B छूट के हकदार होंगे और अधिनियम की नहीं यू / एस 88C है जो निर्धारिती.

अनुबंध-II

के लिए आय यू / एस 192 (2 बी) का विवरण भेजने के लिए फार्म
31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष

   1  नाम और कर्मचारी के पते        

   प्र.20.   स्थायी लेखा संख्या      

   (3)  आवासीय स्थिति            

   (4)  "वेतन" के अलावा और आय का कोई सिर के तहत आय के ब्यौरे (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो) वित्तीय वर्ष में प्राप्त

गृह संपत्ति से (i) आय ..................................

        (नुकसान के मामले में, उसके अभिकलन लगा देना)

(द्वितीय) के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ ..................................

(Iii) पूंजीगत लाभ ..................................

अन्य स्रोतों से (चतुर्थ) आय ..................................

(क) लाभांश

(ख) ब्याज

(ग) अन्य आय (बताएं)

कुल ..................................

   प्र.5.   (Iv) मद 4 के लिए उप आइटम (मैं) के सकल

   प्र.6.   स्रोत पर कर कटौती की (प्रमाण पत्र संलग्न करें) अनुभाग 203 के तहत जारी

स्थान: ..................................

दिनांक: ................................................ ............................................

                        कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ..................................., एतद्द्वारा क्या ऊपर कहा गया है के लिए सच है कि घोषित अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा.

आज सत्यापित, 2002 .............. की ................... दिन.

स्थान: ..................................

दिनांक: ................................................ ............................................

                        कर्मचारी के हस्ताक्षर

अनुबंध-III ए

सं 12BA फार्म:   इनका मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुख और लाभ का विवरण दर्शाने वाला विवरण - देखें [2001] 118 चुंगी लगानेवाला 257 (सेंट)

अनुबंध-III बी

फार्म नं 16: आयकर अधिनियम की धारा 203, सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत के रूप में कर कटौती के लिए 1961 के तहत प्रमाण पत्र - देखें [1991] 55 चुंगी लगानेवाला 21 (सेंट)

अनुबंध चतुर्थ

2BB नियम: नियम 2BB में संशोधन - आयकर (आठवें संशोधन) नियम, 1995 - देखें [1995] 81 चुंगी लगानेवाला 18 (सेंट)

अनुबंध वी

उपनियम के पटल (2) नियम 2BB की: आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 2000 - [2000] 109 चुंगी लगानेवाला 421 (सेंट) देखें

अनुबंध VI

2BB नियम: नियम 2BB में संशोधन - आयकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 1998 - देखें [1998] 98 चुंगी लगानेवाला 31 (सेंट)

अनुबंध सातवीं-A

अधिसूचना का.आ. 1048 (ई), 24-11-2000 को अपील: देखें [2000] 113 चुंगी लगानेवाला 52 (सेंट)

अनुबंध सातवीं बी

अधिसूचना एसओ 81 (ई), 29-1-2001 दिनांकित [2001] 115 चुंगी लगानेवाला 183 (सेंट) देखें

अनुबंध आठवीं

सं 10BA फार्म: खंड 80GG तहत निर्धारिती का दावा कटौती द्वारा दायर किए जाने की घोषणा - आयकर (उन्नीसवीं संशोधन) नियम, 1998 - देखें [1998] 100 चुंगी लगानेवाला 110 (सेंट).

अनुभाग 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान वेतन से आयकर कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण

1यह (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के संबंध में आयकर नियम, 1962 के नियम 3 में परिवर्तन, उप - धारा के साथ पढ़ा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ध्यान में लाया गया है 25-9-2001 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 940 (ई), के बारे में लाया अनुलाभ का मूल्यांकन वेतनभोगी करदाता के कुछ वर्गों के लिए कठिनाई का कारण है.

प्र.20. उसी को ध्यान में रखते, यह स्रोत पर कोई कर कटौती, अनुलाभ के मूल्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत बनाया जा निर्णय लिया गया है -

(क) निर्धारिती नहीं रुपये से अधिक (जैसे अनुलाभ के अनन्य) सिर "वेतन" के अंतर्गत आय होने के लिए गैर मौद्रिक रूप में प्राप्त किया. 1 लाख, या;

(ख) एयरलाइनों या रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मुफ्त या रियायती टिकट के रूप में प्राप्त किया.

ऊपर स्पष्टीकरण सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 15 का अतिक्रमण करते हैं [एफ सं 275/192/2001-IT (ख)], आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के बारे में, 2001/12/12 दिनांकित, और वित्त वर्ष 2001 के लिए लागू कर रहे हैं - केवल 02.

परिपत्र: 1/2002 सं, 2002/04/02 दिनांकित.